हरियाणा सरकार ने नए साल 2025 में 500 क्रेच सेंटर खोलने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए 32.15 करोड़ रुपए के बजट की भी व्यवस्था कर ली गई है। सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग ने फर्स्ट फेज में 15 जिलों में 165 क्रेच सेंटर खोल दिए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसके लिए एक स्टेट लेवल क्रेच पॉलिसी शुरू की है। जो वर्किंग महिलाओं के लिए को प्राथमिकता देगी। पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने ने 21 में कामकाजी महिलाओं के बच्चों के लिए 500 नए क्रेच खोलने की घोषणा की थी। इसके बाद अब सीएम सैनी पूर्व सीएम की घोषणा को अमली जामा पहना रहे हैं। सीएम के निर्देश पर महिला एवं बाल विकास विभाग ने आधुनिक सुविधाओं से युक्त गुणवत्तापूर्ण क्रेच स्थापित करने के लिए मोबाइल क्रेच संगठन के साथ समझौता ज्ञापन (MOU) पर हस्ताक्षर किए हैं। हरियाणा क्रेच नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने 21 जुलाई 2023 को हरियाणा राज्य क्रेच नीति लागू करके अधिसूचना जारी कर चुका है। क्रेच पॉलिसी के तहत ये हो चुके सुधार हरियाणा सरकार क्रेच वर्कर के लिए 15000 रुपए और असिस्टेंट के लिए 7500 रुपए का मासिक मानदेय दे रही है। हरियाणा वित्त विभाग से अनुमोदित बजट के अनुसार 2024 से 26 के दौरान 500 क्रेच स्थापित करना है। इस पहल की कुल लागत वित्त वर्ष 2023- 24 के लिए 5735.00 लाख रुपए, इस साल 2024-25 के लिए 3215.00 लाख रुपए और वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 3235.00 लाख रुपए अनुमानित है। यह क्रेच शहर के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में खोले जाएंगे। 8 से 10 घंटे बच्चे को क्रेच में रख सकेंगे हरियाणा में प्री-सर्विस प्रशिक्षण फिर से शुरू हो गए हैं। जो सरकार के साथ समझौता ज्ञापन के अनुसार, 500 क्रेच चालू करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। महिला और बाल विकास विभाग के सहयोग से 201 आंगनबाड़ी सह क्रेच कार्यकर्ता को प्री सर्विस प्रशिक्षण के 6 बैचों में प्रशिक्षित दिया जा रहा है। जबकि 26 मध्य-स्तरीय कार्यकर्ताओं को विशेष प्रशिक्षण दिया जा चुका है। क्रेच का समय 8 से 10 घंटे तक बदला गया, जिससे कामकाजी माता-पिता को अधिक सहायता मिलेगी। यह है क्रेच पॉलिसी हरियाणा में सभी बच्चों (8 वर्ष से कम आयु के) को निशुल्क, व्यापक, सार्वभौमिक, समावेशी और गुणवत्तापूर्ण क्रेच प्रावधानों तक पहुंच प्राप्त होगी। ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो सके। क्रेच पॉलिसी का उद्देश्य चाइल्ड केयर सेवाओं को लोगों तक पहुंचाना है। 3 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए क्रेच और 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मिड-डे केयर सुविधाएं, जिसमें स्कूल के बाद के कार्यक्रम के माध्यम से प्री स्कूल या आंगनबाड़ी केंद्रों में जाने वाले बच्चे भी शामिल हैं। हरियाणा सरकार ने नए साल 2025 में 500 क्रेच सेंटर खोलने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए 32.15 करोड़ रुपए के बजट की भी व्यवस्था कर ली गई है। सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग ने फर्स्ट फेज में 15 जिलों में 165 क्रेच सेंटर खोल दिए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसके लिए एक स्टेट लेवल क्रेच पॉलिसी शुरू की है। जो वर्किंग महिलाओं के लिए को प्राथमिकता देगी। पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने ने 21 में कामकाजी महिलाओं के बच्चों के लिए 500 नए क्रेच खोलने की घोषणा की थी। इसके बाद अब सीएम सैनी पूर्व सीएम की घोषणा को अमली जामा पहना रहे हैं। सीएम के निर्देश पर महिला एवं बाल विकास विभाग ने आधुनिक सुविधाओं से युक्त गुणवत्तापूर्ण क्रेच स्थापित करने के लिए मोबाइल क्रेच संगठन के साथ समझौता ज्ञापन (MOU) पर हस्ताक्षर किए हैं। हरियाणा क्रेच नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने 