सोनीपत जेल से सोशल मीडिया पर फोटो अपलोड:बंदी ने अपनी इंस्टाग्राम से डाले; पांच दिन के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश

सोनीपत जेल से सोशल मीडिया पर फोटो अपलोड:बंदी ने अपनी इंस्टाग्राम से डाले; पांच दिन के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश

हरियाणा के सोनीपत में जिला जेल से एक कैदी द्वारा जेल के अंदर की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर अपलोड करने का गंभीर मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रिजन एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।
पुलिस आयुक्त कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, विश्वसनीय सूत्रों से मिली सूचना पर कार्रवाई करते हुए मामला प्रकाश में आया। आरोपी की पहचान रितेश उर्फ पोलु पुत्र सुरेश उर्फ लीलु, निवासी गांव शाहपुर तुर्क, जिला सोनीपत के रूप में हुई है।
पुलिस उपायुक्त (अपराध) को भेजी गई रिपोर्ट में बताया गया कि आरोपी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर जिला जेल सोनीपत के अंदर की कई तस्वीरें अपलोड की हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए क्राइम यूनिट सेक्टर 27 सोनीपत से जांच रिपोर्ट मांगी गई।
सहायक न्यायवादी, कार्यालय पुलिस आयुक्त सोनीपत से प्राप्त राय के बाद धारा 42 प्रिजन एक्ट 1894 के तहत थाना शहर सोनीपत में मुकदमा दर्ज किया गया है। एएसआई सुनील, पुलिस पोस्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है। जेल प्रशासन कर रहा जांच
पुलिस सूत्रों के अनुसार, जेल से मोबाइल फोन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उपयोग और सोशल मीडिया पर सामग्री अपलोड करना गंभीर अपराध है। इस मामले में जेल प्रशासन भी अपनी जांच कर रहा है कि आरोपी के पास मोबाइल फोन कैसे पहुंचा।
मामले की जांच कर रहे अधिकारियों को पांच दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसे बाद में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, गुप्तचर विभाग हरियाणा को भेजा जाएगा। हरियाणा के सोनीपत में जिला जेल से एक कैदी द्वारा जेल के अंदर की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर अपलोड करने का गंभीर मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रिजन एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।
पुलिस आयुक्त कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, विश्वसनीय सूत्रों से मिली सूचना पर कार्रवाई करते हुए मामला प्रकाश में आया। आरोपी की पहचान रितेश उर्फ पोलु पुत्र सुरेश उर्फ लीलु, निवासी गांव शाहपुर तुर्क, जिला सोनीपत के रूप में हुई है।
पुलिस उपायुक्त (अपराध) को भेजी गई रिपोर्ट में बताया गया कि आरोपी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर जिला जेल सोनीपत के अंदर की कई तस्वीरें अपलोड की हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए क्राइम यूनिट सेक्टर 27 सोनीपत से जांच रिपोर्ट मांगी गई।
सहायक न्यायवादी, कार्यालय पुलिस आयुक्त सोनीपत से प्राप्त राय के बाद धारा 42 प्रिजन एक्ट 1894 के तहत थाना शहर सोनीपत में मुकदमा दर्ज किया गया है। एएसआई सुनील, पुलिस पोस्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है। जेल प्रशासन कर रहा जांच
पुलिस सूत्रों के अनुसार, जेल से मोबाइल फोन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उपयोग और सोशल मीडिया पर सामग्री अपलोड करना गंभीर अपराध है। इस मामले में जेल प्रशासन भी अपनी जांच कर रहा है कि आरोपी के पास मोबाइल फोन कैसे पहुंचा।
मामले की जांच कर रहे अधिकारियों को पांच दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसे बाद में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, गुप्तचर विभाग हरियाणा को भेजा जाएगा।   हरियाणा | दैनिक भास्कर