हरियाणा के पानीपत में शहीद मेजर आशीष धौंचक की पत्नी सरकार से मिलने वाली राशि, घर और अन्य लाभ अपने नाम कराकर मायके चली गई थी। अब ऐसा ही मामला सोनीपत से सामने आया है, जहां पुत्रवधू ने पति की मौत के बाद नौकरी मिलने के बाद सास की देखभाल करने से इनकार कर दिया। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि पति की मौत के बाद पत्नी यदि अनुकंपा आधार पर उसकी नौकरी संभालती है तो सास (पति की मां) की देखरेख भी उसे करनी होगी। जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने फैसले में कहा कि CrPC की धारा 125 के तहत सास-ससुर के देखरेख की जिम्मेदारी पुत्रवधू पर नहीं डाली जा सकती, लेकिन न्याय के लिए अपवाद संभव है। कोर्ट ने महिला की याचिका खारिज करते हुए सास को हर महीने 10 हजार रुपए देने के आदेश दिए। पति की जगह रेल कोच फैक्ट्री में नौकरी मिली पति की मौत के बाद पत्नी को रेल कोच फैक्ट्री में जूनियर क्लर्क की नौकरी दी गई थी। इसके बाद महिला ने बेटे के साथ पति का घर छोड़ दिया। महिला की सास की तरफ से सोनीपत की फैमिली कोर्ट में याचिका दायर कर पुत्रवधू से भरण पोषण के लिए खर्च दिलाए जाने की मांग की गई। कहा कि एक बेटी की शादी हो चुकी है। एक बेटा रिक्शा चलाता है, जिसकी जमापूंजी बीमार बेटे पर खर्च हो रही है। ऐसे में बेटे की मौत पर उसकी जगह नौकरी कर रही पुत्रवधू से खर्च दिलाया जाए। महिला का 80 हजार रु. वेतन, 10 हजार रु. खर्च देने में सक्षम कोर्ट ने कहा कि CrPC की धारा 125 जो अब BNS की धारा 144 है, के तहत खर्च का प्रावधान निराश्रय या आर्थिक रूप से कमजोर को मदद के लिए किया गया है। मौजूदा मामले में देखना होगा कि महिला को अपने पति की मौत के बाद उसकी जगह पर नौकरी दी गई है। ऐसे में पति की मां की देखरेख की जिम्मेदारी से भी वह पीछे नहीं हट सकती। महिला का वेतन 80 हजार रुपए प्रतिमाह है। ऐसे में वह सास को मेनटेनेंस के लिए 10 हजार रुपए प्रतिमाह का भुगतान करने संबंधी फैमिली कोर्ट का फैसला सही है। पानीपत के शहीद के परिवार ने भी बहू पर आरोप लगाए हरियाणा के पानीपत के शहीद मेजर आशीष धौंचक के परिवार ने आरोप लगाया था कि बहू सरकार से मिलने वाली राशि, घर-मकान समेत अन्य लाभ अपने नाम करवा कर मायके चली गई। कई माह बीत जाने के बाद वह वापस नहीं लौटी। यहां तक कि उसने और उसके परिवार वालों ने बातचीत तक करनी बंद कर दी। जिसके बाद मां-बाप ने मंत्री महीपाल ढांडा के जरिए सीएम नायब सिंह सैनी से गुहार लगाई। जिसमें उन्होंने सरकारी नौकरी उनकी बहू को न दिए जाने समेत अन्य मांग रखी। सीएम ने उचित फैसला लिए जाने का आश्वासन दिया। शहीद की पत्नी ज्योति ने कहा कि पति की शहादत के बाद सास ने कहा था कि वह मुझे साथ नहीं रख सकती है। मुझे सास ने टॉर्चर किया। ननद और उसके पति ने धमकियां दी। ज्योति ने कहा कि ये सब ननद को सरकारी नौकरी दिलाने के लिए किया गया। मैं सरकार के सामने अपना पक्ष रखूंगी। ************* हाईकोर्ट के फैसले से जुड़ी ये खबर भी पढ़ें :- हरियाणा में 43 साल बाद टूटी शादी:69 साल के पति ने 73 साल की पत्नी से तलाक लिया; जमीन-फसल बेचकर 3 करोड़ दिए हरियाणा के करनाल में रहने वाले एक बुजुर्ग दंपती ने शादी के 43 साल बाद तलाक ले लिया। व्यक्ति की उम्र 69 साल व महिला की उम्र 73 साल है। दोनों ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के मध्यस्थता और सुलह केंद्र की मदद ली। पति ने पत्नी को 3.07 करोड़ का स्थायी गुजारा भत्ता देने का समझौता किया। इसके लिए व्यक्ति ने अपनी जमीन और फसल तक बेच दी। पढ़ें पूरी खबर हरियाणा के पानीपत में शहीद मेजर आशीष धौंचक की पत्नी सरकार से मिलने वाली राशि, घर और अन्य लाभ अपने नाम कराकर मायके चली गई थी। अब ऐसा ही मामला सोनीपत से सामने आया है, जहां पुत्रवधू ने पति की मौत के बाद नौकरी मिलने के बाद सास की देखभाल करने से इनकार कर दिया। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि पति की मौत के बाद पत्नी यदि अनुकंपा आधार पर उसकी नौकरी संभालती है तो सास (पति की मां) की देखरेख भी उसे करनी होगी। जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने फैसले में कहा कि CrPC की धारा 125 के तहत सास-ससुर के देखरेख की जिम्मेदारी पुत्रवधू पर नहीं डाली जा सकती, लेकिन न्याय के लिए अपवाद संभव है। कोर्ट ने महिला की याचिका खारिज करते हुए सास को हर महीने 10 हजार रुपए देने के आदेश दिए। पति की जगह रेल कोच फैक्ट्री में नौकरी मिली पति की मौत के बाद पत्नी को रेल कोच फैक्ट्री में जूनियर क्लर्क की नौकरी दी गई थी। इसके बाद महिला ने बेटे के साथ पति का घर छोड़ दिया। महिला की सास की तरफ से सोनीपत की फैमिली कोर्ट में याचिका दायर कर पुत्रवधू से भरण पोषण के लिए खर्च दिलाए जाने की मांग की गई। कहा कि एक बेटी की शादी हो चुकी है। एक बेटा रिक्शा चलाता है, जिसकी जमापूंजी बीमार बेटे पर खर्च हो रही है। ऐसे में बेटे की मौत पर उसकी जगह नौकरी कर रही पुत्रवधू से खर्च दिलाया जाए। महिला का 80 हजार रु. वेतन, 10 हजार रु. खर्च देने में सक्षम कोर्ट ने कहा कि CrPC की धारा 125 जो अब BNS की धारा 144 है, के तहत खर्च का प्रावधान निराश्रय या आर्थिक रूप से कमजोर को मदद के लिए किया गया है। मौजूदा मामले में देखना होगा कि महिला को अपने पति की मौत के बाद उसकी जगह पर नौकरी दी गई है। ऐसे में पति की मां की देखरेख की जिम्मेदारी से भी वह पीछे नहीं हट सकती। महिला का वेतन 80 हजार रुपए प्रतिमाह है। ऐसे में वह सास को मेनटेनेंस के लिए 10 हजार रुपए प्रतिमाह का भुगतान करने संबंधी फैमिली कोर्ट का फैसला सही है। पानीपत के शहीद के परिवार ने भी बहू पर आरोप लगाए हरियाणा के पानीपत के शहीद मेजर आशीष धौंचक के परिवार ने आरोप लगाया था कि बहू सरकार से मिलने वाली राशि, घर-मकान समेत अन्य लाभ अपने नाम करवा कर मायके चली गई। कई माह बीत जाने के बाद वह वापस नहीं लौटी। यहां तक कि उसने और उसके परिवार वालों ने बातचीत तक करनी बंद कर दी। जिसके बाद मां-बाप ने मंत्री महीपाल ढांडा के जरिए सीएम नायब सिंह सैनी से गुहार लगाई। जिसमें उन्होंने सरकारी नौकरी उनकी बहू को न दिए जाने समेत अन्य मांग रखी। सीएम ने उचित फैसला लिए जाने का आश्वासन दिया। शहीद की पत्नी ज्योति ने कहा कि पति की शहादत के बाद सास ने कहा था कि वह मुझे साथ नहीं रख सकती है। मुझे सास ने टॉर्चर किया। ननद और उसके पति ने धमकियां दी। ज्योति ने कहा कि ये सब ननद को सरकारी नौकरी दिलाने के लिए किया गया। मैं सरकार के सामने अपना पक्ष रखूंगी। ************* हाईकोर्ट के फैसले से जुड़ी ये खबर भी पढ़ें :- हरियाणा में 43 साल बाद टूटी शादी:69 साल के पति ने 73 साल की पत्नी से तलाक लिया; जमीन-फसल बेचकर 3 करोड़ दिए हरियाणा के करनाल में रहने वाले एक बुजुर्ग दंपती ने शादी के 43 साल बाद तलाक ले लिया। व्यक्ति की उम्र 69 साल व महिला की उम्र 73 साल है। दोनों ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के मध्यस्थता और सुलह केंद्र की मदद ली। पति ने पत्नी को 3.07 करोड़ का स्थायी गुजारा भत्ता देने का समझौता किया। इसके लिए व्यक्ति ने अपनी जमीन और फसल तक बेच दी। पढ़ें पूरी खबर हरियाणा | दैनिक भास्कर
