हरियाणा में बोर्ड-कॉरपोरेशन क्लर्क को बड़ी राहत:सरकार ने लागू किया 21700 रुपए पे बैंड; नोटिफिकेशन जारी, रैंक करने के लिए लिया फैसला

हरियाणा में बोर्ड-कॉरपोरेशन क्लर्क को बड़ी राहत:सरकार ने लागू किया 21700 रुपए पे बैंड; नोटिफिकेशन जारी, रैंक करने के लिए लिया फैसला

हरियाणा सरकार ने बोर्ड और कॉरपोरेशन क्लर्क और स्टेनो को बड़ी राहत दी है। सरकार के कर्मचारियों में वेतन ढांचे में सुधार करने के लिए ये फैसला किया है। सरकार की ओर से क्लर्क और स्टेनों के लिए 21700 रुपए का पे बैंड लागू कर दिया है। इसे लेकर चीफ फायनेंसर एडवाइजर की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पे बैंड रैंक करने के लिए सरकार ने फैसला लिया है। पे बैंड, किसी खास नौकरी या पद के लिए मिलने वाले वेतन की सीमा को कहते हैं। इसमें न्यूनतम और अधिकतम वेतन होता है। पे बैंड, वेतन प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है। इसका इस्तेमाल, शिक्षा, जिम्मेदारी, और जगह जैसे कई कारकों के आधार पर नौकरियों को रैंक करने के लिए किया जाता है। यहां देखिए ऑर्डर… यहां पढ़िए क्या है ऑर्डर में 1. मुझे आपका ध्यान वित्त विभाग के पत्र संख्या 1/20/2016-5पीआर (एफडी) 8 फरवरी 2024 और 15 मार्च 2024 की ओर आकर्षित करने का निर्देश हुआ है, जो हरियाणा सरकार के कर्मचारियों के वेतन ढांचे में और सुधार लाने तथा वित्त विभाग के आदेश दिनांक 8 फरवरी 2024 के अनुसार क्लर्कों के वेतन निर्धारण के संबंध में स्पष्टीकरण से संबंधित है, जिसकी एक प्रति संदर्भ के लिए संलग्न है। 2. सभी राज्य सार्वजनिक उद्यमों को निर्देश दिया जाता है कि वे अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन के बाद, उपरोक्त संदर्भित पत्रों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों (लिपिक और स्टेनो) की श्रेणी के संशोधित, परिवर्तित वेतन ढांचे को लागू करें। हरियाणा सरकार ने बोर्ड और कॉरपोरेशन क्लर्क और स्टेनो को बड़ी राहत दी है। सरकार के कर्मचारियों में वेतन ढांचे में सुधार करने के लिए ये फैसला किया है। सरकार की ओर से क्लर्क और स्टेनों के लिए 21700 रुपए का पे बैंड लागू कर दिया है। इसे लेकर चीफ फायनेंसर एडवाइजर की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पे बैंड रैंक करने के लिए सरकार ने फैसला लिया है। पे बैंड, किसी खास नौकरी या पद के लिए मिलने वाले वेतन की सीमा को कहते हैं। इसमें न्यूनतम और अधिकतम वेतन होता है। पे बैंड, वेतन प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है। इसका इस्तेमाल, शिक्षा, जिम्मेदारी, और जगह जैसे कई कारकों के आधार पर नौकरियों को रैंक करने के लिए किया जाता है। यहां देखिए ऑर्डर… यहां पढ़िए क्या है ऑर्डर में 1. मुझे आपका ध्यान वित्त विभाग के पत्र संख्या 1/20/2016-5पीआर (एफडी) 8 फरवरी 2024 और 15 मार्च 2024 की ओर आकर्षित करने का निर्देश हुआ है, जो हरियाणा सरकार के कर्मचारियों के वेतन ढांचे में और सुधार लाने तथा वित्त विभाग के आदेश दिनांक 8 फरवरी 2024 के अनुसार क्लर्कों के वेतन निर्धारण के संबंध में स्पष्टीकरण से संबंधित है, जिसकी एक प्रति संदर्भ के लिए संलग्न है। 2. सभी राज्य सार्वजनिक उद्यमों को निर्देश दिया जाता है कि वे अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन के बाद, उपरोक्त संदर्भित पत्रों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों (लिपिक और स्टेनो) की श्रेणी के संशोधित, परिवर्तित वेतन ढांचे को लागू करें।   हरियाणा | दैनिक भास्कर