हिमाचल में थार सवार ने गाड़ी को मारी टक्कर:एक्सीडेंट के बाद कटा 27,500 रुपए का चालान, नशे में था लुधियाना का युवक

हिमाचल में थार सवार ने गाड़ी को मारी टक्कर:एक्सीडेंट के बाद कटा 27,500 रुपए का चालान, नशे में था लुधियाना का युवक

हिमाचल के मनाली में पंजाब के युवक को शराब पीकर गाड़ी चलाना भारी पड़ गया। 17 मार्च 2025 को दोपहर करीब 4 बजे सोलांग वैली में एक दुर्घटना की सूचना मिलने पर पुलिस थाना मनाली से पुलिस टीम को मौके पर भेजा गया। पुलिस ने थार सवार पर जुर्माना लगाया। पुलिस द्वारा जांच में पता चला कि पलचान स्कूल के पास पंजाब नंबर की थार गाड़ी (PB-10-JW-8477) और दिल्ली नंबर की जीप कंपास (DL 10-CU2847) की टक्कर हो गई थी। थार गाड़ी सोलंगनाला से मनाली की तरफ जा रही थी। जबकि जीप कंपास मनाली से सोलंगनाला की तरफ जा रही थी। नशे में था थार का ड्राइवर थार की ड्राइव कर रहे चालक द्वारा शराब का सेवन किए होने और सड़क पर बर्फ जमी होने के कारण थार गाड़ी फिसल गई और जीप कंपास से टकरा गई। हादसे में दोनों वाहनों को नुकसान हुआ, लेकिन किसी को चोट नहीं आई। दोनों वाहन चालकों ने आपसी सहमति से समझौता कर लिया। साढ़े 27 हजार का जुर्माना वसूला डीएसपी मनाली केडी शर्मा ने बताया कि थार के चालक सरनजोत सिंह (लुधियाना निवासी) नशे की हालत में पाए गए। उनके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम की धारा 184 और 185 के तहत लापरवाह और नशे में गाड़ी चलाने के चलते शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 25 हजार, जबकि लापरवाही और तेज गति से गाड़ी चलाने पर 2500 का चालान काटकर 27 हजार 500 की राशि वसूल की गई और चालकों को चेतावनी देकर छोड़ा गया। हिमाचल के मनाली में पंजाब के युवक को शराब पीकर गाड़ी चलाना भारी पड़ गया। 17 मार्च 2025 को दोपहर करीब 4 बजे सोलांग वैली में एक दुर्घटना की सूचना मिलने पर पुलिस थाना मनाली से पुलिस टीम को मौके पर भेजा गया। पुलिस ने थार सवार पर जुर्माना लगाया। पुलिस द्वारा जांच में पता चला कि पलचान स्कूल के पास पंजाब नंबर की थार गाड़ी (PB-10-JW-8477) और दिल्ली नंबर की जीप कंपास (DL 10-CU2847) की टक्कर हो गई थी। थार गाड़ी सोलंगनाला से मनाली की तरफ जा रही थी। जबकि जीप कंपास मनाली से सोलंगनाला की तरफ जा रही थी। नशे में था थार का ड्राइवर थार की ड्राइव कर रहे चालक द्वारा शराब का सेवन किए होने और सड़क पर बर्फ जमी होने के कारण थार गाड़ी फिसल गई और जीप कंपास से टकरा गई। हादसे में दोनों वाहनों को नुकसान हुआ, लेकिन किसी को चोट नहीं आई। दोनों वाहन चालकों ने आपसी सहमति से समझौता कर लिया। साढ़े 27 हजार का जुर्माना वसूला डीएसपी मनाली केडी शर्मा ने बताया कि थार के चालक सरनजोत सिंह (लुधियाना निवासी) नशे की हालत में पाए गए। उनके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम की धारा 184 और 185 के तहत लापरवाह और नशे में गाड़ी चलाने के चलते शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 25 हजार, जबकि लापरवाही और तेज गति से गाड़ी चलाने पर 2500 का चालान काटकर 27 हजार 500 की राशि वसूल की गई और चालकों को चेतावनी देकर छोड़ा गया।   हिमाचल | दैनिक भास्कर