Related Posts
करनाल में बिजली महकमे का ALM रिश्वत लेते गिरफ्तार:ट्यूबवेल का लोड बढाने की एवज में मांगे 10 हजार रुपए, आज करेंगे कोर्ट में पेश
करनाल में बिजली महकमे का ALM रिश्वत लेते गिरफ्तार:ट्यूबवेल का लोड बढाने की एवज में मांगे 10 हजार रुपए, आज करेंगे कोर्ट में पेश हरियाणा सरकार द्वारा एक तरफ तो किसानों को राहत देने के लिए ट्यूबवेल कनेक्शन देने और लोड बढ़वाने में किसानों को राहत दे रही है, वहीं दूसरी तरफ बिजली महकमे में बैठे भ्रष्ट बिजली कर्मचारी किसानों के ट्यूबवैलों का लोड बढ़ाने की एवज में रिश्वत की डिमांड कर रहे है। ऐसा ही एक मामला CM सिटी करनाल के बड़ा गांव कंप्लेंट सेंटर में सामने आया है, जहां गुरुवार देर शाम को ACB ने असिस्टेंट लाइनमैन (contractual ALM )को 10 हजार रुपए की रिश्वत के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। ट्यूबवेल का लोड बढ़ाने की एवज में मांगी रिश्वत लाइनमैन ने किसान के ट्यूबवेल का लोड बढ़ाने की एवज में रिश्वत मांग रहा था। रिश्वतखोर लाइनमैन की शिकायत किसान ने गुरुवार को ही ACB को कर दी और एसीबी ने तुरंत प्रभाव से एक्शन लिया और जाल बिछाकर आरोपी को रंगे हाथ बड़ा गांव से ही गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आरोपी से गहनता से पूछताछ करेगी, ताकि इस बात का भी खुलासा हो सके, क्या आरोपी लाइनमैन ने पहले भी किसी से कोई रिश्वत ली है। अगर जरूरत पड़ती है तो आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर भी लिया जाएगा। शाहपुर गांव का है आरोपी ALM एंटी करप्शन ब्यूरो को बड़ा गांव के कंप्लेंट सेंटर में तैनात एएलएम सचिन के खिलाफ रिश्वत की डिमांड की शिकायत मिली। सचिन ने शिकायतकर्ता से ट्यूबवेल का लोड बढ़ाने के लिए 10 हजार की रिश्वत मांग थी। शिकायत के बाद एसीबी इंस्पेक्टर तेजपाल की अगुवाई में टीम ने बड़ा गांव में कंप्लेंट सेंटर के बाहर और अंदर जाल बिछा दिया। शिकायतकर्ता पैसे लेकर आरोपी के पास पहुंच गया था। आरोपी गेट के पास ही पैसे लेने के लिए आया। जैसे ही 10 हजार रुपए एएलएम को दिए तो उसी वक्त एसीबी की टीम ने आरोपी को मौके पर ही दबोच लिया और उसे अपने साथ लेकर आ गई। पुलिस ने की पूछताछ शुरू एसीबी पुलिस स्टेशन करनाल में आरोपी सचिन के खिलाफ आईपीसी की धारा 7 पीसी एक्ट 1988 के तहत मामला दर्ज किया गया। इंस्पेक्टर तेजपाल ने बताया कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है, अभी तक सामने आया है कि उसने लोड बढ़ाने की एवज में रिश्वत ली थी। 10 हजार का ही अकाउंट था। गहनता से पूछताछ की जा रही है, क्या आरोपी ने किस ओर से भी रिश्वत ली है? यह भी पता किया जा रहा है। आरोपी को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा।
रेवाड़ी में युवक की हत्या:कूड़े के ढेर में जली मिली लाश; पुलिस ने कहा- आशंका है यहां लाकर जलाया गया
रेवाड़ी में युवक की हत्या:कूड़े के ढेर में जली मिली लाश; पुलिस ने कहा- आशंका है यहां लाकर जलाया गया हरियाणा में रेवाड़ी जिले के दिल्ली-जयपुर हाइवे-NH-48 के समीप हरचंदपुर रोड एक युवक की जली हुई लाश बरामद हुई है। अंदेशा है कि उसकी हत्या कर शव जलाया गया। शव एक तरह से कंकाल बन चुका था। सूचना के बाद मौके पर पहुंची बावल थाना पुलिस के अलावा FSL की टीम ने जांच की। शव को कब्जे में लेने के बाद मॉर्चरी में रखवा दिया गया है। पुलिस की टीमें पूरे मामले की जांच में जुटी है। दरअसल, शनिवार की सुबह करीब 11 बजे पुलिस को सूचना मिली कि हाइवे