सोनीपत में भतीजे ने चाचा पर तानी पिस्तौल:घर से बाहर गली में जा रहे थे, जमीनी विवाद को लेकर वारदात

सोनीपत में भतीजे ने चाचा पर तानी पिस्तौल:घर से बाहर गली में जा रहे थे, जमीनी विवाद को लेकर वारदात

सोनीपत जिले के गांव महलाना में जमीनी विवाद को लेकर एक व्यक्ति पर उसके भतीजे ने पिस्तौल तानकर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा है। सदर थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हथियार एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गाली गलौज कर दी मारने की धमकी जानकारी के अनुसार गांव महलाना के भारत भूषण पुत्र चंदन सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि सुबह करीब 11:15 बजे वह अपने घर से बाहर गली में जा रहे थे। इसी दौरान उनके भतीजे उत्तम पुत्र अभिमन्यु ने उनका रास्ता रोक लिया। आरोप है कि उत्तम ने न केवल उनके साथ मारपीट की और गाली-गलौच की, बल्कि छाती पर पिस्तौल तानकर जान से मारने की धमकी भी दी। आर्म्स एक्ट के तहत केस शिकायतकर्ता का कहना है कि उनका भतीजे के साथ जमीन को लेकर पुराना विवाद चल रहा है। इसी रंजिश के चलते उत्तम ने उनके साथ यह वारदात की है। पीड़ित ने 20 मार्च को थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। थाना सदर सोनीपत पुलिस ने मामले में धारा 115(2), 126(2), 351(3) बीएनएस के साथ-साथ आर्म्स एक्ट की धारा 25-54-59 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुख्य सिपाही युद्धवीर और सिपाही सोमपाल की टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी है। एएसआई नरेंद्र की मौजूदगी में दर्ज मामले की एफआईआर की प्रतियां ई-मेल के जरिए वरिष्ठ अधिकारियों को भेजी गई हैं। सोनीपत जिले के गांव महलाना में जमीनी विवाद को लेकर एक व्यक्ति पर उसके भतीजे ने पिस्तौल तानकर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा है। सदर थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हथियार एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गाली गलौज कर दी मारने की धमकी जानकारी के अनुसार गांव महलाना के भारत भूषण पुत्र चंदन सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि सुबह करीब 11:15 बजे वह अपने घर से बाहर गली में जा रहे थे। इसी दौरान उनके भतीजे उत्तम पुत्र अभिमन्यु ने उनका रास्ता रोक लिया। आरोप है कि उत्तम ने न केवल उनके साथ मारपीट की और गाली-गलौच की, बल्कि छाती पर पिस्तौल तानकर जान से मारने की धमकी भी दी। आर्म्स एक्ट के तहत केस शिकायतकर्ता का कहना है कि उनका भतीजे के साथ जमीन को लेकर पुराना विवाद चल रहा है। इसी रंजिश के चलते उत्तम ने उनके साथ यह वारदात की है। पीड़ित ने 20 मार्च को थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। थाना सदर सोनीपत पुलिस ने मामले में धारा 115(2), 126(2), 351(3) बीएनएस के साथ-साथ आर्म्स एक्ट की धारा 25-54-59 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुख्य सिपाही युद्धवीर और सिपाही सोमपाल की टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी है। एएसआई नरेंद्र की मौजूदगी में दर्ज मामले की एफआईआर की प्रतियां ई-मेल के जरिए वरिष्ठ अधिकारियों को भेजी गई हैं।   हरियाणा | दैनिक भास्कर