सोनीपत में बिना मान्यता चल रहे 89 स्कूल:संचालक कर रहे नियमों की अवहेलना; शिक्षा विभाग ने दिए FIR कराने के निर्देश

सोनीपत में बिना मान्यता चल रहे 89 स्कूल:संचालक कर रहे नियमों की अवहेलना; शिक्षा विभाग ने दिए FIR कराने के निर्देश

हरियाणा सरकार ने प्रदेश में संचालित गैर मान्यता प्राप्त और अन ऑथराइज्ड स्कूल पर कड़ा रुख अपनाते हुए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। सोनीपत में ऐसे 89 स्कूल हैं, जिनके पास तो मान्यता है और न ही किसी प्रकार की परमिशन। शिक्षा निदेशालय ने जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO), खंड शिक्षा अधिकारियों (BEO) और क्लस्टर रिसोर्स कोऑर्डिनेटर्स (CRC) को इन स्कूलों पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जानकारी अनुसार, शिक्षा विभाग द्वारा फरवरी 2024 में किए गए एक सर्वेक्षण में यह पाया गया कि कई स्कूल बिना मान्यता के संचालित हो रहे हैं। इनमें से कुछ स्कूलों के पास केवल प्राथमिक कक्षाओं की मान्यता थी, लेकिन वे उच्च कक्षाओं में भी पढ़ाई करा रहे थे। यह न केवल हरियाणा स्कूल शिक्षा नियम, 2003 का उल्लंघन है, बल्कि विद्यार्थियों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ है। इस मामले में शिक्षा विभाग पहले भी कई बार स्कूलों को नोटिस जारी कर चुका था, लेकिन कोई ठोस परिणाम नहीं निकला। इसके बाद एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई, जिसमें राज्य सरकार और शिक्षा विभाग को गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को बंद करने और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश देने की मांग की गई। सोनीपत के स्कूलों की लिस्ट तैयार सोनीपत जिले में बिना मान्यता के चल रहे स्कूलों की संख्या चिंताजनक स्तर पर पहुंच गई है। शिक्षा विभाग के आंकड़ों के अनुसार जिले में कुल 89 स्कूल ऐसे हैं जो या तो बिना मान्यता के चल रहे हैं या फिर मान्यता से अधिक कक्षाएं लगा रहे हैं। साथ ही बच्चों को दाखिले दे कर रहे हैं। बिना मान्यता वाले स्कूल: मान्यता से अधिक कक्षाएं
सोनीपत के अलग-अलग खंड में लगभग 74 स्कूल अपनी मान्यता से अधिक कक्षाएं चला रहे हैं। कई स्कूलों में कक्षा 5 तक की मान्यता है, लेकिन वे कक्षा 8 या 10 तक पढ़ा रहे हैं। ब्लॉक अनुसार स्थिति राई-33, सोनीपत- 29, गोहाना- 13, गन्नौर – 06, खरखौदा- 05, मुंडलाना- 02, कथूरा- 1 समेत कुल 89 स्कूल बिना मान्यता के चल रहे हैं। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को निर्देश दिया कि हरियाणा स्कूल शिक्षा नियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार अनधिकृत विद्यालयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। न्यायालय ने 6 फरवरी 2024 को दिए गए अपने आदेश में सरकार को हलफनामा दाखिल करने का अंतिम अवसर दिया था। अदालत ने स्पष्ट कहा कि यदि 26 फरवरी 2024 तक कार्रवाई का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया, तो सरकार को ₹20,000 का जुर्माना भरना होगा। बावजूद उसके फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक बार फिर स्कूलों पर कार्रवाई करने की बात सामने आ रही है और शिक्षा निदेशालय द्वारा सख्त आदेश जारी करते हुए कहा है कि ऐसे स्कूलों को चिह्नित कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और वहां पर कोई भी एडमिशन न हो पाए। सरकार और शिक्षा विभाग की कार्रवाई न्यायालय के आदेश के बाद शिक्षा निदेशालय ने सभी जिलों के मौलिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर कार्रवाई का आदेश दिया। 1. बिना मान्यताओं के स्कूलों की सूची तैयार कर उन्हें सार्वजनिक किया जाए। 2. स्थानीय समाचार पत्रों (हिंदी और अंग्रेजी) में गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों की सूची प्रकाशित कर अभिभावकों को जागरूक किया जाए। 3. विद्यालयों के बाहर नोटिस चस्पा किया जाए कि वे बिना मान्यता के चल रहे हैं। 4. संबंधित अधिकारियों को 3 दिन के भीतर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। 5. यदि कोई स्कूल बिना मान्यता के चलता पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। विद्यार्थियों और अभिभावकों से अपील शिक्षा निदेशालय ने अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने बच्चों को गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों में प्रवेश न दिलाएं। ऐसे स्कूलों से प्राप्त प्रमाणपत्र और शिक्षा वैध नहीं मानी जाएगी, जिससे विद्यार्थियों को आगे चलकर कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। जिला शिक्षा अधिकारी बोले जिला शिक्षा अधिकारी नवीन गुलिया ने बताया है कि शिक्षा निदेशालय की तरफ से निर्देश जारी हुए हैं और ऐसे में सोनीपत जिले के ऐसे सभी गैर मान्यता प्राप्त स्कूल की पहचान की जा रही है। हालांकि अभी तक 89 स्कूल बिना मान्यता के चल रहें है। सभी खिलाफ पर कार्रवाई करने के निर्देश जारी हुए हैं।
