सोलन में धोखाधड़ी के मामले में 2 गिरफ्तार:4 आरोपी जमानत पर बाहर, लीज पर लिये गए जमीन को बताए अपना

सोलन में धोखाधड़ी के मामले में 2 गिरफ्तार:4 आरोपी जमानत पर बाहर, लीज पर लिये गए जमीन को बताए अपना

सोलन जिला में धर्मपुर थाना क्षेत्र के अंतगर्त खील जासली गांव में 11 बिस्वा भूमि और सड़क पर बने आठ मंजिला भवन को धोखाधड़ी से बेचने के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को हरियाणा के पंजाब से गिरफ्तार किया है। इस मामले में चार आरोपी पहले से ही अग्रिम जमानत पर चल रहे हैं। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए आरोपियों को आज अदालत में पेश किया। सोलन के पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार खील जासनी गांव निवासी प्रिया ने इसी साल 21 जनवरी को धर्मपुर थाने में दगई तहरीर में बताया था कि यहीं के रहने वाले पतराम व राजौरी गार्डन दिल्ली निवासी इन्द्रपाल ने जाली दस्तावेज बनाकर व धोखाधड़ी से खील जासनी में स्थित कुल 11 बिस्वा भूमि व उस पर बने 8 मंजिला मकान को एक गैर कृषक फर्म को बेचकर शिकायत कर्ता व सरकार का नुकसान किया है। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज करके जांच पड़ताल शुरू की तो पता चला कि उपरोक्त जमीन को हिमाचली कृषक पतराम ने साल 2017 में ज़मीन खरीदा था। जमीन पर पतराम द्वारा 2 मंजिला मकान का निर्माण किया गया व इसे सैक्शन 118 HP Tenancy and land reforms act की अवहेलना में एक गैर कृषक इन्द्रपाल को 99 साल के लिए लीज पर 28 लाख रुपए में दिया गया। उपरोक्त जमीन पर इन्द्रपाल द्वारा 8 मंजिला इमारत का निर्माण किया गया और इस इमारत की दूसरी मंजिल में बने एक फ्लैट को 70 लाख रुपए में प्रिया को बेचने के लिये सेल एग्रीमेंट तैयार किया। इस एग्रीमेंट में इन्द्रपाल ने खुद को जमीन का असल मालिक बताया व जमीन का कब्जा स्वयं के पास होना बताया। मामले के बाद पीड़ित ने इसकी शिकायत पुलिस को दी, जिस पर कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सोलन जिला में धर्मपुर थाना क्षेत्र के अंतगर्त खील जासली गांव में 11 बिस्वा भूमि और सड़क पर बने आठ मंजिला भवन को धोखाधड़ी से बेचने के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को हरियाणा के पंजाब से गिरफ्तार किया है। इस मामले में चार आरोपी पहले से ही अग्रिम जमानत पर चल रहे हैं। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए आरोपियों को आज अदालत में पेश किया। सोलन के पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार खील जासनी गांव निवासी प्रिया ने इसी साल 21 जनवरी को धर्मपुर थाने में दगई तहरीर में बताया था कि यहीं के रहने वाले पतराम व राजौरी गार्डन दिल्ली निवासी इन्द्रपाल ने जाली दस्तावेज बनाकर व धोखाधड़ी से खील जासनी में स्थित कुल 11 बिस्वा भूमि व उस पर बने 8 मंजिला मकान को एक गैर कृषक फर्म को बेचकर शिकायत कर्ता व सरकार का नुकसान किया है। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज करके जांच पड़ताल शुरू की तो पता चला कि उपरोक्त जमीन को हिमाचली कृषक पतराम ने साल 2017 में ज़मीन खरीदा था। जमीन पर पतराम द्वारा 2 मंजिला मकान का निर्माण किया गया व इसे सैक्शन 118 HP Tenancy and land reforms act की अवहेलना में एक गैर कृषक इन्द्रपाल को 99 साल के लिए लीज पर 28 लाख रुपए में दिया गया। उपरोक्त जमीन पर इन्द्रपाल द्वारा 8 मंजिला इमारत का निर्माण किया गया और इस इमारत की दूसरी मंजिल में बने एक फ्लैट को 70 लाख रुपए में प्रिया को बेचने के लिये सेल एग्रीमेंट तैयार किया। इस एग्रीमेंट में इन्द्रपाल ने खुद को जमीन का असल मालिक बताया व जमीन का कब्जा स्वयं के पास होना बताया। मामले के बाद पीड़ित ने इसकी शिकायत पुलिस को दी, जिस पर कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।   हिमाचल | दैनिक भास्कर