केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वीरता व विशिष्ट सेवा के लिए पदक की घोषणा कर दी है। प्रदेश पुलिस, होम गार्ड, नागरिक सुरक्षा और अग्निशमन के 7 अधिकारियों व जवानों को इसे लिए चुना गया है। प्रदेश से असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रंजना शर्मा को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक को चयनित किया गया है। वहीं पुलिस विभाग में सराहनीय सेवा के लिए पदक (एमएसएम) बिलासपुर जिला के पुलिस अधीक्षक (SP) संदीप धवल, सब इंस्पेक्टर हेम प्रकाश, इंस्पेक्टर नाग देव और एसिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को चुना गया है। हिमाचल में होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा के लिए वरिष्ठ प्लाटून कमांडर जय कुमार को भी पदक के लिए चुना गया है। अग्निशमन विभाग में बेहतर सेवाओं के लिए स्टेशन फायर ऑफिसर मनसा राम और राजेंद्र कुमार तथा सब फायर ऑफिसर अशोक कुमार को यह पदक मिलेगा। नाबालिग लड़की को अनंतनाग से किया था बरामद सराहनीय सेवा के लिए पदक को हेम प्रकाश का चयन उनके द्वारा सुलझाए 3 केस की वजह से हुआ है। हेम प्रकाश ने सिरमौर जिला के काला अंब पुलिस स्टेशन में सेवाएं देते हुए क्षेत्र से लापता एक नाबालिग लड़की को जम्मू कश्मीर के संवेदनशील क्षेत्र अनंतनाग से बरामद किया था और आरोपी को गिरफ्तार कर लाया था। इसी तरह हेम प्रकाश की सेवाओं के दौरान उत्कृष्ट के लिए उन्हें इस पदक के लिए चुना गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वीरता व विशिष्ट सेवा के लिए पदक की घोषणा कर दी है। प्रदेश पुलिस, होम गार्ड, नागरिक सुरक्षा और अग्निशमन के 7 अधिकारियों व जवानों को इसे लिए चुना गया है। प्रदेश से असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रंजना शर्मा को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक को चयनित किया गया है। वहीं पुलिस विभाग में सराहनीय सेवा के लिए पदक (एमएसएम) बिलासपुर जिला के पुलिस अधीक्षक (SP) संदीप धवल, सब इंस्पेक्टर हेम प्रकाश, इंस्पेक्टर नाग देव और एसिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को चुना गया है। हिमाचल में होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा के लिए वरिष्ठ प्लाटून कमांडर जय कुमार को भी पदक के लिए चुना गया है। अग्निशमन विभाग में बेहतर सेवाओं के लिए स्टेशन फायर ऑफिसर मनसा राम और राजेंद्र कुमार तथा सब फायर ऑफिसर अशोक कुमार को यह पदक मिलेगा। नाबालिग लड़की को अनंतनाग से किया था बरामद सराहनीय सेवा के लिए पदक को हेम प्रकाश का चयन उनके द्वारा सुलझाए 3 केस की वजह से हुआ है। हेम प्रकाश ने सिरमौर जिला के काला अंब पुलिस स्टेशन में सेवाएं देते हुए क्षेत्र से लापता एक नाबालिग लड़की को जम्मू कश्मीर के संवेदनशील क्षेत्र अनंतनाग से बरामद किया था और आरोपी को गिरफ्तार कर लाया था। इसी तरह हेम प्रकाश की सेवाओं के दौरान उत्कृष्ट के लिए उन्हें इस पदक के लिए चुना गया है। हिमाचल | दैनिक भास्कर
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हिमाचल में कैबिनेट मीटिंग आज:होम-स्टे पर लगेंगी कड़ी शर्तें; बाहरी राज्यों के लोग नहीं चला पाएंगे, वन मित्र भर्ती पर हो सकता है फैसला
हिमाचल में कैबिनेट मीटिंग आज:होम-स्टे पर लगेंगी कड़ी शर्तें; बाहरी राज्यों के लोग नहीं चला पाएंगे, वन मित्र भर्ती पर हो सकता है फैसला हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग आज प्रदेश सचिवालय में होगी। इसमें विभिन्न विभागों में भर्तियों के अलावा मुख्यमंत्री की बजट घोषणाओं को लेकर अहम फैसले लिए जा सकते हैं। खासकर होम स्टे पॉलिसी को मंजूरी मिल सकती है। कैबिनेट सब कमेटी की सिफारिश पर राज्य सरकार नई होम स्टे पॉलिसी बनाने जा रही है। इसके बाद राज्य में अवैध रूप से होम स्टे नहीं चलाए जा सकेंगे। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों पंजीकरण अनिवार्य कर दिया जाएगा। नई पॉलिसी में होम स्टे पर पंजीकरण शुल्क भी बढ़ाया जा सकता है। राज्य सरकार ने इसके लिए कैबिनेट सब कमेटी गठित कर रखी है। इस कमेटी की सिफारिश पर कैबिनेट में आज कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। इससे पहले राज्य में 2008 में होम स्टे के लिए नियम बनाए गए थे। अब नए सिरे से पॉलिसी का ड्रॉफ्ट तैयार कर दिया गया है। अब इसी पॉलिसी के तहत यहां पर होम स्टे चलेंगे। हिमाचल में 4000 से ज्यादा होम स्टे हिमाचल में लगभग 4000 होम स्टे है। इन पर अब तक टैक्स नहीं लगता, जबकि पांच हजार से ज्यादा होटल सरकार को कई तरह का शुक्ल चुकाते हैं। ऐसे में अब होम स्टे पर भी सरकार कुछ टैक्स लगा सकती है। गैर हिमाचली नहीं चला पाएंगे होम स्टे सूत्रों की माने तो गैर हिमाचली प्रदेश में होम स्टे नहीं चला पाएंगे। दरअसल, बाहरी राज्यों के कुछ लोगों ने हिमाचल मुजारियत एवं भू सुधार अधिनियम की धारा 118 के तहत मकान के लिए जमीन ले रखी है। इस भूमि पर बने मकान में कुछ बाहरी लोग होम स्टे चला रहे है, जबकि धारा 118 के तहत ली गई जमीन का कमर्शियल इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ऐसे लोगों पर सरकार शिकंजा कस सकती है। वन मित्र भर्ती पर फैसला ले सकती है सरकार कैबिनेट में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में वन मित्रों के 2061 पदों पर भर्ती को लेकर भी फैसला हो सकता है। हिमाचल हाईकोर्ट ने साक्षात्कार के 10 अंक पर रोक के आदेश दे रखे है। इसके बाद से वन मित्रों पर भर्ती लटकी हुई है। वन मित्र भर्ती परीक्षा देने वाले कुछ बेरोजगारों ने सरकार को सुझाव दिया है कि 100 के बजाय 90 अंकों में से ही मेरिट डिसाइड की जाए। लिहाजा आज की कैबिनेट में इसे लेकर सरकार कुछ निर्णय कर सकती है।
हिमाचल में रातें ठंडी और दिन गर्म:अगले 6 दिन बारिश-बर्फबारी के आसार नहीं; अक्टूबर में नॉर्मल से 97% कम बारिश
हिमाचल में रातें ठंडी और दिन गर्म:अगले 6 दिन बारिश-बर्फबारी के आसार नहीं; अक्टूबर में नॉर्मल से 97% कम बारिश हिमाचल प्रदेश में दिन गर्म और रातें ठंडी होने लगी है। दिन में मैदानी इलाकों में गर्मी पड़ रही है। मगर ऊंचे क्षेत्रों में रात का तापमान कम होने लगा है। लाहौल स्पीति के ताबो का पारा 0.1 डिग्री तक लुढ़क गया है। वहीं प्रदेश के 13 शहरों में तापमान 10 डिग्री से कम और 4 जगह 5 डिग्री से भी नीचे गिर गया है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले पांच-छह दिन तक तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि 27 अक्टूबर तक बारिश-बर्फबारी के कोई आसार नहीं है। केलांग का पारा सामान्य से8.3 डिग्री ज्यादा प्रदेश के ठंडे शहरों में शुमार केलांग का रात का पारा 3.1 डिग्री तक गिर गया है, लेकिन दिन का तापमान सामान्य से 8.3 डिग्री ज्यादा के साथ 18.3 डिग्री चल रहा है। मनाली में सुहावना मौसम वहीं मनाली में दिन का तापमान 21.2 डिग्री होने से मौसम सुहावना बना हुआ है। मगर यहां रात में तापमान 8.3 डिग्री तक गिर चुका है। हालांकि मनाली में अभी तापमान सामान्य से ज्यादा है। 6 दिन सामान्य से ज्यादा रहेगा पारा मौसम विभाग के अनुसार, जब तक बरिश-बर्फबारी नहीं होती तब तक दिन का तापमान सामान्य से ज्यादा रहेगा। प्रदेश में 27 अक्टूबर तक बारिश-बर्फबारी के आसार भी नजर नहीं आ रहे। अक्टूबर में 97% कम बारिश, 7 जिलों में एक बूंद भी नहीं गिरी प्रदेश में बीते 1 से 21 अक्टूबर के बीच सामान्य से 97% प्रतिशत कम बारिश हुई है। इस अवधि में प्रदेश में 21.2 मिलीमीटर बारिश होती है, लेकिन इस बार 0.7 मिलीमीटर बारिश हुई है। प्रदेश के सात जिलों बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, शिमला, सोलन, सिरमौर और कुल्लू में अक्टूबर में पानी की एक बूंद भी नहीं बरसी। कांगड़ा जिला में 1.5 मिलीमीटर, किन्नौर में 0.4 मिलीमीटर, लाहौल स्पीति में 0.1 मिलीमीटर, मंडी में 3.4 मिलीमीटर और ऊना में 8.6 मिलीमीटर बारिश हुई है।
