पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह की बढ़ी मुश्किलें:पुलिस ने आरोपमुक्त अर्जी का विरोध किया; दोनों पक्षों में बहस, अब 6 को फैसला

पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह की बढ़ी मुश्किलें:पुलिस ने आरोपमुक्त अर्जी का विरोध किया; दोनों पक्षों में बहस, अब 6 को फैसला

हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह से जुड़े महिला कोच यौन शोषण केस में चंडीगढ़ पुलिस ने एसीजेएम राहुल गर्ग की कोर्ट में अपना जवाब पेश किया। जवाब में आरोपी संदीप सिंह की आरोपमुक्त अर्जी का विरोध किया। पीड़िता की ओर से पेश एडवोकेट दीपांशु बंसल ने भी अर्जी का विरोध किया। अर्जी पर बहस के बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 6 जुलाई की तारीख तय की है। कोर्ट अब संदीप सिंह की अर्जी पर अपना फैसला देगी। दिसंबर, 2022 में सेक्टर 26 थाना पुलिस ने आईपीसी की धारा 342, 354, 354-ए, 354-बी, 506 और 509 के तहत यह केस दर्ज किया था। जानकारी के मुताबिक संदीप सिंह की अर्जी के विरोध में पुलिस ने पीड़िता द्वारा दर्ज करवाई गई शिकायत के तथ्यों को सामने रखा है। वहीं मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए गिठत एसआईटी तथा आगे की गई जांच का हवाला दिया है। संदीप सिंह ने आरोप मुक्त की दाखिल की की अर्जी हरियाणा की जूनियर महिला कोच यौन शोषण मामले में आरोपी पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह ने खुद को आरोप मुक्त किए जाने को लेकर चंडीगढ़ एसीजेएम कोर्ट में एक एप्लिकेशन दायर की थी। इस पर कोर्ट की ओर से सुनवाई के लिए आज की डेट तय की गई थी। इसके साथ ही चंडीगढ़ कोर्ट की ओर से इस मामले में प्रॉसिक्यूशन की ओर से भी जवाब दाखिल करने को कहा है। वहीं, वकील दीपांशु बंसल पीड़ित जूनियर महिला कोच की ओर से कोर्ट में पेश हुए। जहां दोनों पक्षों में बहस हुई।आरोपी संदीप सिंह पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्‌टर की सरकार में खेल मंत्री थे, जूनियर महिला कोच के आरोपों के बाद पूर्व सीएम ने उनसे खेल विभाग वापस ले लिया था, लेकिन वह मंत्री पद पर बने रहे थे। हालांकि अब हरियाणा में नायब सैनी मुख्यमंत्री हैं, इनके मंत्रिमंडल में उन्हें मंत्रिपद नहीं दिया गया है। कोर्ट में पेश हो चुके संदीप सिंह जूनियर महिला कोच यौन शोषण मामले में आरोपी हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री संदीप जनवरी में चंडीगढ़ जिला अदालत में पेश हो चुके हैं। अदालत में पीड़ित पक्ष की ओर से दायर की गई पांच में से तीन अर्जियों पर बहस हुई। इससे पहले 16 दिसंबर को होने वाली सुनवाई के दौरान संदीप सिंह ने कोर्ट में पेश न होने के लिए छूट मांगी थी। इसके बाद फरवरी में सुनवाई की डेट पर पूर्व खेल मंत्री के नहीं पहुंचने पर सुनवाई स्थगित कर दी गई थी। कोच दाखिल कर चुकी तीन अर्जियां पीड़ित जूनियर महिला कोच की ओर से इस मामले में पीड़िता की पहचान उजागर करने वालों के खिलाफ आपराधिक धाराओं के तहत मामला दर्ज किए जाने की अर्जी दाखिल की जा चुकी है। साथ ही केस की सुनवाई मजिस्ट्रेट से हटाकर सेशन कोर्ट में चलाने की मांग और केस की सुनवाई डे टू डे बेसिस पर चलाने की मांग की गई है। तीसरी अर्जी आरोपी की अग्रिम जमानत मंजूर करते हुए अदालत ने कहा था कि इलाका मजिस्ट्रेट जमानत देते हुए उचित शर्तें लगा सकता है, लेकिन अभी तक आरोपी पर कोई शर्त नहीं लगाई गई है। क्या है पूरा मामला 31 दिसंबर 2022 को जूनियर महिला कोच की शिकायत पर सेक्टर-26 थाना पुलिस ने मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया था। इसके बाद डीएसपी ईस्ट पलक गोयल के सुपरविजन में मामले की जांच के लिए एसआईटी बनाई गई।