हरियाणा के सिरसा में गौरक्षा दल के प्रयासों से हिसार रोड स्थित टोल प्लाजा पर गौमांस से लदे एक ट्रक को पकड़ा गया है। ट्रक गांव चौबुर्जा के हडवारे (हड्डा रोड़ी) से भरकर यूपी के साहिबाबाद ले जाया जा रहा था। डिंग पुलिस ने गौरक्षा दल के प्रधान की शिकायत पर आधा दर्जन के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। डिंग पुलिस में दर्ज करवाई अपनी शिकायत में जनता भवन स्थित फ्लैट नंबर-26 निवासी पंकज कुमार ने बताया कि वह गौरक्षा दल हरियाणा का सिरसा का जिलाध्यक्ष है। उसने बताया कि रविवार मध्य रात्रि लगभग 12 बजे उसे सूचना मिली कि गांव चौबुर्जा स्थित हडवारे से एक ट्रक गौमांस बर्फ में लगाकर साहिबाबाद ले जाया जा रहा है। इस सूचना के बाद उन्होंने पुलिस पार्टी को सूचित किया और भावदीन टोल प्लाजा पर आने वाले वाहनों पर नजर रखनी शुरू कर दी। पंकज कुमार ने बताया कि सूचना के अनुसार जब गौमांस से लदा ट्रक नजदीक पहुंचा तो उन्होंने ट्रक को रुकवाने की कोशिश की। जिस पर ड्राइवर ने उन पर ट्रक चढ़ाने की कोशिश की। उन्होंने पुलिस की मदद से ड्राइवर व कंडक्टर को रोका तो उन्होंने लाठी व राड से हमला कर दिया। पुलिस की मदद से काबू किए गए ट्रक ड्राइवर की पहचान जिशान निवासी हापुड़ व कंडक्टर की पहचान अजहर निवासी हापुड़ के रूप में की गई। दोनों ने पूछताछ में बताया कि वे गांव चौबुर्जा के हडवारे से गौमांस लेकर आए है, जिसे सुनील पप्पू, हाजी सबलू निवासी फलावदा मेरठ, फारूख निवासी गाजियाबाद व तासिम ने भरवाया था। उन्होंने बताया कि वे गौमांस को बर्फ में लगाकर साहिबाबाद गाजियाबाद की अर्शिया फैक्ट्री में तस्करी के लिए लेकर जा रहे थे। डिंग पुलिस ने पंकज कुमार की शिकायत पर सभी आरोपियों के खिलाफ भादंसं की धारा 279, 336 व हरियाणा पशु संवर्धन अधिनियम की धारा 13(3) के तहत मामला दर्ज किया है। हरियाणा के सिरसा में गौरक्षा दल के प्रयासों से हिसार रोड स्थित टोल प्लाजा पर गौमांस से लदे एक ट्रक को पकड़ा गया है। ट्रक गांव चौबुर्जा के हडवारे (हड्डा रोड़ी) से भरकर यूपी के साहिबाबाद ले जाया जा रहा था। डिंग पुलिस ने गौरक्षा दल के प्रधान की शिकायत पर आधा दर्जन के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। डिंग पुलिस में दर्ज करवाई अपनी शिकायत में जनता भवन स्थित फ्लैट नंबर-26 निवासी पंकज कुमार ने बताया कि वह गौरक्षा दल हरियाणा का सिरसा का जिलाध्यक्ष है। उसने बताया कि रविवार मध्य रात्रि लगभग 12 बजे उसे सूचना मिली कि गांव चौबुर्जा स्थित हडवारे से एक ट्रक गौमांस बर्फ में लगाकर साहिबाबाद ले जाया जा रहा है। इस सूचना के बाद उन्होंने पुलिस पार्टी को सूचित किया और भावदीन टोल प्लाजा पर आने वाले वाहनों पर नजर रखनी शुरू कर दी। पंकज कुमार ने बताया कि सूचना के अनुसार जब गौमांस से लदा ट्रक नजदीक पहुंचा तो उन्होंने ट्रक को रुकवाने की कोशिश की। जिस पर ड्राइवर ने उन पर ट्रक चढ़ाने की कोशिश की। उन्होंने पुलिस की मदद से ड्राइवर व कंडक्टर को रोका तो उन्होंने लाठी व राड से हमला कर दिया। पुलिस की मदद से काबू किए गए ट्रक ड्राइवर की पहचान जिशान निवासी हापुड़ व कंडक्टर की पहचान अजहर निवासी हापुड़ के रूप में की गई। दोनों ने पूछताछ में बताया कि वे गांव चौबुर्जा के हडवारे से गौमांस लेकर आए है, जिसे सुनील पप्पू, हाजी सबलू निवासी फलावदा मेरठ, फारूख निवासी गाजियाबाद व तासिम ने भरवाया था। उन्होंने बताया कि वे गौमांस को बर्फ में लगाकर साहिबाबाद गाजियाबाद की अर्शिया फैक्ट्री में तस्करी के लिए लेकर जा रहे थे। डिंग पुलिस ने पंकज कुमार की शिकायत पर सभी आरोपियों के खिलाफ भादंसं की धारा 279, 336 व हरियाणा पशु संवर्धन अधिनियम की धारा 13(3) के तहत मामला दर्ज किया है। हरियाणा | दैनिक भास्कर
