<p style=”text-align: justify;”><strong>Renu Bhatia On Professor Ali Khan:</strong> ‘<a title=”ऑपरेशन सिंदूर” href=”https://www.abplive.com/topic/operation-sindoor” data-type=”interlinkingkeywords”>ऑपरेशन सिंदूर</a>’ और सेना के अधिकारियों पर विवादित टिप्पणी करने वाले गिरफ्तार प्रोफेसर अली खान को हरियाणा राज्य महिला आयोग ने घेरा है. आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने सोनीपत के अशोका यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर खान को समन भेजे जाने के संबंध में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और उनके बयान को महिलाओं के लिए अपमानजनक करार दिया.</p>
<p style=”text-align: justify;”>उन्होंने कहा, ”हमने अली खान को समन और नोटिस जारी किया था, हालांकि मैं उन्हें प्रोफेसर कहने में संकोच करती हूं. मैं आज इसी वजह से यहां हूं. उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किए और जो मानसिकता दिखाई, वह महिलाओं के लिए बेहद अपमानजनक है. उन्हें महिलाओं पर उंगली उठाने और अपमानजनक टिप्पणी करने का अधिकार किसने दिया? क्या सिर्फ इसलिए कि हम महिला हैं, इसका मतलब यह है कि कोई भी हमारे बारे में कुछ भी कह सकता है?” </p>
<blockquote class=”twitter-tweet”>
<p dir=”ltr” lang=”en”>VIDEO | Delhi: Haryana State Commission for Women Chairperson Renu W Bhatia addressed a press conference regarding her summon to Ali Khan, professor in Ashoka University, Sonipat. Here’s what she said:<br /><br />“We had issued a summon and notice to Ali Khan, though I hesitate to call him… <a href=”https://t.co/FxoGEwXvRS”>pic.twitter.com/FxoGEwXvRS</a></p>
— Press Trust of India (@PTI_News) <a href=”https://twitter.com/PTI_News/status/1924437345073574101?ref_src=twsrc%5Etfw”>May 19, 2025</a></blockquote>
<p>
<script src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” async=”” charset=”utf-8″></script>
</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>अली खान की टिप्पणी अस्वीकार्य- रेणु भाटिया</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने आगे कहा, ”हां, अनुच्छेद 19 आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप जो चाहें कह सकते हैं. किसी भी कामकाजी महिला को ‘रंगीन चेहरा’ या ‘चित्रित चेहरा’ जैसी टिप्पणियों का सामना नहीं करना चाहिए. यह अस्वीकार्य है. जिस महिला के बारे में उन्होंने टिप्पणी की, वह वर्दीधारी महिला है.”</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>हरियाणा महिला आयोग ने भेजा था नोटिस</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>हरियाणा महिला आयोग ने प्रोफेसर अली खान के खिलाफ नोटिस जारी किए और उनको तलब किया गया था, लेकिन अली खान आयोग के सामने पेश नहीं हुए. महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया और गांव जठेड़ी के सरपंच की शिकायतों पर दो अलग अलग केस दर्ज किया गया और उनकी गिरफ्तारी की गई.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>प्रोफेसर अली खान पर किन-किन धाराओं में केस दर्ज?</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>उधर, इस गिरफ्तारी की जानकारी देते हुए डीसीपी क्राइम नरेंद्र कादियान ने बताया कि अली खान पर गांव जठेड़ी सरपंच ने बीएनएस की धारा 196, 197, 152 और 299 के तहत दर्ज मुकदमा दर्ज करवाया था जबकि हरियाणा महिला आयोग की चेयरमैन रेणु भाटिया ने प्रोफेसर अली पर सोशल मीडिया पर विवादित टिप्पणी और नोटिस की अवेहलना का मुदकमा दर्ज करवाया था. रेणु भाटिया की शिकायत पर राई थाना पुलिस ने 353, 79, 152, 169(1) के तहत मुकदमा दर्ज किया था.