से हरचंदपुर की तरफ जाने वाले रोड पर राइट हेंड की तरफ कूड़े के ढेर में एक जली हुई लाश पड़ी हुई है। ये सूचना गांव हरचंदपुर के ही एक शख्स ने दी थी। सूचना के फौरन बाद पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची। खुद बावल एसएचओ लाजपत भी मौके पर पहुंचे। इसकी सूचना पुलिस के आला अधिकारियों को दी गई। जिसके बाद एफएसएल की टीम पहुंची। पूरी तरह जल चुकी लाश जांच के दौरान पता चला कि लाश पूरी तरह जल चुकी थी। सिर्फ कंकाल ही बचा हुआ था। एफएसएल की टीम की जांच के बाद उसे कब्जे में लिया गया। पुलिस के मुताबिक, मरने वाले शख्स की उम्र करीब 35 साल के आसपास है। हर एंगल से कर रहे जांच: एसएचओ बावल थाना प्रभारी लाजपत ने बताया कि ऐसा लग रहा है कि किसी दूसरी जगह हत्या कर शव को यहां लाकर जलाया हो। यहां काफी सारा कूड़ा पड़ा हुआ है। पुलिस की टीमें हर एंगल से जांच कर रही है। फिलहाल शिनाख्त को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं।
रोहतक में हथियारों के साथ 2 बदमाश काबू:बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे, 8 अवैध पिस्तौल मिले, गोलियों का था इंतजार
रोहतक में हथियारों के साथ 2 बदमाश काबू:बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे, 8 अवैध पिस्तौल मिले, गोलियों का था इंतजार रोहतक में पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जो किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। इसलिए मध्य प्रदेश से पिस्तौल लेकर आए थे। वहीं आरोपियों के पास से 8 अवैध पिस्तौल बरामद हुए हैं। वहीं पुलिस आरोपियों से पूछताछ करेगी। ताकि जानकारी मिल सके। आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। सीआईए-2 की टीम रोहतक के गांव बलियाना में गश्त पर मौजूद थी। इसी दौरान सूचना मिली कि गांव भगवतीपुर निवासी अंकित उर्फ टिंडा व गांव खरेटी निवासी मोहित गाड़ी में भारी मात्रा में हथियार लिए हुए हैं और किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं। जिसके बाद पुलिस टीम ने बलियाना खेड़ी साध रोड आउटर बाईपास पुल के नीचे पहुंचे। जहां पर गाड़ी खड़ी दिखाई दी। जिसके आगे पुलिस की गाड़ी लगाकर गाड़ी चालक को काबू किया। जिसकी पहचान गांव खरेटी निवासी मोहित के रूप में हुई। वहीं साइड सीट पर बैठे युवक की पहचान गांव भगवतीपुर निवासी अंकित उर्फ टिंडा के रूप में हुई। आरोपियों के पास मिले 8 अवैध पिस्तौल
पुलिस के अनुसार अंकित उर्फ टिंडा के हाथ में एक बैग था। उस बैग की तलाशी ली तो उसमें से 7 पिस्तौल मिले। वहीं उसकी पहनी हुई जींस के डब से एक पिस्तौल मिला। जब बरामद हुए पिस्तौल को खोलकर देखा तो वे खाली मिले और दोनों इन हथियारों के लाइसेंस नहीं दिखा पाए। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों को काबू किया। वहीं आरोपियों के खिलाफ अवैध हथियार रखने की धाराओं के तहत आईएमटी थाना में केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि आरोपी किस वारदात को अंजाम देने के लिए ये हथियार लेकर आए थे। मध्य प्रदेश से लाए थे हथियार
सीआईए-2 प्रभारी सतीश कुमार ने बताया कि आरोपियों से प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि वे हथियार मध्य प्रदेश (MP) से खरीदकर लाए थे। फिलहाल गोलियों का इंतजाम कर रहे थे। वहीं आरोपी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले थे, इसके लिए ही इतनी बड़ी संख्या में हथियार लेकर आए थे। इससे पहले आरोपी अंकित उर्फ टिंडा व मोहित को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी।