हरियाणा के सोनीपत में दिवाली की रात नेशनल हाइवे 44 पर एक व्यक्ति की रोड एक्सीडेंट में दर्दनाक मौत हो गई। व्यक्ति को अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी। इसके बाद वहां से गुजर रहे अनेक वाहन उसे कुचलते हुए निकल गए। जब तक आसपास के लोग उसे संभाल पाते उसका शव क्षत विक्षत हो चुका था। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने शव के टुकड़े एकत्रित कर पोस्टमॉर्टम के लिए अस्पताल भेजे। पुलिस हादसे को लेकर छानबीन में लगी है। लड़सौली गांव के रहने वाले प्रमानंद ने बताया कि 31 अक्टूबर की रात को दिवाली का त्योहार था। वह घर पर था। उसे नींद नहीं आई तो वह रात को करीब एक बजे नेशनल हाइवे पर टोल प्लाजा की तरफ की तरफ घूमने के लिए गया था। दिल्ली-पानीपत रोड पर कनक गार्डन के सामने पहुंचा तो वहां कई वाहन खड़े थे। पास ही एक एम्बुलेंस भी खड़ी थी। वह मौके पर गया तो उसने देखा कि वहां एक व्यक्ति की क्षत विक्षत हालत में लाश पड़ी हुई थी। पूरा शरीर बिखरी हालत में था। हालात देख कर ऐसा लग रहा था कि किसी अज्ञात वाहन ने व्यक्ति को टक्कर मार कर एक्सीडेंट किया है। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद रोड पर पड़ी व्यक्ति की लाश के ऊपर से वाहन निकलते रहे। काफी वाहनों ने उसे बुरी तरह से कुचला है। इस कारण उसका पूरा शरीर ही क्षत विक्षत हो गया। शरीर मांस के लोथड़े में बदल गया और शव के टुकड़े दूर दूर तक बिखर गए। व्यक्ति का चेहरा भी पहचान के लायक नहीं बचा था। इस कारण शव की पहचान नहीं हो पाई। थाना बड़ी के ASI सुशील के अनुसार पुलिस कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि जीटी रोड पर कनक गार्डन के सामने एक्सीडेंट में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। वह मौके पर पहुंचा तो लाश के पास काफी व्यक्ति खड़े हुए मिले। लाश बुरी तरह से कुचली हालत में थी। शव की शिनाख्त के प्रयास किए, लेकिन कोई व्यक्ति उसे पहचान नहीं सका। पुलिस ने धारा 281/106 BNS के तहत केस दर्ज कर लिया है। छानबीन जारी है। हरियाणा के सोनीपत में दिवाली की रात नेशनल हाइवे 44 पर एक व्यक्ति की रोड एक्सीडेंट में दर्दनाक मौत हो गई। व्यक्ति को अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी। इसके बाद वहां से गुजर रहे अनेक वाहन उसे कुचलते हुए निकल गए। जब तक आसपास के लोग उसे संभाल पाते उसका शव क्षत विक्षत हो चुका था। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने शव के टुकड़े एकत्रित कर पोस्टमॉर्टम के लिए अस्पताल भेजे। पुलिस हादसे को लेकर छानबीन में लगी है। लड़सौली गांव के रहने वाले प्रमानंद ने बताया कि 31 अक्टूबर की रात को दिवाली का त्योहार था। वह घर पर था। उसे नींद नहीं आई तो वह रात को करीब एक बजे नेशनल हाइवे पर टोल प्लाजा की तरफ की तरफ घूमने के लिए गया था। दिल्ली-पानीपत रोड पर कनक गार्डन के सामने पहुंचा तो वहां कई वाहन खड़े थे। पास ही एक एम्बुलेंस भी खड़ी थी। वह मौके पर गया तो उसने देखा कि वहां एक व्यक्ति की क्षत विक्षत हालत में लाश पड़ी हुई थी। पूरा शरीर बिखरी हालत में था। हालात देख कर ऐसा लग रहा था कि किसी अज्ञात वाहन ने व्यक्ति को टक्कर मार कर एक्सीडेंट किया है। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद रोड पर पड़ी व्यक्ति की लाश के ऊपर से वाहन निकलते रहे। काफी वाहनों ने उसे बुरी तरह से कुचला है। इस कारण उसका पूरा शरीर ही क्षत विक्षत हो गया। शरीर मांस के लोथड़े में बदल गया और शव के टुकड़े दूर दूर तक बिखर गए। व्यक्ति का चेहरा भी पहचान के लायक नहीं बचा था। इस कारण शव की पहचान नहीं हो पाई। थाना बड़ी के ASI सुशील के अनुसार पुलिस कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि जीटी रोड पर कनक गार्डन के सामने एक्सीडेंट में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। वह मौके पर पहुंचा तो लाश के पास काफी व्यक्ति खड़े हुए मिले। लाश बुरी तरह से कुचली हालत में थी। शव की शिनाख्त के प्रयास किए, लेकिन कोई व्यक्ति उसे पहचान नहीं सका। पुलिस ने धारा 281/106 BNS के तहत केस दर्ज कर लिया है। छानबीन जारी है। हरियाणा | दैनिक भास्कर
