देश की राजधानी दिल्ली के लिए पानी छोड़ने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल सरकार के अधिकारी को फटकार लगाई है। दरअसल, कोर्ट ने हिमाचल को दिल्ली के लिए एक्स्ट्रा पानी छोड़ने के लिए कहा था। इस पर हिमाचल सरकार ने लिखित जवाब दिया कि उन्होंने पानी छोड़ दिया है। मगर सुप्रीम कोर्ट में हिमाचल सरकार के वकील कहते हैं कि वे पानी छोड़ने के लिए तैयार हैं। इसका मतलब अभी तक पानी नहीं छोड़ा गया। यह तो कंटेम्पट का मामला है। कोर्ट ने हिमाचल के अधिकारियों को कल पेश होने के लिए कहा है। CM बोले- हमने नहीं रोका पानी इस मामले में हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा- हमने पानी छोड़ा हुआ है। हम पानी देने को तैयार है। पानी हरियाणा से होकर जाएगा। दिल्ली देश की राजधानी है और हमारा दायित्व भी बनता है। हमने पानी नहीं रोका। उन्होंने कहा- जिसने सुप्रीम कोर्ट में गलत जानकारी दी है, उसका पता करुंगा। रिपोर्ट में हिमाचल ने ये कहा अप्पर यमुना रिवर बोर्ड (UIRB) को हिमाचल सरकार द्वारा दी गई रिपोर्ट में कहा गया कि हिमाचल 137 क्यूसिक से ज्यादा पानी दिल्ली को दे रहा है। हिमाचल ने कहीं भी पानी नहीं रोका है, क्योंकि यमुना नदी और इसकी सहायक उप नदियों पर कोई भी बांध नहीं बना है, जहां पानी को रोका जा सके। पानी मापने को दो अधिकारियों की तैनाती सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद हिमाचल सरकार ने अप्पर यमुना रिवर बोर्ड के सहयोग के लिए पानी को मापने के लिए जल शक्ति विभाग के दो अधिकारियों की तैनाती की है। इनमें नाहन सर्कल के अधीक्षण अभियंता (SE) और योजना एवं अन्वेषण यूनिट-2 के SE शामिल हैं। दिल्ली सरकार को लगाई फटकार दिल्ली जल संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने दिल्ली की AAP सरकार को पानी की बर्बादी और टैंकर माफिया को न रोकने को लेकर फटकार लगाई। जस्टिस पीके मिश्रा और पीबी वराले की बेंच ने दिल्ली सरकार से कहा- जल संकट गहराता जा रहा है। आपने अब तक टैंकर माफिया को लेकर क्या एक्शन लिया है। अगर आप एक्शन नहीं ले सकते तो हम दिल्ली पुलिस से कहेंगे कि वो कार्रवाई करे। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि पानी की बर्बादी रोकने के लिए आपने क्या कदम उठाए हैं। इसका जवाब आज या कल में दीजिए। इस मामले में कल फिर से सुनवाई होगी। दिल्ली सरकार ने 31 मई को दायर की थी याचिका दिल्ली सरकार ने जल सकंट पर 31 मई को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश को दिल्ली को एक महीने तक एक्स्ट्रा पानी छोड़ने का निर्देश देने की मांग की गई थी। देश की राजधानी दिल्ली के लिए पानी छोड़ने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल सरकार के अधिकारी को फटकार लगाई है। दरअसल, कोर्ट ने हिमाचल को दिल्ली के लिए एक्स्ट्रा पानी छोड़ने के लिए कहा था। इस पर हिमाचल सरकार ने लिखित जवाब दिया कि उन्होंने पानी छोड़ दिया है। मगर सुप्रीम कोर्ट में हिमाचल सरकार के वकील कहते हैं कि वे पानी छोड़ने के लिए तैयार हैं। इसका मतलब अभी तक पानी नहीं छोड़ा गया। यह तो कंटेम्पट का मामला है। कोर्ट ने हिमाचल के अधिकारियों को कल पेश होने के लिए कहा है। CM बोले- हमने नहीं रोका पानी इस मामले में हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा- हमने पानी छोड़ा हुआ है। हम पानी देने को तैयार है। पानी हरियाणा से होकर जाएगा। दिल्ली देश की राजधानी है और हमारा दायित्व भी बनता है। हमने पानी नहीं रोका। उन्होंने कहा- जिसने सुप्रीम कोर्ट में गलत जानकारी दी है, उसका पता करुंगा। रिपोर्ट में हिमाचल ने ये कहा अप्पर यमुना रिवर बोर्ड (UIRB) को