हरदोई जिले में अजीबोगरीब मामला सामने आया है। डेढ़ साल से एक युवक ने बकाया दस रुपये नहीं दिए तो दुकानदार ने पुलिस बुला ली। पुलिस के पहुंचने से पहले ही युवक ने रुपए दे दिए। डेढ़ साल से पान मसाला के 10 रुपये अदा न किए जाने से नाराज होकर एक शख्स ने यूपी 112 पर कॉल कर दिया। यूपी 112 की पीआरवी मौके पर पहुंची तो समस्या सुनकर निस्तारण कराया। शिकायत दर्ज कराने वाले ने बताया कि यूपी 112 पर शिकायत दर्ज कराते ही बकायेदार ने रुपये अदा कर दिए। मामला सांडी थाना क्षेत्र के बरंडारी गांव का है। यहां के रहने वाले जीतेंद्र एक हाथ से निशक्त हैं। जीतेंद्र पान की दुकान चलाते हैं। गांव के ही संजय ने डेढ़ साल पहले 10 रुपये की पान मसाला की पुड़िया ली थी। इसके रुपये अभी तक नहीं दिए थे। शनिवार को जीतेंद्र ने संजय से रुपये मांगे तो विवाद हो गया। जीतेंद्र ने यूपी 112 पर कॉल कर दी। मौके पर पहुंची पीआरवी की टीम ने पूछताछ की तो 10 रुपये का विवाद सामने आया। हालांकि, जितेंद्र ने बताया कि यूपी 112 पर फोन करते ही संजय ने 10 रुपये दे दिए थे। हरदोई जिले में अजीबोगरीब मामला सामने आया है। डेढ़ साल से एक युवक ने बकाया दस रुपये नहीं दिए तो दुकानदार ने पुलिस बुला ली। पुलिस के पहुंचने से पहले ही युवक ने रुपए दे दिए। डेढ़ साल से पान मसाला के 10 रुपये अदा न किए जाने से नाराज होकर एक शख्स ने यूपी 112 पर कॉल कर दिया। यूपी 112 की पीआरवी मौके पर पहुंची तो समस्या सुनकर निस्तारण कराया। शिकायत दर्ज कराने वाले ने बताया कि यूपी 112 पर शिकायत दर्ज कराते ही बकायेदार ने रुपये अदा कर दिए। मामला सांडी थाना क्षेत्र के बरंडारी गांव का है। यहां के रहने वाले जीतेंद्र एक हाथ से निशक्त हैं। जीतेंद्र पान की दुकान चलाते हैं। गांव के ही संजय ने डेढ़ साल पहले 10 रुपये की पान मसाला की पुड़िया ली थी। इसके रुपये अभी तक नहीं दिए थे। शनिवार को जीतेंद्र ने संजय से रुपये मांगे तो विवाद हो गया। जीतेंद्र ने यूपी 112 पर कॉल कर दी। मौके पर पहुंची पीआरवी की टीम ने पूछताछ की तो 10 रुपये का विवाद सामने आया। हालांकि, जितेंद्र ने बताया कि यूपी 112 पर फोन करते ही संजय ने 10 रुपये दे दिए थे। उत्तरप्रदेश | दैनिक भास्कर
Related Posts
Himachal: संजौली मस्जिद मामले में फिर नया मोड़, कोर्ट के फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष उठाएगा ये कदम
Himachal: संजौली मस्जिद मामले में फिर नया मोड़, कोर्ट के फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष उठाएगा ये कदम <p style=”text-align: justify;”><strong>Shimla Mosque News:</strong> शिमला के संजौली मस्जिद मामले में नगर निगम आयुक्त के कोर्ट के फैसले को मुस्लिम पक्ष ने चुनौती देने का फैसला लिया है. मुस्लिम पक्ष के पदाधिकारी ने बुधवार को शिमला के बालूगंज में बनी मस्जिद में बैठक की. </p>
<p style=”text-align: justify;”>बैठक के बाद यह फैसला लिया कि इस लड़ाई को वे न्यायलय में लड़ेंगे. इस बैठक के बाद संगठन के प्रवक्ता नजाकत अली हाशमी ने कहा कि बैठक में इस फैसले को चुनौती देने का निर्णय लिया गया है. अभी उनके पास इस आदेशों की सेटिस्फाइड कॉपी नहीं आई है. इस प्रति के आते ही नगर निगम आयुक्त की अदालत के इस फैसले को चुनौती दी जानी है. यहां न्याय नहीं मिलता है, तो न्याय के अंतिम पायदान तक मस्जिद बचाने की जंग को लड़ा जाएगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>बुधवार की शिमला में हुई बैठक </strong><br />बुधवार को शिमला के संगठन के पदाधिकारियों ने मस्जिद कमेटी पर निशाना साधते हुए कहा कि मस्जिद कमेटी अवैध मंजिल को सील करने और गिराने को लेकर पत्र आयुक्त को सौंपने के लिए अधिकृत नहीं है. संजौली मस्जिद कमेटी ने वक्फ बोर्ड और अन्य मुस्लिम समुदाय के लोगों को विश्वास में लिए बगैर ही ऐसा फैसला ले लिया. ऐसे में नगर निगम शिमला आयुक्त कोर्ट