हरियाणा में ग्रुप C भर्ती से पहले शॉर्टलिस्टिंग पर विवाद:HSSC उसी फॉर्मूले को लागू कर रहा, जिसे हाईकोर्ट खारिज कर चुका

हरियाणा में ग्रुप C भर्ती से पहले शॉर्टलिस्टिंग पर विवाद:HSSC उसी फॉर्मूले को लागू कर रहा, जिसे हाईकोर्ट खारिज कर चुका

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) ने ग्रुप C के 15,755 पदों पर नई भर्ती के लिए कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट करने का फॉर्मूला विवादों में घिरने लगा है। असल में आयोग ने समान शैक्षणिक योग्यता के लिए कैंडिडेट्स की शॉर्टलिस्टिंग अंकों के बजाय पदों के हिसाब से करने की योजना बनाई है। शॉर्टलिस्टिंग का ये वही तरीका है, जिसे पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट खारिज कर चुका है। ऐसे में अगर आयोग इसी फॉर्मूले पर चला तो मामला कोर्ट पहुंचने पर पूरी भर्ती पर अड़ंगा लग सकता है। हालांकि आयोग के अधिकारी अभी इस पर कुछ भी कहने को तैयार नहीं हैं। सिलसिलेवार ढंग से जानिए पूरा मामला आयोग ने पद बढ़ाकर भर्ती निकाली
HSSC ने ग्रुप C के पदों के लिए इस बार पद बढ़ाकर भर्ती निकाली है। पहले यह भर्ती 12,310 पदों पर होनी थी। इसके बाद इसमें 2 हजार पद और शामिल कर इसे 15 हजार 755 कर दिया गया। इसके लिए विज्ञापन जारी किया जा चुका है। आयोग कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (CET) के तहत इसके एग्जाम लेगा। शॉर्टलिस्टिंग का यह फॉर्मूला बनाया
आयोग ने भर्ती विज्ञापन में स्पष्ट किया कि एग्जाम एक साथ होगा। हालांकि कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करने की सिलेक्शन पदों के हिसाब से होगी। इसमें अगर किसी विभाग में 30 पद हैं तो 5 गुना कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अगर पदों की संख्या 30 से 40 के बीच है तो 150 और 40 से ज्यादा है तो 4 गुना को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। शॉर्टलिस्टिंग CET में मिले अंकों के आधार पर की जाएगी। श्रेणी और समूहों की वजह से विवाद
शॉर्टलिस्टिंग की प्रक्रिया में विवाद की वजह आयोग की श्रेणी या समूहों को लेकर है। आयोग सिविल सर्विस की तरह सीधे परीक्षा लेकर एक समान मेरिट नहीं निकाल रहा। इसकी जगह कैंडिडेट्स को आवेदन करते वक्त विभागों के लिहाज से बनाई श्रेणी और समूहों को भी चुनने के लिए कह रहा है। इस विवाद को ऐसे समझें… मान लीजिए, कैंडिडेट्स की शैक्षणिक योग्यता समान है। अगर किसी कैंडिडेट्स के अच्छे नंबर आए लेकिन कम पद की वजह से उसकी चॉइस वाले श्रेणी या समूह में वह शॉर्टलिस्ट होने से रह गया। दूसरी श्रेणी या समूह को उसने चॉइस के रूप में नहीं भरा लेकिन वहां चॉइस भरने वाले शॉर्टलिस्ट हुए कैंडिडेट से उसके नंबर ज्यादा हैं तो उसे सरकारी नौकरी के लिए मौका नहीं मिल पाएगा। हाईकोर्ट ने इसी वजह से खारिज किया था फॉर्मूला
CET एग्जाम को लेकर दायर एक याचिका में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आयोग के योग्यता के आधार पर शॉर्टलिस्टिंग के तरीके को खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि आयोग के हलफनामे में कहा गया कि 63 समूहों में विभाजित 401 श्रेणियों के विज्ञापन में एक समान शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता थी। जिसमें आवेदन के वक्त ही विकल्प दिया गया था कि वे योग्यता और अनुभव के आधार पर विभिन्न श्रेणियों या समूहों के लिए आवेदन कर सकते हैं। हाईकोर्ट का मानना था कि जब शैक्षणिक योग्यता एक समान है तो फिर श्रेणी और समूह जैसे विकल्प रखने की क्या जरूरत है?। CET में जनरल कैटेगरी के पासिंग मार्क्स 48.75, रिजर्व के लिए 39
आयोग की तरफ से नई भर्ती के लिए कराए जाने वाले CET एग्जाम में पासिंग मार्क्स के लिए भी फैसला लिया जा चुका है। इसमें जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों को न्यूनतम 48.75 और आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को न्यूनतम 39 अंक लेने जरूरी होंगे। इन पदों के लिए लिखित परीक्षा जुलाई 2024 में पूरी करने की तैयारी की जा रही है। एग्जाम में कुल 100 प्रश्न होंगे। हर प्रश्न के उत्तर के 0.975 अंक मिलेंगे। OMR सीट में हर प्रश्न के उत्तर के 5 विकल्प होंगे। पांच में से किसी न किसी विकल्प को भरना होगा। अगर पांचों विकल्प खाली छोड़ दिए तो हर खाली छोड़े प्रश्न का 0.975 अंक को जाएंगे। बिना बोनस अंकों के होगी भर्ती