संजौली मस्जिद गिराने के फैसले को मुस्लिम पक्ष की चुनौती:जिला कोर्ट में सुनवाई; कमेटी के हलफनामे को गैरकानूनी बताया, कहा- वह रजिस्टर्ड नहीं
संजौली मस्जिद गिराने के फैसले को मुस्लिम पक्ष की चुनौती:जिला कोर्ट में सुनवाई; कमेटी के हलफनामे को गैरकानूनी बताया, कहा- वह रजिस्टर्ड नहीं हिमाचल की राजधानी शिमला की संजौली मस्जिद में अवैध निर्माण मामले में आज कोर्ट में सुनवाई होगी। संजौली मस्जिद केस में नगर निगम (MC) आयुक्त के फैसले को मुस्लिम पक्ष ने जिला अदालत में चुनौती दी है। इस पर आज जिला अदालत में सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष से जुड़ी 3 वेलफेयर सोसाइटी ने MC आयुक्त के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका में कहा है कि MC आयुक्त कोर्ट का फैसला डिफैक्टिड है। MC आयुक्त ने यह फैसला संजौली मस्जिद कमेटी के नगर निगम को दिए हलफनामे के आधार पर दिया है। मस्जिद कमेटी के हलफनामे को बताया गैर कानूनी
सोसाइटी ने दावा किया कि मस्जिद कमेटी रजिस्टर नहीं है। ऐसे में उसके अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ की ओर से दिया गया हलफनामा गैर कानूनी है। जिला अदालत में याचिका दायर करने वाली मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी पोंटा साहिब के सदस्य नजाकत अली हाशमी ने बताया है कि 3 अलग-अलग कमेटी और सोसाइटी ने जिला अदालत में नगर निगम आयुक्त के फैसले को चुनौती दी है। आयुक्त कोर्ट के फैसले को बताया डिफैक्टिड
नजाकत अली ने दावा किया कि जिला अदालत में उनकी याचिका स्वीकार कर ली गई है। इस पर आज सुनवाई होनी है। मुस्लिम पक्ष ने जिला अदालत में दायर याचिका में अपील की है कि मामले में मुस्लिम समुदाय की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। ऐसे में उनका पक्ष भी सुना जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि जिला अदालत में याचिका दायर करने में मुस्लिम वेलफेयर सोसायटी पोंटा साहिब, जामा मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी बिलासपुर और अलहुदा एजुकेशनल सोसाइटी दीनक मंडी शामिल हैं। इन्होंने नगर निगम आयुक्त के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी है। 5 अक्टूबर को आया था नगर निगम आयुक्त कोर्ट का फैसला
संजौली मस्जिद मामले में नगर निगम आयुक्त शिमला कोर्ट ने बीते 5 अक्टूबर को फैसला सुनाया था। कोर्ट ने मस्जिद की 3 अवैध मंजिल हटाने के निर्देश दिए थे। इसके बाद मस्जिद कमेटी ने अवैध हिस्से को हटाने का काम भी शुरू कर दिया है। मस्जिद की एटिक को हटाने का काम लगभग पूरा हो गया है। इस बीच मुस्लिम पक्ष ने मामले को जिला अदालत में चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने 8 सप्ताह में मामले को निपटाने के आदेश दिए
वहीं, लोकल रेजिडेंट की याचिका पर हिमाचल हाईकोर्ट ने भी इस मामले को 8 सप्ताह के भीतर निपटाने के लिए MC आयुक्त को आदेश दे रखे हैं। लोकल रेजिडेंट ने हाईकोर्ट के आग्रह किया था कि नगर निगम इस केस को जानबूझ कर लटका रहा है। 14 सालों से कोर्ट में केस चल रहा है। संजौली मस्जिद से ही पूरे प्रदेश में हुआ था विवाद
संजौली मस्जिद के कारण पूरे प्रदेश में बवाल मचा था। शिमला के बाद सोलन, मंडी, कुल्लू और सिरमौर जिला में भी जगह-जगह मस्जिद मामले में हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किए। उन्होंने अवैध रूप से बनी मस्जिदों को गिराने की मांग उठाई। इससे पूरे प्रदेश में माहौल तनावपूर्ण हो गया। इस बीच संजौली मस्जिद कमेटी ने खुद नगर निगम आयुक्त से मिलकर अवैध रूप से बनी ऊपर की मंजिल को हटाने की पेशकश की और कहा कि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता, तब तक ऊपर की 3 मंजिल सील किया जाएं। इसके बाद हिंदू संगठन शांत हुए। बीते 5 अक्टूबर को 3 मंजिल तोड़ने के लिए अंतरिम आदेश आ गया। जिसके बाद मामला शांत रहा। अब इन मंजिलों को तोड़ने का काम भी मस्जिद कमेटी ने अपने खर्चे पर शुरू कर दिया है।