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भाकियू प्रवक्ता प्रिंयका खरकरा ने कहा कि परिवहन मंत्री ने कहा था कि हरियाणा में 41 अवैध टोल हैं, उन्हें हटाया जाना चाहिए। सरकार के संज्ञान में भी यह बात है लेकिन फिर भी जनता की जेब काटी जा रही है। हरियाणा की भाजपा सरकार नितिन गडकरी के 60 किलोमीटर के दायरे में एक ही टोल वाले बयान के आधार पर कार्रवाई करे। 20 किमी दायरे में टोल वसूली बंद करें
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रेप केस में प्रेमी को बरी किया:पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा- शादी का वादा पूरा न करने पर रेप का आरोप सही नहीं
रेप केस में प्रेमी को बरी किया:पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा- शादी का वादा पूरा न करने पर रेप का आरोप सही नहीं पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने शादी का वादा का शारीरिक संबंध बनाने के मामले में निचली अदालत के प्रेमी को 7 साल कैद की सजा के फैसले को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने फैसला देते हुए कहा कि वादा पूरा न करने का मतलब हर बार यह नहीं निकाला जा सकता कि वादा झूठा था। दुष्कर्म का मामला तभी बनता है, जब वादे के पीछे धोखे का इरादा हो। फैसले में हाईकोर्ट के जस्टिस हरप्रीत बराड़ ने कहा कि पीड़िता की गवाही के अनुसार वह प्रेमी से एक बार पहले मिली थी। उसी दिन उसने उसके साथ भागने का फैसला कर लिया। ऐसे में यह असंभव सा लगता है कि अपीलकर्ता प्रेमी ने दूसरी बार मिलने में ही शादी का झूठा वादा किया होगा। हाईकोर्ट ने कहा कि पीड़िता की गवाही से पता चलता है कि आरोपी ने उसका मर्जी के खिलाफ अपहरण नहीं किया था। वह उसकी बाइक पर पीछे बैठी। फिर वे काला अंब के पास गए। वहां कई दिन तक साथ रहे। महिला की ओर से सहमति न होने रेप को साबित करने के लिए अनिवार्य है। मर्जी से घर छोड़ प्रेमी के साथ गई महिला
इस मामले में दर्ज FIR के मुताबिक आरोपी प्रेमी ने शादी के लिए उसे कहीं ले जाने के लिए बुलाया था। जिसके बाद पीड़िता अपनी मर्जी से उसके साथ चली गई। इसके बाद प्रेमी उसे ट्यूबवेल पर ले गया। जहां उसके साथ रेप किया। इसके बाद पीड़िता की मेडिको लीगल जांच की गई। जिसके बाद FIR में रेप की धाराएं जोड़ दी गई। प्रेमी का वकील बोला- 3 दिन साथ रही, कोई विरोध नहीं किया
कोर्ट में प्रेमी के वकील ने कहा कि महिला बालिग है। वह अपनी मर्जी से प्रेमी के साथ भागी थी। महिला 3 दिन तक उसके साथ रही। बाइक पर लंबी दूरी तक भी गई। इस दौरान महिला ने किसी तरह का कोई विरोध नहीं किया। इन सब परिस्थितियों से साबित होता है कि महिला की सहमति थी। इसलिए इस मामले में अपीलकर्ता प्रेमी ने कोई अपराध नहीं किया। दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि पीड़िता 18 साल से ऊपर की है। इसमें ऐसा कोई सबूत नहीं कि आरोपी के साथ रहने के दौरान उसने कोई विरोध किया हो। यमुनानगर कोर्ट ने सुनाई थी सजा
इस मामले में यमुनानगर की एडिशनल सेशन कोर्ट ने प्रेमी को सजा दी थी। जिसमें IPC की धारा 376 के तहत 7 साल कैद, 363 के तहत 2 साल और 366 के तहत 5 साल की कठोर कैद की सजा दी गई थी। सभी सजा एक साथ चलनी थी, इसलिए उसे अधिकतम 7 साल की कैद हुई। जिसे हाईकोर्ट ने खारिज करते हुए प्रेमी को बरी कर दिया।