ने जो फैसला दिया है, वह मुस्लिम समुदाय की आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाला है. इसका मुस्लिम समुदाय विरोध करता है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाने को तैयार </strong><br />संगठन के प्रवक्ता नजाकत अली हाशमी ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि आयुत कोर्ट का फैसला सही नहीं है. यह फैसला तथ्यों पर नहीं दिया गया है. इस फैसले से मुस्लिम समुदाय के लोगों की आस्था को ठेस पहुंचेगी. इसके खिलाफ मुस्लिम समुदाय कोर्ट जाएगा. उन्होंने कहा कि न्याय के लिए मुस्लिम समुदाय के लोग आखिरी तक सुप्रीम कोर्ट तक जाने को तैयार है. जैसे ही आयुत कोर्ट के आदेश की कॉपी मिल जाएगी, उसके बाद संगठन इस फैसले के खिलाफ आगामी क़ानूनी कार्रवाई करेगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>5 अक्टूबर को निगम आयुक्त की अदालत ने दिया फैसला</strong><br />बता दें कि 5 अक्टूबर को नगर निगम शिमला आयुक्त ने संजौली मस्जिद के उस हिस्से को हटाने की अनुमति दे दी है, जिसे खुद ही वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी ने आगे आकर हटाने की पेशकश की थी. इसके लिए दो महीने का वक्त दिया गया है. </p>
<p style=”text-align: justify;”>नगर निगम के आयुक्त भूपेंद्र अत्री ने कहा कि मस्जिद के तीन फ्लोर को हटाने का काम वक्फ बोर्ड की देखरेख में होगा. आयुक्त ने कहा कि मस्जिद की दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल को हटाए जाने की अनुमति दी जाती है. मस्जिद के शेष हिस्से की सुनवाई 21 दिसंबर, 2024 को होगी.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ये भी पढ़ें</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”><strong><a title=”शिमला के संजौली में लगाए गए ‘सनातन सब्जी वाला’ के बोर्ड, देवभूमि संघर्ष समिति ने की खरीदारी की अपील” href=”https://www.abplive.com/states/himachal-pradesh/himachal-pradesh-news-name-plate-row-sanatan-sabji-wala-boards-installed-in-sanjauli-in-shimla-ann-2800597″ target=”_blank” rel=”noopener”>शिमला के संजौली में लगाए गए ‘सनातन सब्जी वाला’ के बोर्ड, देवभूमि संघर्ष समिति ने की खरीदारी की अपील</a></strong></p>
कपूरथला में सब इंस्पेक्टर की मौत:जालंधर रोड पर डिवाइडर से टकराई कार, वकील से मिलकर लौट रहे थे
कपूरथला में सब इंस्पेक्टर की मौत:जालंधर रोड पर डिवाइडर से टकराई कार, वकील से मिलकर लौट रहे थे पंजाब में कपूरथला के जालंधर रोड पर अर्बन एस्टेट के नजदीक देर रात एक कार डिवाइडर से टकरा गई। जिसमें सवार पुलिस सब इंस्पेक्टर की जख्मी होने के बाद मौत हो गई। सिटी थाना -2 अर्बन एस्टेट के एसएचओ मनजीत सिंह ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि मृतक की पहचान सब इंस्पेक्टर जसपाल सिंह वासी जालंधर के रूप में हुई है। वह फगवाड़ा डिवीजन के थाना सतनामपुरा में तैनात थे। एसएचओ मनजीत सिंह से मिली जानकारी के अनुसार देर रात लगभग 9:30 बजे एक कार अर्बन एस्टेट के नजदीक डिवाइडर से टकरा गई। जिससे कार चालक SI जसपाल सिंह गंभीर घायल हो गया। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पीसीआर टीम ने घायल को सिविल अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में उपचार के लिए भर्ती करवाया। जहां ड्यूटी डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए रेफर कर दिया। लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई है। एसएचओ मनजीत सिंह ने यह भी बताया कि मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए मॉर्च्युरी में रखवा दिया है। परिजनों के बयान के आधार पर धारा 174 के तहत कार्रवाई की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ थाना सतनामपुरा के SHO गौरव धीर ने बताया कि सब-इंस्पेक्टर जसपाल सिंह किसी ऑफिशियल काम से कपूरथला में किसी वकील से मिलने गए थे। जिस दौरान उनके साथ हादसा हो गया।