एसआईटी ने जांच के बाद आरोपित संदीप सिंह के खिलाफ चार्जशीट में नई धारा 509 भी जोड़ी थी और शिकायत के लगभग आठ महीने बाद चार्जशीट कोर्ट में फाइल की थी। हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह से जुड़े महिला कोच यौन शोषण केस में चंडीगढ़ पुलिस ने एसीजेएम राहुल गर्ग की कोर्ट में अपना जवाब पेश किया। जवाब में आरोपी संदीप सिंह की आरोपमुक्त अर्जी का विरोध किया। पीड़िता की ओर से पेश एडवोकेट दीपांशु बंसल ने भी अर्जी का विरोध किया। अर्जी पर बहस के बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 6 जुलाई की तारीख तय की है। कोर्ट अब संदीप सिंह की अर्जी पर अपना फैसला देगी। दिसंबर, 2022 में सेक्टर 26 थाना पुलिस ने आईपीसी की धारा 342, 354, 354-ए, 354-बी, 506 और 509 के तहत यह केस दर्ज किया था। जानकारी के मुताबिक संदीप सिंह की अर्जी के विरोध में पुलिस ने पीड़िता द्वारा दर्ज करवाई गई शिकायत के तथ्यों को सामने रखा है। वहीं मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए गिठत एसआईटी तथा आगे की गई जांच का हवाला दिया है। संदीप सिंह ने आरोप मुक्त की दाखिल की की अर्जी हरियाणा की जूनियर महिला कोच यौन शोषण मामले में आरोपी पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह ने खुद को आरोप मुक्त किए जाने को लेकर चंडीगढ़ एसीजेएम कोर्ट में एक एप्लिकेशन दायर की थी। इस पर कोर्ट की ओर से सुनवाई के लिए आज की डेट तय की गई थी। इसके साथ ही चंडीगढ़ कोर्ट की ओर से इस मामले में प्रॉसिक्यूशन की ओर से भी जवाब दाखिल करने को कहा है। वहीं, वकील दीपांशु बंसल पीड़ित जूनियर महिला कोच की ओर से कोर्ट में पेश हुए। जहां दोनों पक्षों में बहस हुई।आरोपी संदीप सिंह पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्‌टर की सरकार में खेल मंत्री थे, जूनियर महिला कोच के आरोपों के बाद पूर्व सीएम ने उनसे खेल विभाग वापस ले लिया था, लेकिन वह मंत्री पद पर बने रहे थे। हालांकि अब हरियाणा में नायब सैनी मुख्यमंत्री हैं, इनके मंत्रिमंडल में उन्हें मंत्रिपद नहीं दिया गया है। कोर्ट में पेश हो चुके संदीप सिंह जूनियर महिला कोच यौन शोषण मामले में आरोपी हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री संदीप जनवरी में चंडीगढ़ जिला अदालत में पेश हो चुके हैं। अदालत में पीड़ित पक्ष की ओर से दायर की गई पांच में से तीन अर्जियों पर बहस हुई। इससे पहले 16 दिसंबर को होने वाली सुनवाई के दौरान संदीप सिंह ने कोर्ट में पेश न होने के लिए छूट मांगी थी। इसके बाद फरवरी में सुनवाई की डेट पर पूर्व खेल मंत्री के नहीं पहुंचने पर सुनवाई स्थगित कर दी गई थी। कोच दाखिल कर चुकी तीन अर्जियां पीड़ित जूनियर महिला कोच की ओर से इस मामले में पीड़िता की पहचान उजागर करने वालों के खिलाफ आपराधिक धाराओं के तहत मामला दर्ज किए जाने की अर्जी दाखिल की जा चुकी है। साथ ही केस की सुनवाई मजिस्ट्रेट से हटाकर सेशन कोर्ट में चलाने की मांग और केस की सुनवाई डे टू डे बेसिस पर चलाने की मांग की गई है। तीसरी अर्जी आरोपी की अग्रिम जमानत मंजूर करते हुए अदालत ने कहा था कि इलाका मजिस्ट्रेट जमानत देते हुए उचित शर्तें लगा सकता है, लेकिन अभी तक आरोपी पर कोई शर्त नहीं लगाई गई है। क्या है पूरा मामला 31 दिसंबर 2022 को जूनियर महिला कोच की शिकायत पर सेक्टर-26 थाना पुलिस ने मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया था। इसके बाद डीएसपी ईस्ट पलक गोयल के सुपरविजन में मामले की जांच के लिए एसआईटी बनाई गई।एसआईटी ने जांच के बाद आरोपित संदीप सिंह के खिलाफ चार्जशीट में नई धारा 509 भी जोड़ी थी और शिकायत के लगभग आठ महीने बाद चार्जशीट कोर्ट में फाइल की थी।   हरियाणा | दैनिक भास्कर