हरियाणा के अस्थायी कर्मचारियों पर फैसला कल:कैबिनेट बैठक में होगी चर्चा, अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण को भी मंजूरी देंगे सीएम सैनी

हरियाणा के अस्थायी कर्मचारियों पर फैसला कल:कैबिनेट बैठक में होगी चर्चा, अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण को भी मंजूरी देंगे सीएम सैनी

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में कल यानि 5 अगस्त को होने वाली कैबिनेट बैठक में ग्रुप सी और ग्रुप डी के अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने पर चर्चा होगी। मंत्रियों से चर्चा के बाद नियमितीकरण नीति पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। कैबिनेट तय करेगी कि 5 साल, 8 साल, 10 साल से अधिक सेवा वाले अस्थायी कर्मचारियों को नियमित किया जाए। फैसले के अनुसार ही अंतिम नीति तैयार की जाएगी। वैसे अधिकारियों ने तीन तरह की नीतियों का मसौदा तैयार कर लिया है। एक मसौदा अतिथि शिक्षकों की तर्ज पर सेवा सुरक्षा अधिनियम देने का है, जबकि दूसरा सेवा सुरक्षा अधिनियम की तर्ज पर अध्यादेश का मसौदा है। दोनों लगभग समान हैं, सिर्फ अंतर मानदेव और अस्थायी सेवा अवधि का है, परिभाषा में भी थोड़ा अंतर है। नियमितीकरण नीति का तीसरा मसौदा तैयार है। यहां पढ़ें तीनों ड्राफ्ट में क्या है… सेवा सुरक्षा प्रदान करने के लिए 3 अलग-अलग ड्राफ्ट में अस्थायी कर्मचारियों को अलग-अलग लाभ देने का प्रस्ताव है। अतिथि शिक्षकों की तर्ज पर सेवा सुरक्षा अधिनियम में बहुत कम मानदेय देने का प्रस्ताव है, जबकि अध्यादेश के ड्राफ्ट में समकक्ष नियमित कर्मचारी के न्यूनतम वेतनमान के बराबर एकमुश्त मानदेय देने का भी प्रस्ताव है। इसलिए इस पर कैबिनेट में चर्चा होगी सरकार ने एजेंडा को औपचारिक रूप से कैबिनेट बैठक में नहीं ले जाने का निर्णय लिया है। बैठक में तीनों ड्राफ्ट के बिंदुओं पर अनौपचारिक रूप से चर्चा की जाएगी और चर्चा में लिए गए निर्णय के अनुसार नीति बनाई जाए। कैबिनेट तय करेगी कि सेवा सुरक्षा अधिनियम बनाया जाए या अध्यादेश जारी कर बाद में विधानसभा में विधेयक लाकर पारित किया जाए या कैबिनेट से मंजूरी लेकर नियमितीकरण नीति जारी की जाए। अग्निवीरों के आरक्षण पर लगेगी मुहर अग्निवीरों को नौकरियों में आरक्षण देने को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलेगी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अग्निवीरों को हरियाणा सरकार की नौकरियों में आरक्षण देने की घोषणा की थी। अब कैबिनेट मीटिंग में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के बाद हरियाणा ऐसा तीसरा राज्य होगा, जो अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में आरक्षण देगा। पुलिस भर्ती में 10% आरक्षण का प्रस्ताव ग्रुप सी नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण, प्राइवेट इंडस्ट्री में नौकरी देने पर सरकार 60000 रुपए वार्षिक फैक्ट्री मालिक को देने, ग्रुप बी में एक फीसदी आरक्षण देने , एसपीओ भर्ती करने का फैसला किया हुआ है। पुलिस सिपाही, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन, एसपीओ में 10 फीसदी, ग्रुप सी के सिविल पदों पर पांच फीसदी, ग्रुप बी में एक फीसदी आरक्षण दिया जाएगा। तीन साल की उम्र में छूट मिलेगी, जबकि अग्निवीर के पहले बैच के जवानों को उम्र में पांच साल की छूट दी जाएगी। मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में कल यानि 5 अगस्त को होने वाली कैबिनेट बैठक में ग्रुप सी और ग्रुप डी के अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने पर चर्चा होगी। मंत्रियों से चर्चा के बाद नियमितीकरण नीति पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। कैबिनेट तय करेगी कि 5 साल, 8 साल, 10 साल से अधिक सेवा वाले अस्थायी कर्मचारियों को नियमित किया जाए। फैसले के अनुसार ही अंतिम नीति तैयार की जाएगी। वैसे अधिकारियों ने तीन तरह की नीतियों का मसौदा तैयार कर लिया है। एक मसौदा अतिथि शिक्षकों की तर्ज पर सेवा सुरक्षा अधिनियम देने का है, जबकि दूसरा सेवा सुरक्षा अधिनियम की तर्ज पर अध्यादेश का मसौदा है। दोनों लगभग समान हैं, सिर्फ अंतर मानदेव और अस्थायी सेवा अवधि का है, परिभाषा में भी थोड़ा अंतर है। नियमितीकरण नीति का तीसरा मसौदा तैयार है। यहां पढ़ें तीनों ड्राफ्ट में क्या है… सेवा सुरक्षा प्रदान करने के लिए 3 अलग-अलग ड्राफ्ट में अस्थायी कर्मचारियों को अलग-अलग लाभ देने का प्रस्ताव है। अतिथि शिक्षकों की तर्ज पर सेवा सुरक्षा अधिनियम में बहुत कम मानदेय देने का प्रस्ताव है, जबकि अध्यादेश के ड्राफ्ट में समकक्ष नियमित कर्मचारी के न्यूनतम वेतनमान के बराबर एकमुश्त मानदेय देने का भी प्रस्ताव है। इसलिए इस पर कैबिनेट में चर्चा होगी सरकार ने एजेंडा को औपचारिक रूप से कैबिनेट बैठक में नहीं ले जाने का निर्णय लिया है। बैठक में तीनों ड्राफ्ट के बिंदुओं पर अनौपचारिक रूप से चर्चा की जाएगी और चर्चा में लिए गए निर्णय के अनुसार नीति बनाई जाए। कैबिनेट तय करेगी कि सेवा सुरक्षा अधिनियम बनाया जाए या अध्यादेश जारी कर बाद में विधानसभा में विधेयक लाकर पारित किया जाए या कैबिनेट से मंजूरी लेकर नियमितीकरण नीति जारी की जाए। अग्निवीरों के आरक्षण पर लगेगी मुहर अग्निवीरों को नौकरियों में आरक्षण देने को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलेगी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अग्निवीरों को हरियाणा सरकार की नौकरियों में आरक्षण देने की घोषणा की थी। अब कैबिनेट मीटिंग में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के बाद हरियाणा ऐसा तीसरा राज्य होगा, जो अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में आरक्षण देगा। पुलिस भर्ती में 10% आरक्षण का प्रस्ताव ग्रुप सी नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण, प्राइवेट इंडस्ट्री में नौकरी देने पर सरकार 60000 रुपए वार्षिक फैक्ट्री मालिक को देने, ग्रुप बी में एक फीसदी आरक्षण देने , एसपीओ भर्ती करने का फैसला किया हुआ है। पुलिस सिपाही, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन, एसपीओ में 10 फीसदी, ग्रुप सी के सिविल पदों पर पांच फीसदी, ग्रुप बी में एक फीसदी आरक्षण दिया जाएगा। तीन साल की उम्र में छूट मिलेगी, जबकि अग्निवीर के पहले बैच के जवानों को उम्र में पांच साल की छूट दी जाएगी। मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है।   हरियाणा | दैनिक भास्कर