हरियाणा में नहीं होगी ईद की छुट्टी! नायब सैनी सरकार के आदेश पर कांग्रेस विधायक बोले- ‘मुसलमानों का एक…’

हरियाणा में नहीं होगी ईद की छुट्टी! नायब सैनी सरकार के आदेश पर कांग्रेस विधायक बोले- ‘मुसलमानों का एक…’

<p style=”text-align: justify;”><strong>Haryana Eid Holiday 2025:</strong> हरियाणा में नायब सिंह सैनी सरकार ने ईद-उल-फितर की छुट्टी को लेकर बड़ा ऐलान किया है. सरकार ने छुट्टियों की लिस्ट में संशोधन करते हुए ईद-उल-फितर को राजपत्रित अवकाश (Gazetted Holiday) से बदलकर प्रतिबंधित अवकाश (Restricted Holiday) कर दिया है. ऐसे में अब सरकार की ओर से 31 मार्च को ईद की छुट्टी कैंसिल किए जाने को लेकर सदन में सवाल उठाया गया.</p>
<p style=”text-align: justify;”>कांग्रेस विधायक आफताब अहमद ने कहा कि मुसलमानों का एक ही त्योहार होता है, जो कि पूरे देश में मनाया जाता है. हालांकि, सरकार ने स्पष्ट किया कि मुस्लिम समुदाय के लोग ईद के दिन छुट्टी ले सकते हैं. कांग्रेस विधायक आफताब अहमद ने सवाल किया कि ईद की छुट्टी को गजटेड छुट्टी को वैकल्पिक अवकाश में क्यों बदल दिया गया?</p>
<p style=”text-align: justify;”>इस पर सीएम नायब सैनी ने जवाब दिया कि फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के चलते यह फैसला लिया गया. सीएम ने कहा कि 31 मार्च को वित्तीय वर्ष का आखिरी दिन है. वहीं पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि यह गलत है, क्योंकि पूरे देश में ईद के दिन छुट्टी है. इस पर सीएम सैनी ने कहा कि सदन में इसे मुद्दा न बनाया जाए.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>चीफ सेक्रेटरी की ओर से जारी किया गया पत्र</strong><br />बता दें आगामी 31 मार्च को ईद के दिन राजपत्रित अवकाश के बजाय अनुसूची-2 के अंतर्गत वैकल्पिक अवकाश घोषित किया गया है. इसको लेकर हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी की ओर से पत्र जारी किया गया है. इसमें उन्होंने साफ किया है कि ‘इस बार प्रदेश में ईद के दिन सरकारी छुट्टी नहीं रहेगी. सरकार ने इस छुट्टी को वैकल्पिक अवकाश में बदल दिया है.'</p>
<p style=”text-align: justify;”>बता दें नए साल पर हरियाणा सरकार की ओर से छुट्टियों का कैलेंडर जारी किया गया था. इसमें इस साल मार्च के महीने में तीन छुट्टियां थी. इसमें 14 मार्च को होली, 23 मार्च की शहीद दिवस और 31 मार्च को ईद-उल-फितर की छुट्टी शामिल थी. वहीं होली और शहीद दिवस की छुट्टियां बीत चुकी हैं, लेकिन ईद की छुट्टी से पहले से सरकार ने आदेश जारी करके उसे रद्द कर दिया है. सरकार के इस फैसले को प्रशासनिक तौर पर अहम माना जा रहा है.</p> <p style=”text-align: justify;”><strong>Haryana Eid Holiday 2025:</strong> हरियाणा में नायब सिंह सैनी सरकार ने ईद-उल-फितर की छुट्टी को लेकर बड़ा ऐलान किया है. सरकार ने छुट्टियों की लिस्ट में संशोधन करते हुए ईद-उल-फितर को राजपत्रित अवकाश (Gazetted Holiday) से बदलकर प्रतिबंधित अवकाश (Restricted Holiday) कर दिया है. ऐसे में अब सरकार की ओर से 31 मार्च को ईद की छुट्टी कैंसिल किए जाने को लेकर सदन में सवाल उठाया गया.</p>
<p style=”text-align: justify;”>कांग्रेस विधायक आफताब अहमद ने कहा कि मुसलमानों का एक ही त्योहार होता है, जो कि पूरे देश में मनाया जाता है. हालांकि, सरकार ने स्पष्ट किया कि मुस्लिम समुदाय के लोग ईद के दिन छुट्टी ले सकते हैं. कांग्रेस विधायक आफताब अहमद ने सवाल किया कि ईद की छुट्टी को गजटेड छुट्टी को वैकल्पिक अवकाश में क्यों बदल दिया गया?</p>
<p style=”text-align: justify;”>इस पर सीएम नायब सैनी ने जवाब दिया कि फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के चलते यह फैसला लिया गया. सीएम ने कहा कि 31 मार्च को वित्तीय वर्ष का आखिरी दिन है. वहीं पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि यह गलत है, क्योंकि पूरे देश में ईद के दिन छुट्टी है. इस पर सीएम सैनी ने कहा कि सदन में इसे मुद्दा न बनाया जाए.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>चीफ सेक्रेटरी की ओर से जारी किया गया पत्र</strong><br />बता दें आगामी 31 मार्च को ईद के दिन राजपत्रित अवकाश के बजाय अनुसूची-2 के अंतर्गत वैकल्पिक अवकाश घोषित किया गया है. इसको लेकर हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी की ओर से पत्र जारी किया गया है. इसमें उन्होंने साफ किया है कि ‘इस बार प्रदेश में ईद के दिन सरकारी छुट्टी नहीं रहेगी. सरकार ने इस छुट्टी को वैकल्पिक अवकाश में बदल दिया है.'</p>
<p style=”text-align: justify;”>बता दें नए साल पर हरियाणा सरकार की ओर से छुट्टियों का कैलेंडर जारी किया गया था. इसमें इस साल मार्च के महीने में तीन छुट्टियां थी. इसमें 14 मार्च को होली, 23 मार्च की शहीद दिवस और 31 मार्च को ईद-उल-फितर की छुट्टी शामिल थी. वहीं होली और शहीद दिवस की छुट्टियां बीत चुकी हैं, लेकिन ईद की छुट्टी से पहले से सरकार ने आदेश जारी करके उसे रद्द कर दिया है. सरकार के इस फैसले को प्रशासनिक तौर पर अहम माना जा रहा है.</p>  हरियाणा बिहार: 5 साल के मासूम के अपहरण मामले में 38 साल बाद फैसला, 2 बुजुर्गों को मिली ये कठोर सजा