21 जुलाई 2023 को हरियाणा राज्य क्रेच नीति लागू करके अधिसूचना जारी कर चुका है। क्रेच पॉलिसी के तहत ये हो चुके सुधार हरियाणा सरकार क्रेच वर्कर के लिए 15000 रुपए और असिस्टेंट के लिए 7500 रुपए का मासिक मानदेय दे रही है। हरियाणा वित्त विभाग से अनुमोदित बजट के अनुसार 2024 से 26 के दौरान 500 क्रेच स्थापित करना है। इस पहल की कुल लागत वित्त वर्ष 2023- 24 के लिए 5735.00 लाख रुपए, इस साल 2024-25 के लिए 3215.00 लाख रुपए और वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 3235.00 लाख रुपए अनुमानित है। यह क्रेच शहर के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में खोले जाएंगे। 8 से 10 घंटे बच्चे को क्रेच में रख सकेंगे हरियाणा में प्री-सर्विस प्रशिक्षण फिर से शुरू हो गए हैं। जो सरकार के साथ समझौता ज्ञापन के अनुसार, 500 क्रेच चालू करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। महिला और बाल विकास विभाग के सहयोग से 201 आंगनबाड़ी सह क्रेच कार्यकर्ता को प्री सर्विस प्रशिक्षण के 6 बैचों में प्रशिक्षित दिया जा रहा है। जबकि 26 मध्य-स्तरीय कार्यकर्ताओं को विशेष प्रशिक्षण दिया जा चुका है। क्रेच का समय 8 से 10 घंटे तक बदला गया, जिससे कामकाजी माता-पिता को अधिक सहायता मिलेगी। यह है क्रेच पॉलिसी हरियाणा में सभी बच्चों (8 वर्ष से कम आयु के) को निशुल्क, व्यापक, सार्वभौमिक, समावेशी और गुणवत्तापूर्ण क्रेच प्रावधानों तक पहुंच प्राप्त होगी। ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो सके। क्रेच पॉलिसी का उद्देश्य चाइल्ड केयर सेवाओं को लोगों तक पहुंचाना है। 3 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए क्रेच और 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मिड-डे केयर सुविधाएं, जिसमें स्कूल के बाद के कार्यक्रम के माध्यम से प्री स्कूल या आंगनबाड़ी केंद्रों में जाने वाले बच्चे भी शामिल हैं। हरियाणा | दैनिक भास्कर
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यमुनानगर में युवक ने फंदा लगाकर दी जान:पिता की मौत से गहरे सदमें में था, शराब पीने का आदी हरियाणा के यमुनानगर जिले में एक दर्दनाक घटना में 24 वर्षीय वेल्डर आकाश कुमार ने अपने घर में फांसी लगाकर जीवन समाप्त कर लिया। आईटीआई चौक के पास हरबंसपुरा बूटर पेट्रोल पंप कॉलोनी में रहने वाले आकाश कुछ समय से पिता की मौत के गम में डूबा हुआ था और शराब के नशे में रहने लगे था। मौके पर पहुंची पुलिस जांच कर रही है। कमरे में पंखे से लगाया फंदा घटना का पता तब चला, जब आकाश ने अपने कमरे का दरवाजा नहीं खोला। परिवार के सदस्यों ने जब कमरे में झांका तो देखा कि आकाश पंखे से कपड़े के फंदे से लटके हुए थे। तुरंत गांधीनगर पुलिस को सूचना दी गई। वेल्डिंग का करता था काम मृतक के भाई आर्यन ने बताया कि आकाश दिहाड़ी मजदूरी कर वेल्डिंग का काम करता था। पिता फूलचंद की मौत के बाद से वह गहरे सदमे में था और शराब का सेवन बढ़ा दिया था। परिवार में आकाश का बड़ा भाई, जो भी वेल्डिंग का काम करता है और उसकी पत्नी रहते हैं। पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा शव गांधी नगर थाना प्रभारी महारूफ अली के नेतृत्व में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर फोरेंसिक टीम को बुलाया और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए यमुनानगर के सिविल अस्पताल भेज दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
हरियाणा में प्राइवेट स्कूल को शोकॉज नोटिस:विंटर वेकेशन में 8वीं से 12वीं की क्लासें चलती मिलीं; मान्यता रद्द हो सकती है