ग्रुप सी की यह भर्ती बिना बोनस अंकों के होगी। हरियाणा सरकार सामाजिक-आर्थिक आधार पर सालाना 1.80 लाख से कम इनकम वाले परिवारों के कैंडिडेट्स को 5 बोनस अंक देती थी। इसमें यह भी शर्त थी कि उनके परिवार में पहले से कोई सरकारी नौकरी पर न हो। मगर, हाल ही में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि यह एक तरह से आर्टिफिशियल रिजर्वेशन है। हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट गई लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहरा दिया। जिसके बाद सरकार को अपने फैसले से पलटना पड़ा है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) ने ग्रुप C के 15,755 पदों पर नई भर्ती के लिए कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट करने का फॉर्मूला विवादों में घिरने लगा है। असल में आयोग ने समान शैक्षणिक योग्यता के लिए कैंडिडेट्स की शॉर्टलिस्टिंग अंकों के बजाय पदों के हिसाब से करने की योजना बनाई है। शॉर्टलिस्टिंग का ये वही तरीका है, जिसे पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट खारिज कर चुका है। ऐसे में अगर आयोग इसी फॉर्मूले पर चला तो मामला कोर्ट पहुंचने पर पूरी भर्ती पर अड़ंगा लग सकता है। हालांकि आयोग के अधिकारी अभी इस पर कुछ भी कहने को तैयार नहीं हैं। सिलसिलेवार ढंग से जानिए पूरा मामला आयोग ने पद बढ़ाकर भर्ती निकाली
HSSC ने ग्रुप C के पदों के लिए इस बार पद बढ़ाकर भर्ती निकाली है। पहले यह भर्ती 12,310 पदों पर होनी थी। इसके बाद इसमें 2 हजार पद और शामिल कर इसे 15 हजार 755 कर दिया गया। इसके लिए विज्ञापन जारी किया जा चुका है। आयोग कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (CET) के तहत इसके एग्जाम लेगा। शॉर्टलिस्टिंग का यह फॉर्मूला बनाया
आयोग ने भर्ती विज्ञापन में स्पष्ट किया कि एग्जाम एक साथ होगा। हालांकि कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करने की सिलेक्शन पदों के हिसाब से होगी। इसमें अगर किसी विभाग में 30 पद हैं तो 5 गुना कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अगर पदों की संख्या 30 से 40 के बीच है तो 150 और 40 से ज्यादा है तो 4 गुना को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। शॉर्टलिस्टिंग CET में मिले अंकों के आधार पर की जाएगी। श्रेणी और समूहों की वजह से विवाद
शॉर्टलिस्टिंग की प्रक्रिया में विवाद की वजह आयोग की श्रेणी या समूहों को लेकर है। आयोग सिविल सर्विस की तरह सीधे परीक्षा लेकर एक समान मेरिट नहीं निकाल रहा। इसकी जगह कैंडिडेट्स को आवेदन करते वक्त विभागों के लिहाज से बनाई श्रेणी और समूहों को भी चुनने के लिए कह रहा है। इस विवाद को ऐसे समझें… मान लीजिए, कैंडिडेट्स की शैक्षणिक योग्यता समान है। अगर किसी कैंडिडेट्स के अच्छे नंबर आए लेकिन कम पद की वजह से उसकी चॉइस वाले श्रेणी या समूह में वह शॉर्टलिस्ट होने से रह गया। दूसरी श्रेणी या समूह को उसने चॉइस के रूप में नहीं भरा लेकिन वहां चॉइस भरने वाले शॉर्टलिस्ट हुए कैंडिडेट से उसके नंबर ज्यादा हैं तो उसे सरकारी नौकरी के लिए मौका नहीं मिल पाएगा। हाईकोर्ट ने इसी वजह से खारिज किया था फॉर्मूला
CET एग्जाम को लेकर दायर एक याचिका में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आयोग के योग्यता के आधार पर शॉर्टलिस्टिंग के तरीके को खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि आयोग के हलफनामे में कहा गया कि 63 समूहों में विभाजित 401 श्रेणियों के विज्ञापन में एक समान शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता थी। जिसमें आवेदन के वक्त ही विकल्प दिया गया था कि वे योग्यता और अनुभव के आधार पर विभिन्न श्रेणियों या समूहों के लिए आवेदन कर सकते हैं। हाईकोर्ट का मानना था कि जब शैक्षणिक योग्यता एक समान है तो फिर श्रेणी और समूह जैसे विकल्प रखने की क्या जरूरत है?। CET में जनरल कैटेगरी के पासिंग मार्क्स 48.75, रिजर्व के लिए 39
आयोग की तरफ से नई भर्ती के लिए कराए जाने वाले CET एग्जाम में पासिंग मार्क्स के लिए भी फैसला लिया जा चुका है। इसमें जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों को न्यूनतम 48.75 और आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को न्यूनतम 39 अंक लेने जरूरी होंगे। इन पदों के लिए लिखित परीक्षा जुलाई 2024 में पूरी करने की तैयारी की जा रही है। एग्जाम में कुल 100 प्रश्न होंगे। हर प्रश्न के उत्तर के 0.975 अंक मिलेंगे। OMR सीट में हर प्रश्न के उत्तर के 5 विकल्प होंगे। पांच में से किसी न किसी विकल्प को भरना होगा। अगर पांचों विकल्प खाली छोड़ दिए तो हर खाली छोड़े प्रश्न का 0.975 अंक को जाएंगे। बिना बोनस अंकों के होगी भर्ती
ग्रुप सी की यह भर्ती बिना बोनस अंकों के होगी। हरियाणा सरकार सामाजिक-आर्थिक आधार पर सालाना 1.80 लाख से कम इनकम वाले परिवारों के कैंडिडेट्स को 5 बोनस अंक देती थी। इसमें यह भी शर्त थी कि उनके परिवार में पहले से कोई सरकारी नौकरी पर न हो। मगर, हाल ही में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि यह एक तरह से आर्टिफिशियल रिजर्वेशन है। हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट गई लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहरा दिया। जिसके बाद सरकार को अपने फैसले से पलटना पड़ा है।   हरियाणा | दैनिक भास्कर