Related Posts
हिसार में माइनर में बोरी में मिला महिला का शव:बदबू आने पर ग्रामीणों ने बुलाई पुलिस; हत्या कर लाश फेंकने का शक
हिसार में माइनर में बोरी में मिला महिला का शव:बदबू आने पर ग्रामीणों ने बुलाई पुलिस; हत्या कर लाश फेंकने का शक हरियाणा के हिसार जिले के बास क्षेत्र में पुट्ठी माइनर में एक महिला का शव बोरी में बंधा मिला। महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस महिला की पहचान कराने में कोशिश कर रही है लेकिन अभी तक उसकी पहचान नहीं हुई है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा है। मृतका की उम्र करीब 35 वर्ष बताई जा रही है। बास थाना पुलिस छानबीन कर रही है। जानकारी के अनुसार गांव बड़छप्पर के पास मालवी स्मैण माइनर में ग्रामीणों को एक बोरी पड़ी हुई मिली। उसमें से बदबू आ रही थी। ग्रामीणों ने इसकी सूचना तुरंत बास पुलिस को दी। बास थाना प्रभारी पवित्र कुमार अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और बोरी को माइनर से बाहर निकलवाया। कयास हैं कि महिला की हत्या कर शव को बोरी में डालकर फेंका गया है। पुलिस हा पहलु को ध्यान में रख कर जांच कर रही है। पुलिस ने बोरी को खोला तो उसमें से महिला का शव निकाला। थाना प्रभारी पवित्र कुमार ने इसकी सूचना नारनौंद के डीएसपी राज सिंह को दी। इसके बाद डीएसपी राज सिंह भी मौके पर पहुंचे। महिला का शव 4 से 5 दिन पुराना लग रहा है। उसके दाएं हाथ पर एक टैटू बना हुआ है और पवन नाम लिखा हुआ है। वहीं पुलिस ने एफएसएल की टीम को भी मौके पर बुलाया और एफएसएल की टीम ने मौके से जरूरी साक्ष्य जुटाए। गुमशुदा मामलों की खंगाल रहे रिपोर्ट थाना प्रभारी पवित्र कुमार ने बताया कि मृतका की पहचान के लिए आसपास के सभी जिलों में उसकी तस्वीर भेजी गई है। साथ ही जिले के सभी थानों व ग्रुपों में गुमशुदा की शिकायत पर नजर बनाए रखने के लिए भी कहा गया है। जैसे ही कोई सुराग मिलेगा पुलिस उस पर त्वरित कार्रवाई करेगी।
हांसी में घर से व्यक्ति का अपहरण, खेतों में पीटा:सुबह खेत में लहूलुहान हालत में मिला; मृत समझ छोड़ गए थे हमलावर
हांसी में घर से व्यक्ति का अपहरण, खेतों में पीटा:सुबह खेत में लहूलुहान हालत में मिला; मृत समझ छोड़ गए थे हमलावर हरियाणा के हिसार जिले के गांव ढाणी पाल के एक घर में घुसकर व्यक्ति का अपहरण कर खेतों में ले जाकर मारपीट करने का मामला सामने आया है। घायल व्यक्ति का हिसार के नागरिक अस्पताल में इलाज चल रहा है। घायल के भतीजे के बयान पर हांसी शहर थाना पुलिस ने 3 नामजद आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गांव ढाणी पाल निवासी राजेन्द्र कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह खेती-बाड़ी का काम करता है। मेरा चाचा महेन्द्र सिंह गांव ढाणी पाल के खेतों में मकान बनाकर अपने बच्चों के साथ रहता है। एक जून की रात करीब 11 बजे उसका चाचा महेन्द्र अपने बच्चों सहित घर पर सोया हुआ था। उसी दौरान ढाणी पाल निवासी प्रदीप, इल्लु व सुनील उसके