सोनीपत कोर्ट ने प्रोफेसर खान को जेल भेजा:पुलिस की 7 दिन और रिमांड की मांग खारिज; 60 दिन में चालान देने की हिदायत

सोनीपत कोर्ट ने प्रोफेसर खान को जेल भेजा:पुलिस की 7 दिन और रिमांड की मांग खारिज; 60 दिन में चालान देने की हिदायत

‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान सेना के खिलाफ कमेंट के मामले में अरेस्ट सोनीपत की अशोका यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को पुलिस ने मंगलवार को कोर्ट में पेश किया। पुलिस ने कोर्ट से उनका फिर से 7 दिन का रिमांड मांगा। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस के बाद पुलिस की रिमांड की मांग खारिज कर दी। प्रोफेसर को इसके बाद 7 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने कोर्ट मे दलील दी कि प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद से बरामद किए गए लैपटॉप और मोबाइल के डेटा को रिकवर के बाद डेटा मैच करना है। साथ ही ओरिजिनल पासपोर्ट, अकाउंट ट्रांजैक्शन डिटेल की जांच भी करनी है। दोनों पक्षों के वकीलों की बहस के बाद कोर्ट ने पुलिस की रिमांड की दलील को खारिज कर दिया। कोर्ट ने पुलिस को हिदायत दी कि अगर पुलिस को लगता है कि प्रोफेसर के रिमांड की जरूरत है तो वह नए सिर से कोर्ट में एप्लिकेशन दायर करे। साथ ही कोर्ट ने पुलिस को 60 दिनों में केस का चालान पेश करने की हिदायत दी। अली खान के वकील का कहना है कि पुलिस ने 147 नंबर एफआईआर के तहत 2 दिन का रिमांड लिया था। आज रिमांड की अवधि समाप्त हो गई थी। इसमें अली खान को कोर्ट में पेश किया गया था। पुलिस ने 7 दिन का रिमांड लेने के लिए एप्लीकेशन लगाई थी, लेकिन जज ने अली खान के वकील द्वारा दी गई दलील पर 7 दिन का रिमांड खारिज कर दिया। उनके वकील का कहना है कि न्याय की जीत हुई है। एडवोकेट कपिल का कहना है कि अली खान को जेल भेजा गया है। अब देखेंगे कि आगे बेल लगानी है या फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला आगे चलाएंगे। वकील का कहना है कि पुलिस द्वारा जो रिकवरी की जानी थी, वह हो चुकी है। उन्होंने यह भी कहा है कि जो फैक्ट थे वह उनके खिलाफ नहीं थे। केवल अली खान को परेशान किया गया है। दोबारा कस्टडी मांगी जा रही थी जिसको लेकर उन्होंने अपोज किया है। एक बार फिर कहा कि अली खान द्वारा जो टिप्पणी की गई थी उसमें ऐसा कुछ नहीं था, उनके ट्वीट में भाईचारे की बात की गई है, अपने ट्वीट में देश की एकता की भी बात कर रहे हैं। उनके ट्वीट में उनकी सच्ची देशभक्ति नजर आ रही है। उन्होंने कहा है कि गलत व्याख्या तो किसी की भी निकाली जा सकती है। उन्होंने कहा है कि वह डिफेंस लॉयर है और यह उनके क्लाइंट पर गलत कार्रवाई की गई थी। बता दें कि, अशोका यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर भी आपत्तिजनक पोस्ट की थी। पुलिस ने प्रोफेसर को दिल्ली के ग्रेटर कैलाश से गिरफ्तार कर रविवार को सोनीपत की कोर्ट में पेश करके लैपटॉप आदि की बरामदगी के लिए 2 दिन के रिमांड पर लिया था। रिमांड की अवधि पूरी होने के बाद आज उनको कोर्ट में पेश किया गया। सोनीपत के DCP नरेंद्र सिंह के अनुसार, प्रोफेसर अली खान के खिलाफ राई थाना में 2 अलग-अलग FIR दर्ज की गई हैं। पहली FIR जठेड़ी गांव के सरपंच की शिकायत पर हुई है। दूसरी FIR महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया की शिकायत पर दर्ज की गई। उधर, महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने कहा कि अली खान के दादा मुस्लिम लीग को फंडिंग करते थे। अशोका यूनिवर्सिटी को तुरंत उन्हें हटाना चाहिए। कर्नल सोफिया और व्योमिका सिंह देश की बेटी हैं। प्रोफेसर द्वारा शर्मनाक भाषा का प्रयोग बेहद शर्मनाक था। पुलिस की ढिलाई के चलते उस दिन महत्वपूर्ण मिशन रह गया था। इसलिए कमिश्नर का तबादला हुआ। सुप्रीम कोर्ट पहुंचे कपिल सिब्बल
अशोका यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। उनके एडवोकेट कपिल सिब्बल ने चीफ जस्टिस बीआर गवई की बेंच से जल्द सुनवाई की मांग के बाद आज मामले की सुनवाई हो सकती है।
