हिमाचल प्रदेश सरकार प्रदेश वासियों को बिजली का झटका देने वाली है। प्रदेश सरकार प्रति यूनिट बिजली की खपत पर लोगों से 10 पैसे मिल्क सेस वसूलेगी। प्रदेश में काम कर रही औद्योगिक इकाइयों पर भी पर्यावरण सेस लगाने की तैयारी है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को हिमाचल प्रदेश विधानसभा में हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) संशोधन विधेयक 2024 पेश किया। विधेयक में दो संशोधन किए गए हैं। सरकार ने प्रति यूनिट बिजली की खपत पर 10 पैसे मिल्क सेस का प्रावधान किया है। बिजली बिल जीरो रुपए होने पर उपभोक्ताओं से मिल सेस नहीं लिया जाएगा। अभी 125 यूनिट तक मिलती है मुफ्त बिजली दरअसल हिमाचल प्रदेश में पात्र उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलती है। सेस का इस्तेमाल मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ावा देने और दुग्ध उत्पादकों को लाभ पहुंचाने के लिए किया जाएगा। प्रदेश सरकार के पास सदन में बहुमत है। ऐसे में सदन में मंजूरी मिलना तय है। सदन से विधेयक पास होने के बाद विधेयक राज्यपाल की मंजूरी के लिए जाएगा। राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद हिमाचल प्रदेश में बिजली की दर बढ़ जायेगी। 150 यूनिट बिजली इस्तेमाल पर जनता को चुकाने होने 15 रु अतिरिक्त सीएम सुक्खू द्वारा सदन में पेश किए गए विधेयक मंजूरी मिलने व नई दर लागू होने के बाद घरेलू उपभोक्ताओं को 150 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने पर 15 रुपए तक का अतिरिक्त बिल चुकाना होगा। दूसरे संशोधन के मुताबिक लघु औद्योगिक ऊर्जा यूनिट में पर्यावरण सेस पर 2 पैसे, मध्यम औद्योगिक ऊर्जा पर 4 पैसे, बड़े उद्योगों पर 10 पैसे और कॉमर्शियल सेक्टर पर भी 10 पैसे प्रति यूनिट पर्यावरण सेस लगेगा। इसके अलावा अस्थाई कनेक्शन पर 2 रुपए प्रति यूनिट, स्टोन क्रेशर पर भी 2 रुपए प्रति यूनिट और विद्युत वाहन के चार्जिंग स्टेशन पर 6 रुपए प्रति यूनिट पर्यावरण सेस लगेगा. पर्यावरण सेस का उपयोग रिन्यूएबल एनर्जी से बिजली उत्पादन बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण के लिए किया जाएगा। किस पर कितना होगा पर्यावरण सेस? लघु औद्योगिक ऊर्जा- ₹0.02 प्रति यूनिट, मध्यम औद्योगिक ऊर्जा- ₹0.04 प्रति यूनिट बड़े औद्योगिक ऊर्जा- ₹0.10 प्रति यूनिट कॉमर्शियल कनेक्शन- ₹0.10 प्रति यूनिट अस्थाई कनेक्शन- ₹2.00 प्रति यूनिट स्टोन क्रशर- ₹2.00 प्रति यूनिट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन- ₹6.00 प्रति यूनिट हिमाचल प्रदेश सरकार प्रदेश वासियों को बिजली का झटका देने वाली है। प्रदेश सरकार प्रति यूनिट बिजली की खपत पर लोगों से 10 पैसे मिल्क सेस वसूलेगी। प्रदेश में काम कर रही औद्योगिक इकाइयों पर भी पर्यावरण सेस लगाने की तैयारी है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को हिमाचल प्रदेश विधानसभा में हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) संशोधन विधेयक 2024 पेश किया। विधेयक में दो संशोधन किए गए हैं। सरकार ने प्रति यूनिट बिजली की खपत पर 10 पैसे मिल्क सेस का प्रावधान किया है। बिजली बिल जीरो रुपए होने पर उपभोक्ताओं से मिल सेस नहीं लिया जाएगा। अभी 125 यूनिट तक मिलती है मुफ्त बिजली दरअसल हिमाचल प्रदेश में पात्र उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलती है। सेस का इस्तेमाल मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ावा देने और दुग्ध उत्पादकों को लाभ पहुंचाने के लिए किया जाएगा। प्रदेश सरकार के पास सदन में बहुमत है। ऐसे में सदन में मंजूरी मिलना तय है। सदन से विधेयक पास होने के बाद विधेयक राज्यपाल की मंजूरी के लिए जाएगा। राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद हिमाचल प्रदेश में बिजली की दर बढ़ जायेगी। 150 यूनिट बिजली इस्तेमाल पर जनता को चुकाने होने 15 रु अतिरिक्त सीएम सुक्खू द्वारा सदन में पेश किए गए विधेयक मंजूरी मिलने व नई दर लागू होने के बाद घरेलू उपभोक्ताओं को 150 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने पर 15 रुपए तक का अतिरिक्त बिल चुकाना होगा। दूसरे संशोधन के मुताबिक लघु औद्योगिक ऊर्जा यूनिट में पर्यावरण सेस पर 2 पैसे, मध्यम औद्योगिक ऊर्जा पर 4 पैसे, बड़े उद्योगों पर 10 पैसे और कॉमर्शियल सेक्टर पर भी 10 पैसे प्रति यूनिट पर्यावरण सेस लगेगा। इसके अलावा अस्थाई कनेक्शन पर 2 रुपए प्रति यूनिट, स्टोन क्रेशर पर भी 2 रुपए प्रति यूनिट और विद्युत वाहन के चार्जिंग स्टेशन पर 6 रुपए प्रति यूनिट पर्यावरण सेस लगेगा. पर्यावरण सेस का उपयोग रिन्यूएबल एनर्जी से बिजली उत्पादन बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण के लिए किया जाएगा। किस पर कितना होगा पर्यावरण सेस? लघु औद्योगिक ऊर्जा- ₹0.02 प्रति यूनिट, मध्यम औद्योगिक ऊर्जा- ₹0.04 प्रति यूनिट बड़े औद्योगिक ऊर्जा- ₹0.10 प्रति यूनिट कॉमर्शियल कनेक्शन- ₹0.10 प्रति यूनिट अस्थाई कनेक्शन- ₹2.00 प्रति यूनिट स्टोन क्रशर- ₹2.00 प्रति यूनिट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन- ₹6.00 प्रति यूनिट हिमाचल | दैनिक भास्कर
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