हरियाणा में प्राइवेट स्कूल को शोकॉज नोटिस:विंटर वेकेशन में 8वीं से 12वीं की क्लासें चलती मिलीं; मान्यता रद्द हो सकती है हरियाणा में शीतकालीन छुट्टियां यानी विंटर वेकेशन में खुल रहे प्राइवेट स्कूलों पर सरकार सख्त हो गई है। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने पानीपत के DAV पुलिस पब्लिक स्कूल को शोकॉज नोटिस जारी किया है। यह स्कूल छुट्टी के दौरान खुला मिला था। इस बारे में पानीपत के जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच के बाद निदेशालय को रिपोर्ट भेजी थी। जिसमें कहा गया कि 3 जनवरी को उन्होंने स्कूल की जांच की तो वह खुला पाया गया, जो शीतकालीन छुटि्टयों के आदेश का उल्लंघन है। बता दें कि सरकार ने कल ही आदेश जारी किए थे कि अगर विंटर वेकेशन में प्राइवेट स्कूल खुले मिले तो उनकी मान्यता रद्द की जाएगी। शिक्षा निदेशालय ने इसके लिए सभी जिलों के अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए हैं। जिसमें उनसे ऐसे स्कूलों की रिपोर्ट मांगी जा रही है। शिक्षा विभाग ने 1 से 15 जनवरी तक प्रदेश में शीतकालीन छुट्टियां घोषित की हैं। यह आदेश सरकारी के साथ सभी प्राइवेट स्कूलों समेत नर्सरी से लेकर 12वीं तक के सभी शैक्षणिक संस्थानों में लागू होंगे। DEO ने स्कूल शिक्षा निदेशालय को भेजी थी रिपोर्ट
पानीपत के जिला शिक्षा अधिकारी ने सेकेंडरी शिक्षा के निदेशक को शुक्रवार को इस बारे में रिपोर्ट भेजी थी। जिसमें उन्होंने बताया कि 3 जनवरी को उन्होंने पुलिस लाइन स्थित DAV पुलिस पब्लिक स्कूल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान स्कूल में 8वीं से 12वीं तक की क्लासें चल रहीं थी। यह विभाग के 27 दिसंबर को दिए शीतकालीन छुटि्टयों के आदेश का उल्लंघन है। DEO ने इस मामले में अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की थी। जिला शिक्षा अधिकारी की सिफारिश की चिट्ठी… शिक्षा निदेशालय ने शोकॉज नोटिस में पूछा- नियम क्यों नहीं माने? DAV पुलिस पब्लिक स्कूल, पानीपत को भेजे नोटिस में शिक्षा विभाग निदेशालय ने लिखा कि 27 दिसंबर को हरियाणा के सभी स्कूलों में 1 जनवरी से 15 जनवरी तक विंटर वेकेशन घोषित किया था। जिसमें यह बताया गया था कि विंटर वेकेशन में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल बंद रहेंगे। हालांकि, 3 जनवरी 2025 को, जिला शिक्षा अधिकारी, पानीपत ने डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल, पुलिस लाइन, पानीपत का औचक निरीक्षण किया और यह स्कूल खुला पाया गया। यहां निदेशालय के आदेश का उल्लंघन करते हुए 8 वीं से 12 वीं तक की कक्षाएं संचालित की जा रही थीं। डीईओ पानीपत ने भी सिफारिश की है कि स्कूल के खिलाफ नियमों के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है। DAV पुलिस पब्लिक स्कूल, पुलिस लाइन पानीपत को इस शर्त पर स्थायी मान्यता प्रदान की गई थी कि वह हरियाणा स्कूल शिक्षा नियम, 2003 के तहत समय-समय पर जारी नियमों, विनियमों, उपयुक्त प्राधिकारियों के निर्देशों का पालन करेगा। वहीं हरियाणा स्कूल शिक्षा नियम, 2003 के नियम 20 में भी प्रावधान है कि विभाग द्वारा समय-समय पर जारी शैक्षणिक कैलेंडर में प्रसारित, अधिसूचित सभी छुट्टियां मान्यता प्राप्त स्कूलों के लिए अधिकृत छुट्टियां होंगी। ऐसा न करने पर स्कूल की मान्यता रद्द हो सकती है। DAV पुलिस पब्लिक स्कूल को भेजे नोटिस की कॉपी… शिक्षा विभाग ने पहले भी जारी की थी चेतावनी
इससे पहले भी शिक्षा निदेशालय ने चेतावनी दी थी कि विंटर वैकेशन में स्कूल खोले जा रहे हैं। इनकी मान्यता रद्द की जाएगी। चेतावनी में लिखा गया था कि उनके पास रिपोर्ट पहुंची हैं कि किसी न किसी बहाने निजी स्कूल खोले जा रहे हैं। जिसमें स्कूल स्टाफ को भी बुलाया जा रहा है। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने 27 दिसंबर को शीतकालीन छुटि्टयां घोषित की हैं। अगर शीतकालीन छुटि्टयों के दौरान कोई स्कूल खोलता है तो उसके खिलाफ विभागीय अनुशासनिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उस स्कूल की मान्यता रद्द करने की सिफारिश भी की जा सकती है। किसी भी अप्रिय घटना के लिए स्कूल खुद जिम्मेदार होगा। इन आदेशों को सख्ती से लागू किया जाए।
पानीपत में छेड़छाड़ के दोषी को सजा:10 साल की लड़की को बीच सड़क पर कई बार गुप्तांग दिखा किए इशारे; 3 साल कैद
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