</p> <p style=”text-align: justify;”><strong>Renu Bhatia On Professor Ali Khan:</strong> ‘<a title=”ऑपरेशन सिंदूर” href=”https://www.abplive.com/topic/operation-sindoor” data-type=”interlinkingkeywords”>ऑपरेशन सिंदूर</a>’ और सेना के अधिकारियों पर विवादित टिप्पणी करने वाले गिरफ्तार प्रोफेसर अली खान को हरियाणा राज्य महिला आयोग ने घेरा है. आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने सोनीपत के अशोका यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर खान को समन भेजे जाने के संबंध में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और उनके बयान को महिलाओं के लिए अपमानजनक करार दिया.</p>
<p style=”text-align: justify;”>उन्होंने कहा, ”हमने अली खान को समन और नोटिस जारी किया था, हालांकि मैं उन्हें प्रोफेसर कहने में संकोच करती हूं. मैं आज इसी वजह से यहां हूं. उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किए और जो मानसिकता दिखाई, वह महिलाओं के लिए बेहद अपमानजनक है. उन्हें महिलाओं पर उंगली उठाने और अपमानजनक टिप्पणी करने का अधिकार किसने दिया? क्या सिर्फ इसलिए कि हम महिला हैं, इसका मतलब यह है कि कोई भी हमारे बारे में कुछ भी कह सकता है?” </p>
<blockquote class=”twitter-tweet”>
<p dir=”ltr” lang=”en”>VIDEO | Delhi: Haryana State Commission for Women Chairperson Renu W Bhatia addressed a press conference regarding her summon to Ali Khan, professor in Ashoka University, Sonipat. Here’s what she said:<br /><br />“We had issued a summon and notice to Ali Khan, though I hesitate to call him… <a href=”https://t.co/FxoGEwXvRS”>pic.twitter.com/FxoGEwXvRS</a></p>
— Press Trust of India (@PTI_News) <a href=”https://twitter.com/PTI_News/status/1924437345073574101?ref_src=twsrc%5Etfw”>May 19, 2025</a></blockquote>
<p>
<script src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” async=”” charset=”utf-8″></script>
</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>अली खान की टिप्पणी अस्वीकार्य- रेणु भाटिया</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने आगे कहा, ”हां, अनुच्छेद 19 आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप जो चाहें कह सकते हैं. किसी भी कामकाजी महिला को ‘रंगीन चेहरा’ या ‘चित्रित चेहरा’ जैसी टिप्पणियों का सामना नहीं करना चाहिए. यह अस्वीकार्य है. जिस महिला के बारे में उन्होंने टिप्पणी की, वह वर्दीधारी महिला है.”</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>हरियाणा महिला आयोग ने भेजा था नोटिस</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>हरियाणा महिला आयोग ने प्रोफेसर अली खान के खिलाफ नोटिस जारी किए और उनको तलब किया गया था, लेकिन अली खान आयोग के सामने पेश नहीं हुए. महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया और गांव जठेड़ी के सरपंच की शिकायतों पर दो अलग अलग केस दर्ज किया गया और उनकी गिरफ्तारी की गई.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>प्रोफेसर अली खान पर किन-किन धाराओं में केस दर्ज?</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>उधर, इस गिरफ्तारी की जानकारी देते हुए डीसीपी क्राइम नरेंद्र कादियान ने बताया कि अली खान पर गांव जठेड़ी सरपंच ने बीएनएस की धारा 196, 197, 152 और 299 के तहत दर्ज मुकदमा दर्ज करवाया था जबकि हरियाणा महिला आयोग की चेयरमैन रेणु भाटिया ने प्रोफेसर अली पर सोशल मीडिया पर विवादित टिप्पणी और नोटिस की अवेहलना का मुदकमा दर्ज करवाया था. रेणु भाटिया की शिकायत पर राई थाना पुलिस ने 353, 79, 152, 169(1) के तहत मुकदमा दर्ज किया था.</p> हरियाणा ज्योति मल्होत्रा को देर रात घर लेकर पहुंची थी पुलिस, जांच के दायरे में यूट्यूब पर लगी डीपी
हरियाणा महिला आयोग ने अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान को घेरा, ‘महिलाओं पर…’