चाचा महेन्द्र के घर में जबरदस्ती घुस गए और महेंद्र के साथ मारपीट की। इसके बाद तीनों आरोपी महेन्द्र को घर से उठा कर खेतों में ले गए और वहां पर उसके साथ बिन्डों व रॉड से महेन्द्र के साथ मारपीट की। इसके बाद महेन्द्र को मरा हुआ समझ कर खेत मे ही छोड़ कर भाग गए। परिजनों ने सुबह उठकर देखा तो महेन्द्र खेतों में लहूलुहान अवस्था में पड़ा था। उन्होंने शोर मचाया तो शोर सुन कर मैं और मेरे परिवार के अन्य सदस्य मौके पर पहुंचे। उसके बाद वो महेंद्र को इलाज के लिए हांसी के नागरिक अस्पताल में ले गए। जहां से डॉक्टरों ने उसे हिसार रेफर कर दिया। जिसका हिसार के नागरिक अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने घायल महेंद्र के भतीजे राजेंद्र कुमार के बयानों के आधार पर प्रदीप, इल्लु व सुनील के खिलाफ जबरदस्ती घर में घुसने, मारपीट करने और अपहरण करने सहित विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है।
नूंह में गाय काटने वाले 2 दोषियों को 9-9 साल:90 हजार का लगाया जुर्माना, दोनों 150 किलो बीफ के साथ पकड़े थे
नूंह में गाय काटने वाले 2 दोषियों को 9-9 साल:90 हजार का लगाया जुर्माना, दोनों 150 किलो बीफ के साथ पकड़े थे हरियाणा के नूंह सेशन जज सुशील कुमार की अदालत ने गो हत्यारों के खिलाफ कड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने गोकशी करने के दो दोषियों को सुनाई 9/9 साल की कैद और 90/90 हजार के जुर्माना की सजा सुनाई है। एक धारा में 5/5 और दूसरी धारा में 4/4 साल की सजा सुनाई। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी यानी दोनों दोषियों को 5/5 साल सजा काटनी होगी। पुलिस ने रंगे हाथ किया था गिरफ्तार सरकारी वकील मोहित तंवर ने बताया कि नूंह जिले के थाना फिरोजपुर झिरका की पुलिस ने चार साल पहले 150 किलो बीफ रखने के आरोप में 4 आरोपियों खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। पुलिस ने मोहम्मद साद और ताहिर को दोषी मानते हुए उनका चालान अदालत में पेश कर दिया था। पुलिस ने जांच में 2 आरोपियों की बेकसूर पाया था। उन्होंने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि ताहिर निवासी अहमदबास, मोहम्मद साद निवासी पाडला शाहपुरी, रिज्जा व सिरदार निवासी कालाखेडा मिलकर गोकशी करने का धंधा करते है। 2 आरोपियों को किया था गिरफ्तार जो हरियाणा नस्ल गाय की हन्जनपुर गांव के ज्वार के खेतों में गौकशी कर रहे थे। पुलिस ने मौके पर दबिश दी तो 4 व्यक्ति मिलकर एक गाय को गाड़ी की लाईट की रोशनी में काटते हुए नजर आए। चारों व्यक्ति पुलिस को अपनी तरफ आता देखकर एकदम भागने लगे तो पुलिस कर्मचारियों ने चारों व्यक्तियों को पकड़ने की कोशिश की। जिनमें से ताहिर और मोहम्मद साद नाम के आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया था। दोनों सजा चलेगी साथ पुलिस ने मौके से 150 किलो गो मांस व एक गाय की खाल, कुल्हाड़ी व तराजू आदि बरामद हुआ। सरकारी वकील मोहित तंवर ने बताया कि शुक्रवार को जिला सेशन जज सुशील कुमार की अदालत ने दोषी मोहम्मद साद और दोषी ताहिर को एक सेक्शन 5/5 साल और दूसरे सेशन में 4-4 साल की कैद की सजा और 90/90 जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर दोनों दोषियों को चार-चार महीने अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। उन्होंने दोनों धाराओं को सजा एक साथ चलेंगी।