हमीरपुर में छेड़छाड़ के मामले में टीचर पर FIR दर्ज, 16 साल की छात्रा ने लगाया छेड़छाड़ का आरोप

हमीरपुर में छेड़छाड़ के मामले में टीचर पर FIR दर्ज, 16 साल की छात्रा ने लगाया छेड़छाड़ का आरोप

<p style=”text-align: justify;”><strong>Himachal Pradesh News:</strong> हमीरपुर जिले में एक सरकारी स्कूल के शिक्षक पर 16 वर्षीय छात्रा द्वारा छेड़छाड़ का आरोप लगाने के बाद मामला दर्ज किया गया. पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी. पुलिस अधीक्षक भगत सिंह ठाकुर ने कहा कि वाणिज्य विषय के शिक्षक शशिकांत शर्मा के खिलाफ हमीरपुर महिला पुलिस थाने में 12वीं की दलित छात्रा की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है. मामला सामने आने के बाद लड़की के परिजनों और अन्य स्थानीय लोगों ने विद्यालय में हंगामा किया और कथित तौर पर शिक्षक की पिटाई भी की.</p>
<p style=”text-align: justify;”>पुलिस ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 75 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 12 के तहत और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 3(1) के तहत नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न के मामले के साथ ही अनुसूचित जाति के सदस्य को जानबूझकर अपमानित करने या डराने का मामला भी दर्ज किया गया है. उपनिदेशक, उच्च शिक्षा, हमीरपुर अनिल कौशल ने बताया कि मामले की विभागीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं.</p>
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<p class=””>स्कूल प्रबंधन व पुलिस को दी शिकायत में छात्रा ने कहा बीते 16 अगस्त को शिक्षक ने उसके साथ अभद्र व्यवहार और छेड़छाड़ की. जब क्षेत्र के लोगों को इस बात की भनक लगी तो वह छात्र के परिजनों के साथ स्कूल पहुंचे और यहां शिक्षक की पिटाई कर दी.</p>
<p class=””>पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला. मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 354 के तहत केस दर्ज कर लिया गया है. इसकी जानकारी एसपी हमीरपुर भगत सिंह ठाकुर ने दी. एसपी ने कहा&nbsp;<strong>”</strong> पीड़ित लड़की की शिकायत पर महिला थाना हमीरपुर में केस दर्ज किया गया है. लड़की ने शिक्षक पर छेड़छाड़ का आरोप लगया है. मामले में सभी पहलुओं की जांच की जा रही है”.</p>
<p class=””>उच्च शिक्षा उपनिदेशक हमीरपुर अनिल कौशल ने बताया <strong>”शिकायत मिलने के के बाद शिक्षा विभाग ने जांच शुरू कर दी है. नियमों के तहत आरोपी शिक्षक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी.”</strong></p>
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<p style=”text-align: justify;”>पुलिस ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 75 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 12 के तहत और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 3(1) के तहत नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न के मामले के साथ ही अनुसूचित जाति के सदस्य को जानबूझकर अपमानित करने या डराने का मामला भी दर्ज किया गया है. उपनिदेशक, उच्च शिक्षा, हमीरपुर अनिल कौशल ने बताया कि मामले की विभागीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं.</p>
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<p class=””>स्कूल प्रबंधन व पुलिस को दी शिकायत में छात्रा ने कहा बीते 16 अगस्त को शिक्षक ने उसके साथ अभद्र व्यवहार और छेड़छाड़ की. जब क्षेत्र के लोगों को इस बात की भनक लगी तो वह छात्र के परिजनों के साथ स्कूल पहुंचे और यहां शिक्षक की पिटाई कर दी.</p>
<p class=””>पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला. मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 354 के तहत केस दर्ज कर लिया गया है. इसकी जानकारी एसपी हमीरपुर भगत सिंह ठाकुर ने दी. एसपी ने कहा&nbsp;<strong>”</strong> पीड़ित लड़की की शिकायत पर महिला थाना हमीरपुर में केस दर्ज किया गया है. लड़की ने शिक्षक पर छेड़छाड़ का आरोप लगया है. मामले में सभी पहलुओं की जांच की जा रही है”.</p>
<p class=””>उच्च शिक्षा उपनिदेशक हमीरपुर अनिल कौशल ने बताया <strong>”शिकायत मिलने के के बाद शिक्षा विभाग ने जांच शुरू कर दी है. नियमों के तहत आरोपी शिक्षक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी.”</strong></p>
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