हिमाचल सरकार द्वारा दी गई रिपोर्ट में कहा गया कि हिमाचल 137 क्यूसिक से ज्यादा पानी दिल्ली को दे रहा है। हिमाचल ने कहीं भी पानी नहीं रोका है, क्योंकि यमुना नदी और इसकी सहायक उप नदियों पर कोई भी बांध नहीं बना है, जहां पानी को रोका जा सके। पानी मापने को दो अधिकारियों की तैनाती सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद हिमाचल सरकार ने अप्पर यमुना रिवर बोर्ड के सहयोग के लिए पानी को मापने के लिए जल शक्ति विभाग के दो अधिकारियों की तैनाती की है। इनमें नाहन सर्कल के अधीक्षण अभियंता (SE) और योजना एवं अन्वेषण यूनिट-2 के SE शामिल हैं। दिल्ली सरकार को लगाई फटकार दिल्ली जल संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने दिल्ली की AAP सरकार को पानी की बर्बादी और टैंकर माफिया को न रोकने को लेकर फटकार लगाई। जस्टिस पीके मिश्रा और पीबी वराले की बेंच ने दिल्ली सरकार से कहा- जल संकट गहराता जा रहा है। आपने अब तक टैंकर माफिया को लेकर क्या एक्शन लिया है। अगर आप एक्शन नहीं ले सकते तो हम दिल्ली पुलिस से कहेंगे कि वो कार्रवाई करे। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि पानी की बर्बादी रोकने के लिए आपने क्या कदम उठाए हैं। इसका जवाब आज या कल में दीजिए। इस मामले में कल फिर से सुनवाई होगी। दिल्ली सरकार ने 31 मई को दायर की थी याचिका दिल्ली सरकार ने जल सकंट पर 31 मई को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश को दिल्ली को एक महीने तक एक्स्ट्रा पानी छोड़ने का निर्देश देने की मांग की गई थी। हिमाचल | दैनिक भास्कर
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हिमाचल के कई क्षेत्रों में बारिश जारी:10 जिलों में आज भारी बारिश और लैंडस्लाइड का अलर्ट; सावधानी बरतने की सलाह
हिमाचल के कई क्षेत्रों में बारिश जारी:10 जिलों में आज भारी बारिश और लैंडस्लाइड का अलर्ट; सावधानी बरतने की सलाह हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में बीती रात से बारिश हो रही है। मौसम विभाग (IMD) ने आज 10 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर रखा है। यह चेतावनी बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर, सोलन और ऊना जिला को जारी की गई है। IMD के अनुसार, लाहौल स्पीति और किन्नौर को छोड़कर अन्य जिलों में कुछेक स्थानों पर भारी बारिश, लैंडस्लाइड और बाढ़ जैसी घटनाएं पेश आ सकती है। इसे देखते हुए प्रदेश के लोगों के साथ-साथ पहाड़ों पर आने वाले पर्यटकों को भी एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। प्रदेश में बारिश के कारण 60 से ज्यादा सड़कें बंद पड़ी है। मानसून सीजन में 36 फीसदी कम बारिश मौसम विभाग के अनुसार, पूरे मानसून सीजन में प्रदेश में सामान्य से 36 फीसदी कम बारिश हुई है। ऐसा एक भी जिला नहीं है, जहां पूरे सीजन में सामान्य से ज्यादा बारिश हुई हो। 1 जून से 30 जुलाई तक सामान्य बारिश 348.6 मिमी होती है, लेकिन इस बार 224.4 मिमी बारिश हुई है। 435 करोड़ की संपत्ति नष्ट इस मानसून सीजन में राज्य में 435 करोड़ की सरकारी और निजी संपत्ति नष्ट हो गई है। भारी बारिश के कारण 19 घर पूरी तरह जमींदोज हो गए हैं, जबकि 95 घरों को आंशिक नुकसान पहुंचा है। इसी तरह 1 दुकान, 87 गौशालाएं और 5 लेबर शेड भी बारिश की भेंट चढ़ गए हैं। प्रदेश के प्रमुख शहरों का अधिकतम पारा बीती शाम को शिमला में हल्की बारिश हुई। इसके बाद शिमला का अधिकतम तापमान 25.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं सुंदरनगर का तापमान 34.3 डिग्री, भुंतर 36.2डिग्री, ऊना का 33.0 डिग्री, नाहन का 28.7 डिग्री, सोलन का 31.2 डिग्री, मनाली का 27.7 डिग्री, कांगड़ा का 32.4 डिग्री, मंडी का 33.2 डिग्री, बिलासपुर का 35.6 डिग्री, हमीरपुर का 34.8 डिग्री, चंबा का 34.6 डिग्री,रिकांगपिओ का 32.2 डिग्री और धौलाकुआं का पारा 34.4 डिग्री दर्ज किया गया।
