कानपुर के चर्चित इरफान सोलंकी आगजनी केस में सोमवार को एमपी/एमएलए सेशन कोर्ट दोपहर में एक बजे फैसला सुना सकती है। कोर्ट ने महराजगंज जेल से विधायक इरफान सोलंकी और अन्य आरोपियों को तलब किया है। 12 आरोपियों में से विधायक, उनके भाई समेत 5 आरोपियों पर फैसला सुनाया जा सकता है। सात आरोपियों की चार्जशीट बाद में आने से गवाही नहीं हो सकी है। इरफान पर फैसले को लेकर कानपुर पुलिस ने अलर्ट मोड में है। एहतियातन 300 पुलिस कर्मियों को सुरक्षा में तैनात किया गया है। इससे पहले कोर्ट 9 बार तारीख देकर टाल चुकी है फैसला
इरफान सोलंकी आगजनी केस में एमपी/एमएलए सेशन कोर्ट इससे पहले भी 9 बार फैसले की तारीख देकर टाल चुका है। अब 10वीं बार इरफान सोलंकी आगजनी केस में फैसले को लेकर तारीख दी है। कोर्ट ने महाराजगंज जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी के साथ उनके भाई रिजवान सोलंकी, शौकत पहलवान, इजराइल आटावाला और मो. शरीफ को कोर्ट में तलब किया है। इन आरोपियों के खिलाफ जाजमऊ पुलिस ने पूरक चार्जशीट दाखिल की थी। वहीं दूसरी तरफ इरफान सोलंकी पर फैसले को लेकर कानपुर पुलिस कमिश्नरेट भी अलर्ट है। इरफान को पेशी पर लाए जाने को लेकर 300 पुलिस कर्मियों की सुरक्षा में ड्यूटी लगाई गई है। इस मामले में कोर्ट को करना है फैसला
आठ नवम्बर 2022 को जाजमऊ डिफेंस कालोनी निवासी नजीर फातिमा ने विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी के खिलाफ नामजद FIR दर्ज कराई थी। आरोप लगाया कि नजीर फातिमा के प्लाट में बनी झोपड़ी में आरोपी जबरन कब्जा करना चाहते हैं। सात नवम्बर 2022 की रात आठ बजे नजीर फातिमा का परिवार शादी समारोह में गया हुआ था। उसी दौरान विधायक और उनके भाई ने नजीर फातिमा की झोपड़ी में में आग लगा दी। जिसमें उनके गृहस्थी का सारा सामान खाक हो गया था। इसमे धारा 147, 436, 506, 327, 427, 386, 504, 106 बी की रिपोर्ट जाजमऊ थाने में दर्ज की गई थी। मामले में इन पांच आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। कोर्ट में ट्रायल पूरा हो चुका है, सिर्फ फैसला आना बाकी है। कानपुर के चर्चित इरफान सोलंकी आगजनी केस में सोमवार को एमपी/एमएलए सेशन कोर्ट दोपहर में एक बजे फैसला सुना सकती है। कोर्ट ने महराजगंज जेल से विधायक इरफान सोलंकी और अन्य आरोपियों को तलब किया है। 12 आरोपियों में से विधायक, उनके भाई समेत 5 आरोपियों पर फैसला सुनाया जा सकता है। सात आरोपियों की चार्जशीट बाद में आने से गवाही नहीं हो सकी है। इरफान पर फैसले को लेकर कानपुर पुलिस ने अलर्ट मोड में है। एहतियातन 300 पुलिस कर्मियों को सुरक्षा में तैनात किया गया है। इससे पहले कोर्ट 9 बार तारीख देकर टाल चुकी है फैसला
इरफान सोलंकी आगजनी केस में एमपी/एमएलए सेशन कोर्ट इससे पहले भी 9 बार फैसले की तारीख देकर टाल चुका है। अब 10वीं बार इरफान सोलंकी आगजनी केस में फैसले को लेकर तारीख दी है। कोर्ट ने महाराजगंज जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी के साथ उनके भाई रिजवान सोलंकी, शौकत पहलवान, इजराइल आटावाला और मो. शरीफ को कोर्ट में तलब किया है। इन आरोपियों के खिलाफ जाजमऊ पुलिस ने पूरक चार्जशीट दाखिल की थी। वहीं दूसरी तरफ इरफान सोलंकी पर फैसले को लेकर कानपुर पुलिस कमिश्नरेट भी अलर्ट है। इरफान को पेशी पर लाए जाने को लेकर 300 पुलिस कर्मियों की सुरक्षा में ड्यूटी लगाई गई है। इस मामले में कोर्ट को करना है फैसला
आठ नवम्बर 2022 को जाजमऊ डिफेंस कालोनी निवासी नजीर फातिमा ने विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी के खिलाफ नामजद FIR दर्ज कराई थी। आरोप लगाया कि नजीर फातिमा के प्लाट में बनी झोपड़ी में आरोपी जबरन कब्जा करना चाहते हैं। सात नवम्बर 2022 की रात आठ बजे नजीर फातिमा का परिवार शादी समारोह में गया हुआ था। उसी दौरान विधायक और उनके भाई ने नजीर फातिमा की झोपड़ी में में आग लगा दी। जिसमें उनके गृहस्थी का सारा सामान खाक हो गया था। इसमे धारा 147, 436, 506, 327, 427, 386, 504, 106 बी की रिपोर्ट जाजमऊ थाने में दर्ज की गई थी। मामले में इन पांच आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। कोर्ट में ट्रायल पूरा हो चुका है, सिर्फ फैसला आना बाकी है। उत्तरप्रदेश | दैनिक भास्कर