सोनीपत जिले के गन्नौर क्षेत्र में पुलिस ने दो अलग-अलग स्थानों पर की गई कार्रवाई में दो युवकों को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। दोनों के कब्जे से कुल 3 पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। दोनों ही मामलों में मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की गई। पुलिस ने संबंधित थानों में केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। पहली कार्रवाई में दो पिस्टल बरामद गन्नौर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि सैयाखेड़ा निवासी रोहित उर्फ टोफी, जो नीली जींस और काली टी-शर्ट पहने है, अवैध हथियार के साथ गांव पुरखास की ओर जा रहा है। एएसआई राकेश कुमार की टीम ने सैयाखेड़ा-पुरखास रोड पर आरोपी को काबू कर लिया। तलाशी के दौरान आरोपी की जींस की बाईं जेब से एक 32 बोर की पिस्टल और दो जिंदा कारतूस तथा दाहिनी जेब से एक अन्य 32 बोर की पिस्टल बरामद हुई। पहली पिस्टल की बैरल 10.6 सेमी, बॉडी 17.10 सेमी और बट 10 सेमी लंबी है। इस पर स्टार का निशान अंकित है। दूसरी पिस्टल की बैरल 10.6 सेमी, बॉडी 15 सेमी और बट 9.5 सेमी लंबी है, जिस पर “No. 116 AUTO PISTOL IN INDIA” और “7.65 ROUND” अंकित है। दूसरी कार्रवाई में एक पिस्टल जब्त शाम करीब 7:45 बजे HSIIDC बड़ी थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि शीशमहल होटल के पास सर्विस रोड पर एक युवक अवैध हथियार के साथ किसी वारदात की फिराक में खड़ा है। एएसआई की टीम ने मौके पर पहुंचकर क्रीम कलर की कॉलर टी-शर्ट और नीली जींस पहने हसनपुर निवासी श्वेत पुत्र कृष्ण को पकड़ा। आरोपी की तलाशी में उसकी जींस की दाहिनी जेब से एक देशी पिस्टल और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। पिस्टल की बैरल 15.7 सेमी, बॉडी 17 सेमी और बट 9.7 सेमी लंबी है। कारतूस के पेंदे पर KF और 7.62 अंकित है। पुलिस ने दर्ज किए केस दोनों आरोपियों के पास हथियार रखने का कोई वैध लाइसेंस या परमिट नहीं मिला। पुलिस ने पहले मामले में धारा 25(1-B)(A)-54-59 आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा नंबर 168 और दूसरे मामले में धारा 25-54-59 आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा नंबर 110 दर्ज किया है। दोनों मामलों की आगे की जांच के लिए अलग-अलग जांच अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार, दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है कि उन्होंने ये हथियार कहां से प्राप्त किए और इनका उपयोग किस प्रयोजन के लिए करने वाले थे। सोनीपत जिले के गन्नौर क्षेत्र में पुलिस ने दो अलग-अलग स्थानों पर की गई कार्रवाई में दो युवकों को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। दोनों के कब्जे से कुल 3 पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। दोनों ही मामलों में मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की गई। पुलिस ने संबंधित थानों में केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। पहली कार्रवाई में दो पिस्टल बरामद गन्नौर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि सैयाखेड़ा निवासी रोहित उर्फ टोफी, जो नीली जींस और काली टी-शर्ट पहने है, अवैध हथियार के साथ गांव पुरखास की ओर जा रहा है। एएसआई राकेश कुमार की टीम ने सैयाखेड़ा-पुरखास रोड पर आरोपी को काबू कर लिया। तलाशी के दौरान आरोपी की जींस की बाईं जेब से एक 32 बोर की पिस्टल और दो जिंदा कारतूस तथा दाहिनी जेब से एक अन्य 32 बोर की पिस्टल बरामद हुई। पहली पिस्टल की बैरल 10.6 सेमी, बॉडी 17.10 सेमी और बट 10 सेमी लंबी है। इस पर स्टार का निशान अंकित है। दूसरी पिस्टल की बैरल 10.6 सेमी, बॉडी 15 सेमी और बट 9.5 सेमी लंबी है, जिस पर “No. 116 AUTO PISTOL IN INDIA” और “7.65 ROUND” अंकित है। दूसरी कार्रवाई में एक पिस्टल जब्त शाम करीब 7:45 बजे HSIIDC बड़ी थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि शीशमहल होटल के पास सर्विस रोड पर एक युवक अवैध हथियार के साथ किसी वारदात की फिराक में खड़ा है। एएसआई की टीम ने मौके पर पहुंचकर क्रीम कलर की कॉलर टी-शर्ट और नीली जींस पहने हसनपुर निवासी श्वेत पुत्र कृष्ण को पकड़ा। आरोपी की तलाशी में उसकी जींस की दाहिनी जेब से एक देशी पिस्टल और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। पिस्टल की बैरल 15.7 सेमी, बॉडी 17 सेमी और बट 9.7 सेमी लंबी है। कारतूस के पेंदे पर KF और 7.62 अंकित है। पुलिस ने दर्ज किए केस दोनों आरोपियों के पास हथियार रखने का कोई वैध लाइसेंस या परमिट नहीं मिला। पुलिस ने पहले मामले में धारा 25(1-B)(A)-54-59 आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा नंबर 168 और दूसरे मामले में धारा 25-54-59 आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा नंबर 110 दर्ज किया है। दोनों मामलों की आगे की जांच के लिए अलग-अलग जांच अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार, दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है कि उन्होंने ये हथियार कहां से प्राप्त किए और इनका उपयोग किस प्रयोजन के लिए करने वाले थे। हरियाणा | दैनिक भास्कर
