<p style=”text-align: justify;”><strong>Haryana Assembly 4 New Bills:</strong> हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का 10वां दिन समाप्त हुआ. आज (बुधवार, 26 मार्च) को विधानसभा में जनहित के लिए 4 महत्वपूर्ण विधेयक पास किए हैं. इसकी जानकारी खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी. </p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>जिन चार विधेयकों को हरियाणा विधानसभा में पास किया गया है, उनमें ये शामिल हैं-</strong><br /><strong>1. हरियाणा ट्रैवल एजेंट रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन विधेयक-2025 </strong><br />इसके तहत बिना वैध रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र के कारोबार चलाने वाले एजेंटों के लिए अधिकतम 7 साल की कैद और ₹5 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>2. जुआ-सट्टा विधेयक-2025 </strong><br />इस विधेयक में मैच फिक्सिंग, चुनाव या खेलों में सट्टेबाजी करने वालों के लिए 3 से 5 साल तक कैद का प्रावधान किया गया है. साथ ही प्रॉपर्टी भी जब्त की जाएगी.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>3. हरियाणा अनुबंध कर्मचारी जॉब सिक्योरिटी विधेयक-2024 </strong><br />इसके तहत 15 अगस्त 2024 तक 5 वर्ष की सेवाएं पूरी करने वाले अनुबंधित कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा प्रदान की जाएगी.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>4. हरियाणा शव सम्मान निपटान बिल भी आज सदन में पास किया गया है. </strong><br />पिछले साल भी विधानसभा के बजट सत्र में तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने हरियाणा शव का सम्मानजनक निपटान विधेयक-2024 पारित किया था. </p>
<blockquote class=”twitter-tweet”>
<p dir=”ltr” lang=”hi”>हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के 10वें दिन जनहित में आज 4 महत्वपूर्ण विधेयक पास हुए हैं।<br /><br />1. हरियाणा ट्रैवल एजेंट रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन विधेयक-2025 पास कियागया। इसके तहत बिना वैध रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र के कारोबार चलाने वाले एजेंटों के लिए अधिकतम 7 साल की कैद और ₹5 लाख तक के… <a href=”https://t.co/LUPLt5t4XK”>pic.twitter.com/LUPLt5t4XK</a></p>
— Nayab Saini (@NayabSainiBJP) <a href=”https://twitter.com/NayabSainiBJP/status/1904887238942487010?ref_src=twsrc%5Etfw”>March 26, 2025</a></blockquote>
<p style=”text-align: justify;”>
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</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>शव का सम्मानजनक अंतिम संस्कार विधेयक में क्या होगा?<br /></strong>गौरतलब है कि नए बिल के तहत अगर शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया, तो यह अपराध की श्रेणी में आएगा. वहीं, शव का सही तरीके से अंतिम संस्कार न होने पर एक लाख रुपये तक जुर्माना भी भरना होगा और व्यक्ति को 3 साल की जेल भी हो सकती है. वहीं, शव रखकर प्रदर्शन करने के लिए उकसाने वालों को भी सजा होगी.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>यह भी पढ़ें: <a href=”https://www.abplive.com/states/haryana/who-is-muskaan-baby-giving-competition-to-sapna-chaudhary-and-gauri-nagauri-in-haryanvi-dance-2912117″>कौन हैं मुस्कान बेबी? हरियाणवी गानों पर डांस की सेंसेशन, सपना चौधरी-गौरी नागौरी को दे रहीं टक्कर</a></strong></p> <p style=”text-align: justify;”><strong>Haryana Assembly 4 New Bills:</strong> हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का 10वां दिन समाप्त हुआ. आज (बुधवार, 26 मार्च) को विधानसभा में जनहित के लिए 4 महत्वपूर्ण विधेयक पास किए हैं. इसकी जानकारी खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी. </p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>जिन चार विधेयकों को हरियाणा विधानसभा में पास किया गया है, उनमें ये शामिल हैं-</strong><br /><strong>1. हरियाणा ट्रैवल एजेंट रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन विधेयक-2025 </strong><br />इसके तहत बिना वैध रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र के कारोबार चलाने वाले एजेंटों के लिए अधिकतम 7 साल की कैद और ₹5 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>2. जुआ-सट्टा विधेयक-2025 </strong><br />इस विधेयक में मैच फिक्सिंग, चुनाव या खेलों में सट्टेबाजी करने वालों के लिए 3 से 5 साल तक कैद का प्रावधान किया गया है. साथ ही प्रॉपर्टी भी जब्त की जाएगी.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>3. हरियाणा अनुबंध कर्मचारी जॉब सिक्योरिटी विधेयक-2024 </strong><br />इसके तहत 15 अगस्त 2024 तक 5 वर्ष की सेवाएं पूरी करने वाले अनुबंधित कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा प्रदान की जाएगी.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>4. हरियाणा शव सम्मान निपटान बिल भी आज सदन में पास किया गया है. </strong><br />पिछले साल भी विधानसभा के बजट सत्र में तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने हरियाणा शव का सम्मानजनक निपटान विधेयक-2024 पारित किया था. </p>
<blockquote class=”twitter-tweet”>
<p dir=”ltr” lang=”hi”>हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के 10वें दिन जनहित में आज 4 महत्वपूर्ण विधेयक पास हुए हैं।<br /><br />1. हरियाणा ट्रैवल एजेंट रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन विधेयक-2025 पास कियागया। इसके तहत बिना वैध रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र के कारोबार चलाने वाले एजेंटों के लिए अधिकतम 7 साल की कैद और ₹5 लाख तक के… <a href=”https://t.co/LUPLt5t4XK”>pic.twitter.com/LUPLt5t4XK</a></p>
— Nayab Saini (@NayabSainiBJP) <a href=”https://twitter.com/NayabSainiBJP/status/1904887238942487010?ref_src=twsrc%5Etfw”>March 26, 2025</a></blockquote>
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<p style=”text-align: justify;”><strong>शव का सम्मानजनक अंतिम संस्कार विधेयक में क्या होगा?<br /></strong>गौरतलब है कि नए बिल के तहत अगर शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया, तो यह अपराध की श्रेणी में आएगा. वहीं, शव का सही तरीके से अंतिम संस्कार न होने पर एक लाख रुपये तक जुर्माना भी भरना होगा और व्यक्ति को 3 साल की जेल भी हो सकती है. वहीं, शव रखकर प्रदर्शन करने के लिए उकसाने वालों को भी सजा होगी.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>यह भी पढ़ें: <a href=”https://www.abplive.com/states/haryana/who-is-muskaan-baby-giving-competition-to-sapna-chaudhary-and-gauri-nagauri-in-haryanvi-dance-2912117″>कौन हैं मुस्कान बेबी? हरियाणवी गानों पर डांस की सेंसेशन, सपना चौधरी-गौरी नागौरी को दे रहीं टक्कर</a></strong></p> हरियाणा ‘बैंकों की कार्यप्रणाली में सुधार कब होगा’, AAP नेता राघव चड्ढा ने संसद में सरकार से पूछे सवाल
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