वहीं सोनीपत पुलिस की 2 दिन की इन्वेस्टिगेशन में कुछ दस्तावेज और अन्य सामग्री रिकवर होने की संभावना मानी जा रही है। मामले में दोपहर 2 बजे के बाद दोबारा सुनवाई होनी है और पुलिस दो दिन के बाद आज सबूत पेश करेगी और उसके बाद सोनीपत की कोर्ट द्वारा आगे का फैसला सुनाया जाएगा। ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान सेना के खिलाफ कमेंट के मामले में अरेस्ट सोनीपत की अशोका यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को पुलिस ने मंगलवार को कोर्ट में पेश किया। पुलिस ने कोर्ट से उनका फिर से 7 दिन का रिमांड मांगा। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस के बाद पुलिस की रिमांड की मांग खारिज कर दी। प्रोफेसर को इसके बाद 7 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने कोर्ट मे दलील दी कि प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद से बरामद किए गए लैपटॉप और मोबाइल के डेटा को रिकवर के बाद डेटा मैच करना है। साथ ही ओरिजिनल पासपोर्ट, अकाउंट ट्रांजैक्शन डिटेल की जांच भी करनी है। दोनों पक्षों के वकीलों की बहस के बाद कोर्ट ने पुलिस की रिमांड की दलील को खारिज कर दिया। कोर्ट ने पुलिस को हिदायत दी कि अगर पुलिस को लगता है कि प्रोफेसर के रिमांड की जरूरत है तो वह नए सिर से कोर्ट में एप्लिकेशन दायर करे। साथ ही कोर्ट ने पुलिस को 60 दिनों में केस का चालान पेश करने की हिदायत दी। अली खान के वकील का कहना है कि पुलिस ने 147 नंबर एफआईआर के तहत 2 दिन का रिमांड लिया था। आज रिमांड की अवधि समाप्त हो गई थी। इसमें अली खान को कोर्ट में पेश किया गया था। पुलिस ने 7 दिन का रिमांड लेने के लिए एप्लीकेशन लगाई थी, लेकिन जज ने अली खान के वकील द्वारा दी गई दलील पर 7 दिन का रिमांड खारिज कर दिया। उनके वकील का कहना है कि न्याय की जीत हुई है। एडवोकेट कपिल का कहना है कि अली खान को जेल भेजा गया है। अब देखेंगे कि आगे बेल लगानी है या फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला आगे चलाएंगे। वकील का कहना है कि पुलिस द्वारा जो रिकवरी की जानी थी, वह हो चुकी है। उन्होंने यह भी कहा है कि जो फैक्ट थे वह उनके खिलाफ नहीं थे। केवल अली खान को परेशान किया गया है। दोबारा कस्टडी मांगी जा रही थी जिसको लेकर उन्होंने अपोज किया है। एक बार फिर कहा कि अली खान द्वारा जो टिप्पणी की गई थी उसमें ऐसा कुछ नहीं था, उनके ट्वीट में भाईचारे की बात की गई है, अपने ट्वीट में देश की एकता की भी बात कर रहे हैं। उनके ट्वीट में उनकी सच्ची देशभक्ति नजर आ रही है। उन्होंने कहा है कि गलत व्याख्या तो किसी की भी निकाली जा सकती है। उन्होंने कहा है कि वह डिफेंस लॉयर है और यह उनके क्लाइंट पर गलत कार्रवाई की गई थी। बता दें कि, अशोका यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर भी आपत्तिजनक पोस्ट की थी। पुलिस ने प्रोफेसर को दिल्ली के ग्रेटर कैलाश से गिरफ्तार कर रविवार को सोनीपत की कोर्ट में पेश करके लैपटॉप आदि की बरामदगी के लिए 2 दिन के रिमांड पर लिया था। रिमांड की अवधि पूरी होने के बाद आज उनको कोर्ट में पेश किया गया। सोनीपत के DCP नरेंद्र सिंह के अनुसार, प्रोफेसर अली खान के खिलाफ राई थाना में 2 अलग-अलग FIR दर्ज की गई हैं। पहली FIR जठेड़ी गांव के सरपंच की शिकायत पर हुई है। दूसरी FIR महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया की शिकायत पर दर्ज की गई। उधर, महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने कहा कि अली खान के दादा मुस्लिम लीग को फंडिंग करते थे। अशोका यूनिवर्सिटी को तुरंत उन्हें हटाना चाहिए। कर्नल सोफिया और व्योमिका सिंह देश की बेटी हैं। प्रोफेसर द्वारा शर्मनाक भाषा का प्रयोग बेहद शर्मनाक था। पुलिस की ढिलाई के चलते उस दिन महत्वपूर्ण मिशन रह गया था। इसलिए कमिश्नर का तबादला हुआ। सुप्रीम कोर्ट पहुंचे कपिल सिब्बल
अशोका यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। उनके एडवोकेट कपिल सिब्बल ने चीफ जस्टिस बीआर गवई की बेंच से जल्द सुनवाई की मांग के बाद आज मामले की सुनवाई हो सकती है।
वहीं सोनीपत पुलिस की 2 दिन की इन्वेस्टिगेशन में कुछ दस्तावेज और अन्य सामग्री रिकवर होने की संभावना मानी जा रही है। मामले में दोपहर 2 बजे के बाद दोबारा सुनवाई होनी है और पुलिस दो दिन के बाद आज सबूत पेश करेगी और उसके बाद सोनीपत की कोर्ट द्वारा आगे का फैसला सुनाया जाएगा।   हरियाणा | दैनिक भास्कर