रोहतक जोन के अंतर्गत आने वाले 4 जिलों के भू-स्वामियों को मूल अवार्ड राशि तथा वृद्धि राशि दी जाएगी। जिनकी भूमि शहरी संपदा विभाग द्वारा अधिग्रहित की गई है। जिसके लिए उन भू-स्वामियों को एक सप्ताह के अंदर-अंदर अपने जरूरी दस्तावेज जमा करवाने होंगे। जिसके बाद उन्हें राशि दे दी जाएगी। साथ ही देरी होने पर ब्याज राशि भी नहीं दी जाएगी। रोहतक डीसी धीरेंद्र खड़गटा ने बताया कि रोहतक जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों रोहतक, पानीपत, सोनीपत, झज्जर के भू-स्वामियों की शहरी संपदा विभाग द्वारा अधिग्रहित भूमि की मूल अवार्ड राशि तथा माननीय न्यायालयों द्वारा वृद्धि राशि का भुगतान स्थानीय सेक्टर-2, 3 स्थित शहरी संपदा विभाग के भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय द्वारा किया जा रहा है। एक सप्ताह के अंदर जमा करवाएं दस्तावेज उन्होंने कहा कि सभी संबंधित जमीन मालिकों को अपनी अधिग्रहित भूमि से संबंधित दस्तावेज जमा करने होंगे। इनमें बैंक खाते की प्रति, आईएफएससी कोड नंबर, पैन नंबर और आधार नंबर आदि शामिल होंगे। सभी दस्तावेज एक सप्ताह के अंदर उक्त अधिकारी के कार्यालय में जमा किए जाएं। ताकि पुरस्कार राशि का वितरण और वृद्धि राशि का भुगतान शीघ्र किया जा सके। इसके बाद वृद्धि राशि पर उक्त कार्यालय द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। रोहतक जोन के अंतर्गत आने वाले 4 जिलों के भू-स्वामियों को मूल अवार्ड राशि तथा वृद्धि राशि दी जाएगी। जिनकी भूमि शहरी संपदा विभाग द्वारा अधिग्रहित की गई है। जिसके लिए उन भू-स्वामियों को एक सप्ताह के अंदर-अंदर अपने जरूरी दस्तावेज जमा करवाने होंगे। जिसके बाद उन्हें राशि दे दी जाएगी। साथ ही देरी होने पर ब्याज राशि भी नहीं दी जाएगी। रोहतक डीसी धीरेंद्र खड़गटा ने बताया कि रोहतक जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों रोहतक, पानीपत, सोनीपत, झज्जर के भू-स्वामियों की शहरी संपदा विभाग द्वारा अधिग्रहित भूमि की मूल अवार्ड राशि तथा माननीय न्यायालयों द्वारा वृद्धि राशि का भुगतान स्थानीय सेक्टर-2, 3 स्थित शहरी संपदा विभाग के भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय द्वारा किया जा रहा है। एक सप्ताह के अंदर जमा करवाएं दस्तावेज उन्होंने कहा कि सभी संबंधित जमीन मालिकों को अपनी अधिग्रहित भूमि से संबंधित दस्तावेज जमा करने होंगे। इनमें बैंक खाते की प्रति, आईएफएससी कोड नंबर, पैन नंबर और आधार नंबर आदि शामिल होंगे। सभी दस्तावेज एक सप्ताह के अंदर उक्त अधिकारी के कार्यालय में जमा किए जाएं। ताकि पुरस्कार राशि का वितरण और वृद्धि राशि का भुगतान शीघ्र किया जा सके। इसके बाद वृद्धि राशि पर उक्त कार्यालय द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। हरियाणा | दैनिक भास्कर
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