हरियाणा सरकार की इस सख्त कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण और विधिसम्मत शिक्षा सुनिश्चित करना है। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में संचालित गैर मान्यता प्राप्त और अन ऑथराइज्ड स्कूल पर कड़ा रुख अपनाते हुए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। सोनीपत में ऐसे 89 स्कूल हैं, जिनके पास तो मान्यता है और न ही किसी प्रकार की परमिशन। शिक्षा निदेशालय ने जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO), खंड शिक्षा अधिकारियों (BEO) और क्लस्टर रिसोर्स कोऑर्डिनेटर्स (CRC) को इन स्कूलों पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जानकारी अनुसार, शिक्षा विभाग द्वारा फरवरी 2024 में किए गए एक सर्वेक्षण में यह पाया गया कि कई स्कूल बिना मान्यता के संचालित हो रहे हैं। इनमें से कुछ स्कूलों के पास केवल प्राथमिक कक्षाओं की मान्यता थी, लेकिन वे उच्च कक्षाओं में भी पढ़ाई करा रहे थे। यह न केवल हरियाणा स्कूल शिक्षा नियम, 2003 का उल्लंघन है, बल्कि विद्यार्थियों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ है। इस मामले में शिक्षा विभाग पहले भी कई बार स्कूलों को नोटिस जारी कर चुका था, लेकिन कोई ठोस परिणाम नहीं निकला। इसके बाद एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई, जिसमें राज्य सरकार और शिक्षा विभाग को गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को बंद करने और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश देने की मांग की गई। सोनीपत के स्कूलों की लिस्ट तैयार सोनीपत जिले में बिना मान्यता के चल रहे स्कूलों की संख्या चिंताजनक स्तर पर पहुंच गई है। शिक्षा विभाग के आंकड़ों के अनुसार जिले में कुल 89 स्कूल ऐसे हैं जो या तो बिना मान्यता के चल रहे हैं या फिर मान्यता से अधिक कक्षाएं लगा रहे हैं। साथ ही बच्चों को दाखिले दे कर रहे हैं। बिना मान्यता वाले स्कूल: मान्यता से अधिक कक्षाएं
सोनीपत के अलग-अलग खंड में लगभग 74 स्कूल अपनी मान्यता से अधिक कक्षाएं चला रहे हैं। कई स्कूलों में कक्षा 5 तक की मान्यता है, लेकिन वे कक्षा 8 या 10 तक पढ़ा रहे हैं। ब्लॉक अनुसार स्थिति राई-33, सोनीपत- 29, गोहाना- 13, गन्नौर – 06, खरखौदा- 05, मुंडलाना- 02, कथूरा- 1 समेत कुल 89 स्कूल बिना मान्यता के चल रहे हैं। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को निर्देश दिया कि हरियाणा स्कूल शिक्षा नियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार अनधिकृत विद्यालयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। न्यायालय ने 6 फरवरी 2024 को दिए गए अपने आदेश में सरकार को हलफनामा दाखिल करने का अंतिम अवसर दिया था। अदालत ने स्पष्ट कहा कि यदि 26 फरवरी 2024 तक कार्रवाई का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया, तो सरकार को ₹20,000 का जुर्माना भरना होगा। बावजूद उसके फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक बार फिर स्कूलों पर कार्रवाई करने की बात सामने आ रही है और शिक्षा निदेशालय द्वारा सख्त आदेश जारी करते हुए कहा है कि ऐसे स्कूलों को चिह्नित कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और वहां पर कोई भी एडमिशन न हो पाए। सरकार और शिक्षा विभाग की कार्रवाई न्यायालय के आदेश के बाद शिक्षा निदेशालय ने सभी जिलों के मौलिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर कार्रवाई का आदेश दिया। 1. बिना मान्यताओं के स्कूलों की सूची तैयार कर उन्हें सार्वजनिक किया जाए। 2. स्थानीय समाचार पत्रों (हिंदी और अंग्रेजी) में गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों की सूची प्रकाशित कर अभिभावकों को जागरूक किया जाए। 3. विद्यालयों के बाहर नोटिस चस्पा किया जाए कि वे बिना मान्यता के चल रहे हैं। 4. संबंधित अधिकारियों को 3 दिन के भीतर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। 5. यदि कोई स्कूल बिना मान्यता के चलता पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। विद्यार्थियों और अभिभावकों से अपील शिक्षा निदेशालय ने अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने बच्चों को गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों में प्रवेश न दिलाएं। ऐसे स्कूलों से प्राप्त प्रमाणपत्र और शिक्षा वैध नहीं मानी जाएगी, जिससे विद्यार्थियों को आगे चलकर कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। जिला शिक्षा अधिकारी बोले जिला शिक्षा अधिकारी नवीन गुलिया ने बताया है कि शिक्षा निदेशालय की तरफ से निर्देश जारी हुए हैं और ऐसे में सोनीपत जिले के ऐसे सभी गैर मान्यता प्राप्त स्कूल की पहचान की जा रही है। हालांकि अभी तक 89 स्कूल बिना मान्यता के चल रहें है। सभी खिलाफ पर कार्रवाई करने के निर्देश जारी हुए हैं।
हरियाणा सरकार की इस सख्त कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण और विधिसम्मत शिक्षा सुनिश्चित करना है।   हरियाणा | दैनिक भास्कर