हरियाणा में पोक्सो कोर्ट को लेकर सख्त हुआ हाईकोर्ट:दो महीने में बनाने के निर्देश दिए; सरकार बोली- हम तीन जिलों में 4 कोर्ट बना रहे

हरियाणा में पोक्सो कोर्ट को लेकर सख्त हुआ हाईकोर्ट:दो महीने में बनाने के निर्देश दिए; सरकार बोली- हम तीन जिलों में 4 कोर्ट बना रहे

पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) एक्ट को लेकर सरकार को महत्वपूर्ण निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को दो महीने के भीतर नोटिफिकेशन जारी करके फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की स्थापना की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया है। यह निर्देश तब आया जब पीठ को फरीदाबाद, पंचकूला और गुरुग्राम में चार ऐसी अदालतें स्थापित करने की सिफारिश के बारे में बताया गया। चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस सुमित गोयल की खंडपीठ ने कहा, पोक्सो अधिनियम के तहत फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की स्थापना की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए, हरियाणा राज्य को प्रक्रिया में तेजी लाने, विशेष रूप से इस संबंध में दो महीने के भीतर प्रासंगिक आवश्यक अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया जाता है। इसलिए हाईकोर्ट ने दिया निर्देश यह आदेश पोक्सो अधिनियम के तहत अपराधों से निपटने के लिए अतिरिक्त अदालतों की स्थापना और “रिपोर्ट की गई बाल बलात्कार की घटनाओं की संख्या में खतरनाक वृद्धि – स्वप्रेरणा रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 1, 2019” मामले में निर्धारित सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए दायर याचिका की सुनवाई के दौरान आया। फरीदाबाद में दो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेगी कार्यवाही के दौरान पीठ को बताया गया कि हाईकोर्ट ने प्रशासनिक पक्ष से फरीदाबाद में पोक्सो अधिनियम के तहत दो फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय तथा पंचकूला और गुरुग्राम में एक-एक कोर्ट की स्थापना की सिफारिश की है। हरियाणा को इस बारे में पहले ही सूचना भेज दी गई है। सरकार ने 200 करोड़ आवंटित किए बेंच के समक्ष उपस्थित होते हुए भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सत्य पाल जैन ने केंद्र सरकार के जवाब का हवाला देते हुए न्यायालय को बताया कि केंद्र सरकार द्वारा 200 करोड़ रुपये का बजटीय आवंटन किया गया है। उन्होंने कहा कि यह आवंटन राज्यों में फास्ट ट्रैक और पोक्सो अदालतों के कामकाज के लिए था। जवाब में आगे स्पष्ट किया गया कि पोक्सो अधिनियम के तहत ऐसी अदालतों की वास्तविक स्थापना और पदनाम पूरी तरह से राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। दावों और जवाब पर गौर करते हुए पीठ ने यह टिप्पणी करते हुए याचिका का निपटारा कर दिया कि अंशुल और अन्य याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाई गई शिकायतों का फिलहाल संतोषजनक उत्तर दिया जा चुका है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) एक्ट को लेकर सरकार को महत्वपूर्ण निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को दो महीने के भीतर नोटिफिकेशन जारी करके फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की स्थापना की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया है। यह निर्देश तब आया जब पीठ को फरीदाबाद, पंचकूला और गुरुग्राम में चार ऐसी अदालतें स्थापित करने की सिफारिश के बारे में बताया गया। चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस सुमित गोयल की खंडपीठ ने कहा, पोक्सो अधिनियम के तहत फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की स्थापना की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए, हरियाणा राज्य को प्रक्रिया में तेजी लाने, विशेष रूप से इस संबंध में दो महीने के भीतर प्रासंगिक आवश्यक अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया जाता है। इसलिए हाईकोर्ट ने दिया निर्देश यह आदेश पोक्सो अधिनियम के तहत अपराधों से निपटने के लिए अतिरिक्त अदालतों की स्थापना और “रिपोर्ट की गई बाल बलात्कार की घटनाओं की संख्या में खतरनाक वृद्धि – स्वप्रेरणा रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 1, 2019” मामले में निर्धारित सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए दायर याचिका की सुनवाई के दौरान आया। फरीदाबाद में दो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेगी कार्यवाही के दौरान पीठ को बताया गया कि हाईकोर्ट ने प्रशासनिक पक्ष से फरीदाबाद में पोक्सो अधिनियम के तहत दो फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय तथा पंचकूला और गुरुग्राम में एक-एक कोर्ट की स्थापना की सिफारिश की है। हरियाणा को इस बारे में पहले ही सूचना भेज दी गई है। सरकार ने 200 करोड़ आवंटित किए बेंच के समक्ष उपस्थित होते हुए भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सत्य पाल जैन ने केंद्र सरकार के जवाब का हवाला देते हुए न्यायालय को बताया कि केंद्र सरकार द्वारा 200 करोड़ रुपये का बजटीय आवंटन किया गया है। उन्होंने कहा कि यह आवंटन राज्यों में फास्ट ट्रैक और पोक्सो अदालतों के कामकाज के लिए था। जवाब में आगे स्पष्ट किया गया कि पोक्सो अधिनियम के तहत ऐसी अदालतों की वास्तविक स्थापना और पदनाम पूरी तरह से राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। दावों और जवाब पर गौर करते हुए पीठ ने यह टिप्पणी करते हुए याचिका का निपटारा कर दिया कि अंशुल और अन्य याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाई गई शिकायतों का फिलहाल संतोषजनक उत्तर दिया जा चुका है।   हरियाणा | दैनिक भास्कर