हरियाणा के सिरसा में सेशन जज वाणी गोपाल शर्मा की कोर्ट ने गांव नथोर में ऑनर किलिंग के दोषी चाचा-भतीजे को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इससे पहले आरोपियों को 23 जनवरी को दोषी करार दिया गया था। बहन की कोर्ट मैरिज से नाराज होकर भाई ने अपने चाचा के साथ मिलकर 4 जनवरी 2021 को बहनोई की कापा मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में छिंद्रपाल और उसके चाचा रोहताश को करीब चार साल तक चली सुनवाई के बाद सजा सुनाई गई। छिंद्रपाल को 1 लाख 10 हजार और रोहताश को 1 लाख 5 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है। इन धाराओं में हुई यह सजा आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषी छिंद्रपाल को आजीवन कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माना, सेक्शन 201 के तहत पांच साल का कठोर कारावास और 5 हजार रुपए जुर्माना, सेक्शन 25 में कठोर कारावास व पांच हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है। वहीं, दोषी रोहताश को धारा 302 के तहत कठोर कारावास व 1 लाख रुपए जुर्माना और धारा 201 के तहत पांच साल का कठोर कारावास व 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
अब सिलसिलेवार तरीके से जानिए क्या था पूरा मामला इस मामले में रानियां थाना पुलिस ने मृतक निक्कू सिंह की पत्नी रमन कुमारी के बयान पर उसके भाई छिंद्रपाल, चाचा रोहताश पर केस दर्ज किया था। मृतक निक्कू सिंह की पत्नी रमन कुमारी ने 5 जनवरी 2021 को पुलिस को दिए बयान में बताया था कि करीब दो साल पहले उसने और निक्कू सिंह ने कोर्ट मैरिज की थी। दोनों एक ही गांव के थे दोनों एक ही गांव के थे। उसके परिवार वाले शादी से बिल्कुल खुश नहीं थे। शादी के एक साल बाद जब वह निक्कू सिंह के साथ गांव नथोर में गए, तो भाई छिंद्रपाल उर्फ सुरेंद्र ने हमला कर दिया था। तब उसने निक्कू की डंडे से पिटाई की थी। इसलिए वे गांव की बजाय बठिंडा में रहते थे। उस हमले की शिकायत पुलिस को भी दी थी। निक्कू को गांव में अपना प्लॉट बेचना था, इसलिए वह 4 जनवरी को गांव नथोर में आया था। वह घर से सुबह 8 बजे चला था और शाम को वापस आने की बात कही थी। रात को ढाई बजे उसके पास मौसी का फोन आया कि निक्कू को गांव में किसी ने मार दिया है। रमन कुमारी का आरोप था कि उसके भाई छिंद्रपाल उर्फ सुरेंद्र ने ही चाचा रोहताश के साथ मिलकर उसके पति निक्कू सिंह का मर्डर किया है। बाद में पुलिस ने छिंद्रपाल के घर से वारदात में प्रयोग लोहे के कापे को बरामद किया था। चेहरे व सिर पर किए थे वार पुलिस को 4 जनवरी 2021 को सरपंच प्रतिनिधि सुभाष ने सूचना दी थी कि गांव नथोर निवासी निक्कू सिंह की तेजधार हथियार से हत्या करके शव को सड़क के साथ पूर्व सरपंच देवतराम के खेत के पास फेंक दिया है। निक्कू सिंह के चेहरे और सिर पर लोहे के कापे से चोटें मारी हुई थी। इसके बाद 5 जनवरी को पुलिस ने रानियां थाना में केस दर्ज किया था। हरियाणा के सिरसा में सेशन जज वाणी गोपाल शर्मा की कोर्ट ने गांव नथोर में ऑनर किलिंग के दोषी चाचा-भतीजे को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इससे पहले आरोपियों को 23 जनवरी को दोषी करार दिया गया था। बहन की कोर्ट मैरिज से नाराज होकर भाई ने अपने चाचा के साथ मिलकर 4 जनवरी 2021 को बहनोई की कापा मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में छिंद्रपाल और उसके चाचा रोहताश को करीब चार साल तक चली सुनवाई के बाद सजा सुनाई गई। छिंद्रपाल को 1 लाख 10 हजार और रोहताश को 1 लाख 5 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है। इन धाराओं में हुई यह सजा आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषी छिंद्रपाल को आजीवन कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माना, सेक्शन 201 के तहत पांच साल का कठोर कारावास और 5 हजार रुपए जुर्माना, सेक्शन 25 में कठोर कारावास व पांच हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है। वहीं, दोषी रोहताश को धारा 302 के तहत कठोर कारावास व 1 लाख रुपए जुर्माना और धारा 201 के तहत पांच साल का कठोर कारावास व 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
अब सिलसिलेवार तरीके से जानिए क्या था पूरा मामला इस मामले में रानियां थाना पुलिस ने मृतक निक्कू सिंह की पत्नी रमन कुमारी के बयान पर उसके भाई छिंद्रपाल, चाचा रोहताश पर केस दर्ज किया था। मृतक निक्कू सिंह की पत्नी रमन कुमारी ने 5 जनवरी 2021 को पुलिस को दिए बयान में बताया था कि करीब दो साल पहले उसने और निक्कू सिंह ने कोर्ट मैरिज की थी। दोनों एक ही गांव के थे दोनों एक ही गांव के थे। उसके परिवार वाले शादी से बिल्कुल खुश नहीं थे। शादी के एक साल बाद जब वह निक्कू सिंह के साथ गांव नथोर में गए, तो भाई छिंद्रपाल उर्फ सुरेंद्र ने हमला कर दिया था। तब उसने निक्कू की डंडे से पिटाई की थी। इसलिए वे गांव की बजाय बठिंडा में रहते थे। उस हमले की शिकायत पुलिस को भी दी थी। निक्कू को गांव में अपना प्लॉट बेचना था, इसलिए वह 4 जनवरी को गांव नथोर में आया था। वह घर से सुबह 8 बजे चला था और शाम को वापस आने की बात कही थी। रात को ढाई बजे उसके पास मौसी का फोन आया कि निक्कू को गांव में किसी ने मार दिया है। रमन कुमारी का आरोप था कि उसके भाई छिंद्रपाल उर्फ सुरेंद्र ने ही चाचा रोहताश के साथ मिलकर उसके पति निक्कू सिंह का मर्डर किया है। बाद में पुलिस ने छिंद्रपाल के घर से वारदात में प्रयोग लोहे के कापे को बरामद किया था। चेहरे व सिर पर किए थे वार पुलिस को 4 जनवरी 2021 को सरपंच प्रतिनिधि सुभाष ने सूचना दी थी कि गांव नथोर निवासी निक्कू सिंह की तेजधार हथियार से हत्या करके शव को सड़क के साथ पूर्व सरपंच देवतराम के खेत के पास फेंक दिया है। निक्कू सिंह के चेहरे और सिर पर लोहे के कापे से चोटें मारी हुई थी। इसके बाद 5 जनवरी को पुलिस ने रानियां थाना में केस दर्ज किया था। हरियाणा | दैनिक भास्कर