जज बोले- डायन भी 7 घर छोड़ देती है:इसे मरते दम तक लटकाओ; हरदोई में बच्ची से दरिंदगी करने वाले ताऊ को फांसी की सजा
जज बोले- डायन भी 7 घर छोड़ देती है:इसे मरते दम तक लटकाओ; हरदोई में बच्ची से दरिंदगी करने वाले ताऊ को फांसी की सजा हरदोई की पॉक्सो कोर्ट ने सोमवार को 3 साल की बच्ची के रेप मामले में उसके ताऊ को दोषी करार दिया। जज ने उसे फांसी की सजा सुनाई। सजा सुनाते समय जज ने कहा- ये विरलतम अपराध है। इसे मरते दम तक फांसी पर लटकाया जाए। दरअसल, दरिंदगी के बाद बच्ची का प्राइवेट पार्ट बुरी तरह बुरी तरह चोटिल हो गया था। इसके चलते उसका लंबे समय तक इलाज चला। अब वो नली के सहारे ही शौच कर पा रही है। वारदात थाना सांडी क्षेत्र में 4 साल पहले हुई थी। 2020 में बच्ची से की थी दरिंदगी
एक गांव में रहने वाले ताऊ ने 28 जुलाई, 2020 को शाम 7 बजे 3 साल की पीड़िता और उसकी मां घर पर थी। तभी उसका 30 साल का रिश्ते में ताऊ लगने वाला ईश्वरपाल पुत्र श्रीकिशन रैदास उसके घर आया। उक्त बच्ची को टॉफी खिलाने का बहाना करके गोदी में अपने घर उठा ले गया। जहां उसने बच्ची से रेप किया। खून से लथपथ बच्ची बेहोश हो गई। काफी खोजबीन के बाद वह खून से लथपथ हालत में मिली। परिवार वालों ने लखनऊ के राम मनोहर लोहिया मेडिकल कॉलेज में उसे भर्ती कराया। होश आने पर उसने ताऊ की दरिंदगी के बारे में बताया। इसके बाद केस दर्ज हुआ। बच्ची का प्राइवेट पार्ट बुरी तरह जख्मी
घटना के बाद से आज तक बच्ची की स्थिति नाजुक बनी हुई है। दरिंदगी के बाद से उसका प्राइवेट पार्ट और मलद्वार एक हो गया है। मल के लिए अलग से एक ट्यूब डाली गई है। बच्ची बच तो गई लेकिन आज भी दरिंदगी का दर्द कायम है। मामले की सुनवाई 3 साल 9 महीने और 10 दिन तक चली। 8 गवाहों के बयानों के बाद ये फैसला आया है। जज बोले- ऐसे नरपिशाच समाज के लिए घातक
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-14 मोहम्मद नसीम ने मौत की सजा सुनाते वक्त कहा- यह मामला विरल से विरलतम है। जब बच्ची अपने घर में महफूज नहीं है, तो फिर वह कहां महफूज होगी। ऐसे नरपिशाच समाज के लिए घातक हैं। लिहाजा इसको फांसी की सजा दी जाती है। जज ने लिखा- ईश्वरपाल के गले में फांसी लगाकर फंदे पर तब तक लटकाया जाए, जब तक उसकी मौत न हो जाए। साथ ही 1 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया। अभियोजन पक्ष से सरकारी अधिवक्ता मनीष श्रीवास्तव ने बताया- 4 साल चली कानूनी लड़ाई में 8 गवाहों के बयान और ठोस साक्ष्यों को अदालत में पेश किया। इनमें मासूम बालिका की गवाही सबसे महत्वपूर्ण रही। उसने गंभीर हालत में अदालत में पहुंचकर ईश्वरपाल के खिलाफ गवाही दी थी। वहीं, ईश्वरपाल के वकील रामेंद्र सिंह तोमर ने भी आरोपी के पक्ष में तमाम दलीलें दीं। लेकिन अभियोजन पक्ष की ठोस पैरवी और साक्ष्यों के आधार पर सोमवार को अदालत ने आरोपी को मौत की सजा सुनाई। ये खबर भी पढ़ें मंडे मेगा स्टोरी- इजराइल बड़े-बड़ों को घुसकर कैसे मारता है:टूथपेस्ट, टेलीफोन या गुलदस्ता; मोसाद के टॉप खतरनाक ऑपरेशन और अनोखे तरीके ईरान की राजधानी तेहरान में स्थित हाई सिक्योरिटी ‘नेशात’ गेस्टहाउस। ईरान के राष्ट्रपति की शपथ ग्रहण में पहुंचे हमास चीफ इस्माइल हानियेह को यहीं ठहराया गया था। 31 जुलाई 2024 को हानिये के कमरे में एक जोरदार धमाका हुआ। इसमें हानियेह और उनका बॉडीगार्ड मारा गया। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के मुताबिक इजराइल ने शॉर्ट रेंज गाइडेड मिसाइल से सटीक निशाना लगाया और हानियेह की हत्या की। इसमें अमेरिका ने उसकी मदद की है। दूसरी तरफ ब्रिटिश मीडिया हाउस ‘द टेलीग्राफ’ ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि इजराइली खुफिया एजेंसी मोसाद ने नेशात गेस्टहाउस के तीन कमरों में बम रखवाए थे। पूरी खबर पढ़ें