हिमाचल हाईकोर्ट ने DGP की तारीफ की:संजय कुंडू बनाम निशांत शर्मा केस; कोर्ट बोला- अतुल वर्मा ने SIT जांच की खामियां उजागर की
हिमाचल हाईकोर्ट ने DGP की तारीफ की:संजय कुंडू बनाम निशांत शर्मा केस; कोर्ट बोला- अतुल वर्मा ने SIT जांच की खामियां उजागर की हिमाचल में बहुचर्चित पूर्व DGP संजय कुंडू और कारोबारी निशांत शर्मा केस में हाईकोर्ट ने मौजूदा पुलिस महानिदेशक अतुल वर्मा की सराहना की। अतुल वर्मा ने SIT जांच में खामियां पाते हुए अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंपी थी।चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने अपने आदेशों में कहा, वे DGP अतुल वर्मा द्वारा रिपोर्ट में व्यक्त स्वतंत्र, निष्पक्ष विचारों और उनके द्वारा दिए गए बहुमूल्य सुझावों के लिए उनकी सराहना करते हैं। कोर्ट ने कहा, DGP द्वारा दायर 2 रिपोर्ट SIT और पहले के जांच अधिकारियों द्वारा की गई जांच में गंभीर खामियों को उजागर करती हैं। कोर्ट ने DGP की रिपोर्ट को संकेत बताया कि पूर्व में इस मामले की सही ढंग से जांच नहीं की गई। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में कभी भी रंगदारी, रंगदारी वसूलने का प्रयास, जमीन पर कब्जा करने आदि गंभीर आरोपों की जांच SIT या अन्य जांच अधिकारियों द्वारा नहीं की गई। कोर्ट ने कहा कि निशांत द्वारा दायर शिकायत की जांच के तरीके पर DGP अतुल वर्मा के विचारों को नजरअंदाज करना न्याय का मजाक होगा। इस मामले में कथित जबरन वसूली या शिकायतकर्ता से पैसे ऐंठने के प्रयास के मकसद या कारण की गहन जांच की जरूरत है। SIT ने जबरन वसूली के पहले पर नहीं की जांच कोर्ट के अनुसार, SIT की रिपोर्ट पर गौर करने से पता चलता है कि SIT शिकायतकर्ता पर कथित हमले को गलत साबित करने के लिए प्रतिबद्ध थी, जबकि जांच जबरन वसूली के पहलू पर होनी चाहिए थी। DGP द्वारा दायर रिपोर्ट बताती है कि SIT जांच में कई खामियां और जांच भी धीमी रही। SIT ने कई जरूरी पहलुओं पर जांच नहीं की। कोर्ट ने आदेश दिए कि इस मामले में धारा 384 से 387 आईपीसी को पुलिस स्टेशन मैक्लोडगंज के समक्ष एफआईआर में जोड़ा जाए और इसकी एसआईटी द्वारा जांच भी की जाए। कोर्ट ने SIT को DGP द्वारा दायर रिपोर्ट में बताए गए सभी पहलुओं की आगे की जांच करने को कहा है। SIT में SP रेंक के अधिकारी को जोड़ना होगा: कोर्ट कोर्ट ने DGP द्वारा अनुमोदित हिमाचल प्रदेश सशस्त्र पुलिस बटालियन के एक SP स्तर के अधिकारी को राज्य सरकार द्वारा गठित SIT के सदस्य के रूप में जोड़ने के आदेश दिए और इस संबंध में उचित अधिसूचना 3 दिन के भीतर जारी करने के आदेश दिए। निशांत शर्मा की शिकायत पर हाईकोर्ट ने लिया था संज्ञान बता दें कि निशांत शर्मा ने पूर्व DGP संजय कुंडू पर कई गंभीर आरोप लगाए थे और हाईकोर्ट से निष्पक्ष जांच मांगी थी। इसके बाद कोर्ट के आदेशों पर सरकार ने SIT का गठन किया और निशांत शर्मा की ओर से एडवोकेट नीरज शर्मा को इस केस में एमिकस क्यूरी नियुक्त किया। सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे कुंडू इसके बाद हाईकोर्ट ने DGP और SP कांगड़ा को बदलने के भी आदेश दिए। मगर संजय कुंडू सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, जहां से उन्हें हाईकोर्ट के आदेशों पर स्टे मिला। अभी यह मामला हिमाचल हाईकोर्ट में विचाराधीन है। संजय कुंडू बीते 30 अप्रैल को रिटायर हो चुके हैं। अब अतुल वर्मा प्रदेश पुलिस के मुखिया हैं।