हिसार में घर बैठे बनेगा EWS सर्टिफिकेट:अब पटवारी-सरपंच के हस्ताक्षर जरूरी नहीं; पूरा वर्क अब पेपरलेस, नौकरियों में मिलता है आरक्षण

हिसार में घर बैठे बनेगा EWS सर्टिफिकेट:अब पटवारी-सरपंच के हस्ताक्षर जरूरी नहीं; पूरा वर्क अब पेपरलेस, नौकरियों में मिलता है आरक्षण

हरियाणा के हिसार में अब जाति प्रमाण पत्र पूरी तरह से पेपरलेस हो गया है। बिना कागजात के जनरल जाति के नागरिक घर बैठे अपना ईडब्ल्यूएस (EWS) प्रमाण पत्र यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग भी बनवा सकते है। इससे पहले ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आय प्रमाण पत्र बनवाना होता था, उसके बाद ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है तो सरपंच और पटवारी के हस्ताक्षर जरूरी थे। जानकारी अनुसार अब किसी भी पेपर और किसी हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए वह लोग आवेदन कर सकते हैं, जिनकी वार्षिक आय 8 लाख या उससे कम है। एससी/एसटी और ओबीसी क्षेत्र से आने वाले परिवार इस स्कीम का लाभ नहीं उठा सकते हैं। इसको खास तौर पर सामान्य वर्ग से जुड़े लोगों के लिए शुरू किया गया है। बता दें कि शहरों में रहने वाले लोगों के पास 200 वर्ग या उससे कम आवासीय जमीन का होना जरूरी है। वहीं अगर कोई व्यक्ति गांव में रहता है। ऐसे में उसके पास पांच एकड़ से कम आवासीय भूमि होनी चाहिए। इस आरक्षण के तहत केंद्र और राज्य सरकार द्वारा निकाले जाने वाली नौकरियों में 10 प्रतिशत के आरक्षण की सुविधा मिलती है। घर बैठे मिलेंगे से सर्टिफिकेट हरियाणा में लागू पीपीपी (परिवार पहचान पत्र) से जाति और आय प्रमाण पत्र घर बैठे बन रहे है। फैमिली आईडी में आय सत्यापन के बाद इनकम सर्टिफिकेट पेपरलेस किया। फिर फैमिली आईडी में जाति वेरिफाई के बाद एससी, बीसी और अब ईडब्ल्यूएस भी पेपरलेस कर दिया है। इससे पहले इन प्रमाण पत्रों के लिए तहसील व सीएससी के चक्कर लगाने पड़ते थे। बीसी जाति में आ रही अड़चनें बीसी और ओबीसी यानी बैकवर्ड क्लास और अदर बैकवर्ड क्लास प्रमाण पत्र बनवाने में नागरिकों को समस्याएं आज भी आ रही है। बीसी और ओबीसी सर्टिफिकेट की महिलाएं अपना जाति प्रमाण पत्र बनवाती और वह दूसरे राज्य से शादी करवा हरियाणा में आई है तो पोर्टल उनके माता पिता की फैमिली आईडी मांगता है जबकि दूसरे राज्यों में फैमिली आईडी नहीं है और इनका जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पाता। हरियाणा के हिसार में अब जाति प्रमाण पत्र पूरी तरह से पेपरलेस हो गया है। बिना कागजात के जनरल जाति के नागरिक घर बैठे अपना ईडब्ल्यूएस (EWS) प्रमाण पत्र यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग भी बनवा सकते है। इससे पहले ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आय प्रमाण पत्र बनवाना होता था, उसके बाद ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है तो सरपंच और पटवारी के हस्ताक्षर जरूरी थे। जानकारी अनुसार अब किसी भी पेपर और किसी हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए वह लोग आवेदन कर सकते हैं, जिनकी वार्षिक आय 8 लाख या उससे कम है। एससी/एसटी और ओबीसी क्षेत्र से आने वाले परिवार इस स्कीम का लाभ नहीं उठा सकते हैं। इसको खास तौर पर सामान्य वर्ग से जुड़े लोगों के लिए शुरू किया गया है। बता दें कि शहरों में रहने वाले लोगों के पास 200 वर्ग या उससे कम आवासीय जमीन का होना जरूरी है। वहीं अगर कोई व्यक्ति गांव में रहता है। ऐसे में उसके पास पांच एकड़ से कम आवासीय भूमि होनी चाहिए। इस आरक्षण के तहत केंद्र और राज्य सरकार द्वारा निकाले जाने वाली नौकरियों में 10 प्रतिशत के आरक्षण की सुविधा मिलती है। घर बैठे मिलेंगे से सर्टिफिकेट हरियाणा में लागू पीपीपी (परिवार पहचान पत्र) से जाति और आय प्रमाण पत्र घर बैठे बन रहे है। फैमिली आईडी में आय सत्यापन के बाद इनकम सर्टिफिकेट पेपरलेस किया। फिर फैमिली आईडी में जाति वेरिफाई के बाद एससी, बीसी और अब ईडब्ल्यूएस भी पेपरलेस कर दिया है। इससे पहले इन प्रमाण पत्रों के लिए तहसील व सीएससी के चक्कर लगाने पड़ते थे। बीसी जाति में आ रही अड़चनें बीसी और ओबीसी यानी बैकवर्ड क्लास और अदर बैकवर्ड क्लास प्रमाण पत्र बनवाने में नागरिकों को समस्याएं आज भी आ रही है। बीसी और ओबीसी सर्टिफिकेट की महिलाएं अपना जाति प्रमाण पत्र बनवाती और वह दूसरे राज्य से शादी करवा हरियाणा में आई है तो पोर्टल उनके माता पिता की फैमिली आईडी मांगता है जबकि दूसरे राज्यों में फैमिली आईडी नहीं है और इनका जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पाता।   हरियाणा | दैनिक भास्कर