हरियाणा के हिसार में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विवेक सिंघल की कोर्ट ने 4 साल पहले किशोरी के साथ बलात्कार करने के दोषी भाई को 20 साल की सजा सुनाई। दोषी को एक लाख रुपए जुर्माना भी लगाया है। किशोरी की मां ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि 13 फरवरी की रात को उसकी साढ़े 16 वर्षीय बेटी को अचानक पेट में दर्द हुआ। इसके बाद वह बेटी को शहर के सिविल अस्पताल लेकर पहुंची। वहां उसकी बेटी ने एक बच्चे को जन्म दिया। जिसके बाद उसने अपनी बेटी से इस बारे में पूछा तो उसकी बेटी ने उसे बताया कि उसकी दोस्ती उसके भाई के दोस्त से है। उसकी बेटी ने उसे बताया कि आरोपित से उसकी 2 साल से दोस्ती थी। मजिस्ट्रेट के सामने नाबालिग के हुए थे बयान पुलिस ने पीड़ित नाबालिग के बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज करवाए थे। अपने दिए गए बयान में किशोरी ने बताया था कि जब परिवार वाले घर से बाहर चले जाते थे तो आरोपित वहां आता था और उसके साथ जबरदस्ती गलत काम करता था। पीड़िता ने अपनी मां को बताया कि आरोपित पिछले 2 साल से उससे गलत काम करता आ रहा है। पीड़िता ने आरोप लगाया था कि आरोपित ने उसे इस बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। पोक्सो एक्ट में हुआ था केस दर्ज इसके बाद पुलिस ने किशोरी की मां की शिकायत पर किशोरी के भाई के दोस्त पर पोक्सो एक्ट के तहत अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद पुलिस ने सबूत जुटाने शुरू किए तो मामला कुछ ही निकला। पुलिस ने जांच की तो सामने आया कि किशोरी से उसके भाई के दोस्त ने नहीं, बल्कि खुद उसके भाई ने ही दुष्कर्म किया था। इसके बाद किशोरी के भाई से पूछताछ की तो उसने सारी सच्चाई बता दी। इसके बाद 4 साल केस कोर्ट में चला। हरियाणा के हिसार में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विवेक सिंघल की कोर्ट ने 4 साल पहले किशोरी के साथ बलात्कार करने के दोषी भाई को 20 साल की सजा सुनाई। दोषी को एक लाख रुपए जुर्माना भी लगाया है। किशोरी की मां ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि 13 फरवरी की रात को उसकी साढ़े 16 वर्षीय बेटी को अचानक पेट में दर्द हुआ। इसके बाद वह बेटी को शहर के सिविल अस्पताल लेकर पहुंची। वहां उसकी बेटी ने एक बच्चे को जन्म दिया। जिसके बाद उसने अपनी बेटी से इस बारे में पूछा तो उसकी बेटी ने उसे बताया कि उसकी दोस्ती उसके भाई के दोस्त से है। उसकी बेटी ने उसे बताया कि आरोपित से उसकी 2 साल से दोस्ती थी। मजिस्ट्रेट के सामने नाबालिग के हुए थे बयान पुलिस ने पीड़ित नाबालिग के बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज करवाए थे। अपने दिए गए बयान में किशोरी ने बताया था कि जब परिवार वाले घर से बाहर चले जाते थे तो आरोपित वहां आता था और उसके साथ जबरदस्ती गलत काम करता था। पीड़िता ने अपनी मां को बताया कि आरोपित पिछले 2 साल से उससे गलत काम करता आ रहा है। पीड़िता ने आरोप लगाया था कि आरोपित ने उसे इस बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। पोक्सो एक्ट में हुआ था केस दर्ज इसके बाद पुलिस ने किशोरी की मां की शिकायत पर किशोरी के भाई के दोस्त पर पोक्सो एक्ट के तहत अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद पुलिस ने सबूत जुटाने शुरू किए तो मामला कुछ ही निकला। पुलिस ने जांच की तो सामने आया कि किशोरी से उसके भाई के दोस्त ने नहीं, बल्कि खुद उसके भाई ने ही दुष्कर्म किया था। इसके बाद किशोरी के भाई से पूछताछ की तो उसने सारी सच्चाई बता दी। इसके बाद 4 साल केस कोर्ट में चला। हरियाणा | दैनिक भास्कर
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