हरियाणा में बिना HSRP के नहीं मिलेगा पॉल्यूशन सर्टिफिकेट:बढ़ते प्रदूषण के कारण फैसला; शहरों में बिगड़ रहा AQI, सांस लेने में हो रही दिक्कत

हरियाणा में बिना HSRP के नहीं मिलेगा पॉल्यूशन सर्टिफिकेट:बढ़ते प्रदूषण के कारण फैसला; शहरों में बिगड़ रहा AQI, सांस लेने में हो रही दिक्कत

हरियाणा में जिन वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) और होलोग्राम बेस्ड कलर्ड स्टीकर नहीं होंगे, उन्हें पॉल्यूशन कंट्रोल (PUC) सर्टिफिकेट नहीं दिए जाएंगे। हरियाणा राज्य परिवहन आयुक्त ऑफिस ने इस संबंध में सभी डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर्स, सह-सचिवों, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों (RTA) को ऑर्डर जारी किए हैं। ऑर्डर में लिखा है, “आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अपने-अपने क्षेत्राधिकार में कार्यरत सभी प्रदूषण जांच केंद्रों को तत्काल निर्देश जारी करें कि वे ऐसे किसी भी वाहन को प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र जारी न करें, जिस पर एचएसआरपी और रंग कोडित स्टिकर नहीं लगा हो। “परिवहन आयुक्त ने कहा कि डीटीओ को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार उनके अधिकार क्षेत्र में पंजीकृत/चल रहे वाहनों के विंडस्क्रीन पर होलोग्राम आधारित रंगीन स्टिकर लगाए जाएं और इस संबंध में एक विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया जाए। इस बार की सरकार में अनिल विज के पास परिवहन विभाग की जिम्मेदारी है। हरियाणा में बिगड़ रहा AQI हरियाणा में बढ़ते प्रदूषण से लोगों को बुरा हाल है। हरियाणा में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 500 के पार जा चुका है। 500 से अधिक एक्यूआई को खतरनाक श्रेणी में माना जाता है। जीरो से 50 तक के एक्यूआई को अच्छा माना जाता है। 50-100 को मध्यम यानी बीच में माना जाता है। 100-200 को खराब स्तर में माना जाता है। 200-300 को अनहेल्दी माना जाता है। 300-400 को गंभीर माना जाता है। 500 से ऊपर के एक्यूआई को खतरनाक माना जाता है। अब यहां पढ़िए क्या हैं परिवहन विभाग के निर्देश हर हफ्ते मुख्यालय भेजनी है रिपोर्ट ऑर्डर के अनुसार, एचएसआरपी, रंग-कोडित स्टिकर के बिना पाए गए सभी परिवहन, गैर-परिवहन वाहनों का चालान किया जाना है और रिपोर्ट साप्ताहिक आधार पर राज्य कार्यालय के साथ साझा की जानी है। आयुक्त के नए निर्देशों के बाद सभी जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही प्रदूषण जांच केंद्रों के संचालकों को इन आदेशों के बारे में सूचित किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि वे ऐसे वाहनों को प्रमाण पत्र जारी करना बंद करें, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जांच केंद्रों को जारी होने लगे नोटिस हरियाणा राज्य परिवहन आयुक्त के निर्देशों के बाद जिलों के जांच केंद्रों को नोटिस जारी किए जाने लगे हैं। साथ ही ऑफिसर्स वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बैठक कर डीटीओ को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दे रहे हैं, कि उनके संबंधित अधिकार क्षेत्र में गहन जांच करके एचएसआरपी, रंग-कोडित स्टिकर के बिना कोई भी वाहन संचालित न हो, ऐसा न करने पर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम, 2021 की धारा 14 के प्रावधानों को लागू किया जा सकता है। हरियाणा में जिन वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) और होलोग्राम बेस्ड कलर्ड स्टीकर नहीं होंगे, उन्हें पॉल्यूशन कंट्रोल (PUC) सर्टिफिकेट नहीं दिए जाएंगे। हरियाणा राज्य परिवहन आयुक्त ऑफिस ने इस संबंध में सभी डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर्स, सह-सचिवों, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों (RTA) को ऑर्डर जारी किए हैं। ऑर्डर में लिखा है, “आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अपने-अपने क्षेत्राधिकार में कार्यरत सभी प्रदूषण जांच केंद्रों को तत्काल निर्देश जारी करें कि वे ऐसे किसी भी वाहन को प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र जारी न करें, जिस पर एचएसआरपी और रंग कोडित स्टिकर नहीं लगा हो। “परिवहन आयुक्त ने कहा कि डीटीओ को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार उनके अधिकार क्षेत्र में पंजीकृत/चल रहे वाहनों के विंडस्क्रीन पर होलोग्राम आधारित रंगीन स्टिकर लगाए जाएं और इस संबंध में एक विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया जाए। इस बार की सरकार में अनिल विज के पास परिवहन विभाग की जिम्मेदारी है। हरियाणा में बिगड़ रहा AQI हरियाणा में बढ़ते प्रदूषण से लोगों को बुरा हाल है। हरियाणा में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 500 के पार जा चुका है। 500 से अधिक एक्यूआई को खतरनाक श्रेणी में माना जाता है। जीरो से 50 तक के एक्यूआई को अच्छा माना जाता है। 50-100 को मध्यम यानी बीच में माना जाता है। 100-200 को खराब स्तर में माना जाता है। 200-300 को अनहेल्दी माना जाता है। 300-400 को गंभीर माना जाता है। 500 से ऊपर के एक्यूआई को खतरनाक माना जाता है। अब यहां पढ़िए क्या हैं परिवहन विभाग के निर्देश हर हफ्ते मुख्यालय भेजनी है रिपोर्ट ऑर्डर के अनुसार, एचएसआरपी, रंग-कोडित स्टिकर के बिना पाए गए सभी परिवहन, गैर-परिवहन वाहनों का चालान किया जाना है और रिपोर्ट साप्ताहिक आधार पर राज्य कार्यालय के साथ साझा की जानी है। आयुक्त के नए निर्देशों के बाद सभी जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही प्रदूषण जांच केंद्रों के संचालकों को इन आदेशों के बारे में सूचित किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि वे ऐसे वाहनों को प्रमाण पत्र जारी करना बंद करें, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जांच केंद्रों को जारी होने लगे नोटिस हरियाणा राज्य परिवहन आयुक्त के निर्देशों के बाद जिलों के जांच केंद्रों को नोटिस जारी किए जाने लगे हैं। साथ ही ऑफिसर्स वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बैठक कर डीटीओ को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दे रहे हैं, कि उनके संबंधित अधिकार क्षेत्र में गहन जांच करके एचएसआरपी, रंग-कोडित स्टिकर के बिना कोई भी वाहन संचालित न हो, ऐसा न करने पर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम, 2021 की धारा 14 के प्रावधानों को लागू किया जा सकता है।   हरियाणा | दैनिक भास्कर