सांसद रवि किशन को धमकी देने वालों की जमानत निरस्त:BJP सांसद से की थी पैसे कि डिमांड, अंडरवर्ल्ड मफिया से बताया था संबंध

सांसद रवि किशन को धमकी देने वालों की जमानत निरस्त:BJP सांसद से की थी पैसे कि डिमांड, अंडरवर्ल्ड मफिया से बताया था संबंध

भाजपा सांसद और फिल्म एक्टर रवि किशन को जान से मारने की धमकी देते हुए वसूली की मांग करने वाले आरोपियों की अग्रिम जमानत पत्र विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम विजेश कुमार ने निरस्त कर दिया। अपर्णा सोनी उर्फ अपर्णा ठाकुर, उसके पति राजेश प्रेमनाथ सोनी व उसकी लड़की शिनोवा ने अग्रिम जमानत दाखिल किया था। इस मामले में सांसद रवि किशन की पत्नी प्रीति शुक्ला ने 16 अप्रैल 2024 को हजरतगंज थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था। उन्होंने बताया कि मुंबई निवासी आरोपित अपर्णा सोनी ने लखनऊ में प्रेस कांफ्रेंस कर स्वयं को सांसद की पत्नी बताया। उसकी बेटी के जैविक पिता वादिनी के पति रवि किशन है। साथ ही धमकी देते हुए कहा कि उसका संबंध अंडरवर्ल्ड मफियाओं से है। अगर उसकी बात नहीं मानी तो उसके पति जो उस वक्त गोरखपुर लोकसभा से चुनाव लड़ रहे थे। उनको झूठे मुकदमे मे फंसा देगी, जिससे समाज में उनकी छवि धूमिल हो जाएगी। इसके अतिरिक्त आरोपित महिला ने वादिनी को जान से मारने की धमकी देते हुए बीस करोड़ रुपये की रंगदारी की मांग की थी। न्यायालय ने अग्रिम जमानत याचिका रद्द करते हुए कहा कि प्रस्तुत मामले में विवेचना जारी है, आरोपितों द्वारा साक्ष्यों से छेड़छाड़ व गवाहों को प्रभावित करने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। भाजपा सांसद और फिल्म एक्टर रवि किशन को जान से मारने की धमकी देते हुए वसूली की मांग करने वाले आरोपियों की अग्रिम जमानत पत्र विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम विजेश कुमार ने निरस्त कर दिया। अपर्णा सोनी उर्फ अपर्णा ठाकुर, उसके पति राजेश प्रेमनाथ सोनी व उसकी लड़की शिनोवा ने अग्रिम जमानत दाखिल किया था। इस मामले में सांसद रवि किशन की पत्नी प्रीति शुक्ला ने 16 अप्रैल 2024 को हजरतगंज थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था। उन्होंने बताया कि मुंबई निवासी आरोपित अपर्णा सोनी ने लखनऊ में प्रेस कांफ्रेंस कर स्वयं को सांसद की पत्नी बताया। उसकी बेटी के जैविक पिता वादिनी के पति रवि किशन है। साथ ही धमकी देते हुए कहा कि उसका संबंध अंडरवर्ल्ड मफियाओं से है। अगर उसकी बात नहीं मानी तो उसके पति जो उस वक्त गोरखपुर लोकसभा से चुनाव लड़ रहे थे। उनको झूठे मुकदमे मे फंसा देगी, जिससे समाज में उनकी छवि धूमिल हो जाएगी। इसके अतिरिक्त आरोपित महिला ने वादिनी को जान से मारने की धमकी देते हुए बीस करोड़ रुपये की रंगदारी की मांग की थी। न्यायालय ने अग्रिम जमानत याचिका रद्द करते हुए कहा कि प्रस्तुत मामले में विवेचना जारी है, आरोपितों द्वारा साक्ष्यों से छेड़छाड़ व गवाहों को प्रभावित करने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।   उत्तरप्रदेश | दैनिक भास्कर