हरियाणा सरकार ने 84 लाख बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका दिया है। सरकार ने बिजली पर लगने वाले फ्यूल सरचार्ज एडजस्टमेंट (FSA) को 2026 तक के लिए बढ़ा दिया है। इससे लोगों को बिजली बिल पर प्रति यूनिट 47 पैसे FSA देना होगा। लोगों को अगले साल तक 201 यूनिट बिजली बिल पर 94.47 रुपए अतिरिक्त देने होंगे। सरकार ने बिजली निगम पर बढ़ रहे डिफॉल्टिंग अमाउंट के चलते यह वसूली जारी रखी है। हालांकि पहले सरकार ने बिजली निगम के फायदे में आने पर इसे खत्म कर दिया था। मगर, घाटा होने पर अप्रैल 2023 में FSA लागू कर दिया। जिसे अब लगातार बढ़ाया जा रहा है। 200 से एक यूनिट ज्यादा बिजली खर्ची तो FSA देना पड़ेगा
बिजली निगम ने 200 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले को इससे छूट दी है। यानी जिन लोगों का बिजली बिल 200 यूनिट या उससे कम का आता है तो उन्हें FSA नहीं देना होगा। हालांकि 200 से एक भी यूनिट ज्यादा खर्ची तो FSA की वसूली की जाएगी। दक्षिण में 43 लाख, उत्तर निगम में 37 लाख से ज्यादा उपभोक्ता
दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम की तरफ से अभी 11 सर्कल से बिजली सप्लाई होती है। बिजली निगम के 43 लाख 57 हजार से ज्यादा उपभोक्ता है। इसके अलावा उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के करीब 37 लाख 39 हजार से ज्यादा उपभोक्ता हैं। 2024 में सरकार ने मासिक शुल्क माफ किया था
हरियाणा सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को 2024 में एक राहत भी दी थी। जून 2024 में सरकार ने मासिक शुल्क को माफ कर दिया था। जिसके बाद से प्रदेश में जिन घरों में 2 किलोवाट तक के मीटर लगे हैं, उन्हें केवल खर्च की गई यूनिट का ही बिजली बिल भरना पड़ रहा है। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के करीब साढे 9 लाख बिजली उपभोक्ताओं को फायदा हुआ था। इससे पहले बिजली विभाग उपभोक्ताओं से प्रति किलोवाट 115 रुपए मासिक शुल्क के रूप में वसूलता था, खर्च की गई यूनिट के पैसों के साथ यह शुल्क जुड़ने से बिल भी बढ़ जाता था। हरियाणा सरकार ने मासिक शुल्क माफ करने की ये घोषणा बजट में की थी। हरियाणा सरकार ने 84 लाख बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका दिया है। सरकार ने बिजली पर लगने वाले फ्यूल सरचार्ज एडजस्टमेंट (FSA) को 2026 तक के लिए बढ़ा दिया है। इससे लोगों को बिजली बिल पर प्रति यूनिट 47 पैसे FSA देना होगा। लोगों को अगले साल तक 201 यूनिट बिजली बिल पर 94.47 रुपए अतिरिक्त देने होंगे। सरकार ने बिजली निगम पर बढ़ रहे डिफॉल्टिंग अमाउंट के चलते यह वसूली जारी रखी है। हालांकि पहले सरकार ने बिजली निगम के फायदे में आने पर इसे खत्म कर दिया था। मगर, घाटा होने पर अप्रैल 2023 में FSA लागू कर दिया। जिसे अब लगातार बढ़ाया जा रहा है। 200 से एक यूनिट ज्यादा बिजली खर्ची तो FSA देना पड़ेगा
बिजली निगम ने 200 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले को इससे छूट दी है। यानी जिन लोगों का बिजली बिल 200 यूनिट या उससे कम का आता है तो उन्हें FSA नहीं देना होगा। हालांकि 200 से एक भी यूनिट ज्यादा खर्ची तो FSA की वसूली की जाएगी। दक्षिण में 43 लाख, उत्तर निगम में 37 लाख से ज्यादा उपभोक्ता
दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम की तरफ से अभी 11 सर्कल से बिजली सप्लाई होती है। बिजली निगम के 43 लाख 57 हजार से ज्यादा उपभोक्ता है। इसके अलावा उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के करीब 37 लाख 39 हजार से ज्यादा उपभोक्ता हैं। 2024 में सरकार ने मासिक शुल्क माफ किया था
हरियाणा सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को 2024 में एक राहत भी दी थी। जून 2024 में सरकार ने मासिक शुल्क को माफ कर दिया था। जिसके बाद से प्रदेश में जिन घरों में 2 किलोवाट तक के मीटर लगे हैं, उन्हें केवल खर्च की गई यूनिट का ही बिजली बिल भरना पड़ रहा है। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के करीब साढे 9 लाख बिजली उपभोक्ताओं को फायदा हुआ था। इससे पहले बिजली विभाग उपभोक्ताओं से प्रति किलोवाट 115 रुपए मासिक शुल्क के रूप में वसूलता था, खर्च की गई यूनिट के पैसों के साथ यह शुल्क जुड़ने से बिल भी बढ़ जाता था। हरियाणा सरकार ने मासिक शुल्क माफ करने की ये घोषणा बजट में की थी। हरियाणा | दैनिक भास्कर