हरियाणा के हिसार में अब जाति प्रमाण पत्र पूरी तरह से पेपरलेस हो गया है। बिना कागजात के जनरल जाति के नागरिक घर बैठे अपना ईडब्ल्यूएस (EWS) प्रमाण पत्र यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग भी बनवा सकते है। इससे पहले ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आय प्रमाण पत्र बनवाना होता था, उसके बाद ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है तो सरपंच और पटवारी के हस्ताक्षर जरूरी थे। जानकारी अनुसार अब किसी भी पेपर और किसी हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए वह लोग आवेदन कर सकते हैं, जिनकी वार्षिक आय 8 लाख या उससे कम है। एससी/एसटी और ओबीसी क्षेत्र से आने वाले परिवार इस स्कीम का लाभ नहीं उठा सकते हैं। इसको खास तौर पर सामान्य वर्ग से जुड़े लोगों के लिए शुरू किया गया है। बता दें कि शहरों में रहने वाले लोगों के पास 200 वर्ग या उससे कम आवासीय जमीन का होना जरूरी है। वहीं अगर कोई व्यक्ति गांव में रहता है। ऐसे में उसके पास पांच एकड़ से कम आवासीय भूमि होनी चाहिए। इस आरक्षण के तहत केंद्र और राज्य सरकार द्वारा निकाले जाने वाली नौकरियों में 10 प्रतिशत के आरक्षण की सुविधा मिलती है। घर बैठे मिलेंगे से सर्टिफिकेट हरियाणा में लागू पीपीपी (परिवार पहचान पत्र) से जाति और आय प्रमाण पत्र घर बैठे बन रहे है। फैमिली आईडी में आय सत्यापन के बाद इनकम सर्टिफिकेट पेपरलेस किया। फिर फैमिली आईडी में जाति वेरिफाई के बाद एससी, बीसी और अब ईडब्ल्यूएस भी पेपरलेस कर दिया है। इससे पहले इन प्रमाण पत्रों के लिए तहसील व सीएससी के चक्कर लगाने पड़ते थे। बीसी जाति में आ रही अड़चनें बीसी और ओबीसी यानी बैकवर्ड क्लास और अदर बैकवर्ड क्लास प्रमाण पत्र बनवाने में नागरिकों को समस्याएं आज भी आ रही है। बीसी और ओबीसी सर्टिफिकेट की महिलाएं अपना जाति प्रमाण पत्र बनवाती और वह दूसरे राज्य से शादी करवा हरियाणा में आई है तो पोर्टल उनके माता पिता की फैमिली आईडी मांगता है जबकि दूसरे राज्यों में फैमिली आईडी नहीं है और इनका जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पाता। हरियाणा के हिसार में अब जाति प्रमाण पत्र पूरी तरह से पेपरलेस हो गया है। बिना कागजात के जनरल जाति के नागरिक घर बैठे अपना ईडब्ल्यूएस (EWS) प्रमाण पत्र यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग भी बनवा सकते है। इससे पहले ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आय प्रमाण पत्र बनवाना होता था, उसके बाद ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है तो सरपंच और पटवारी के हस्ताक्षर जरूरी थे। जानकारी अनुसार अब किसी भी पेपर और किसी हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए वह लोग आवेदन कर सकते हैं, जिनकी वार्षिक आय 8 लाख या उससे कम है। एससी/एसटी और ओबीसी क्षेत्र से आने वाले परिवार इस स्कीम का लाभ नहीं उठा सकते हैं। इसको खास तौर पर सामान्य वर्ग से जुड़े लोगों के लिए शुरू किया गया है। बता दें कि शहरों में रहने वाले लोगों के पास 200 वर्ग या उससे कम आवासीय जमीन का होना जरूरी है। वहीं अगर कोई व्यक्ति गांव में रहता है। ऐसे में उसके पास पांच एकड़ से कम आवासीय भूमि होनी चाहिए। इस आरक्षण के तहत केंद्र और राज्य सरकार द्वारा निकाले जाने वाली नौकरियों में 10 प्रतिशत के आरक्षण की सुविधा मिलती है। घर बैठे मिलेंगे से सर्टिफिकेट हरियाणा में लागू पीपीपी (परिवार पहचान पत्र) से जाति और आय प्रमाण पत्र घर बैठे बन रहे है। फैमिली आईडी में आय सत्यापन के बाद इनकम सर्टिफिकेट पेपरलेस किया। फिर फैमिली आईडी में जाति वेरिफाई के बाद एससी, बीसी और अब ईडब्ल्यूएस भी पेपरलेस कर दिया है। इससे पहले इन प्रमाण पत्रों के लिए तहसील व सीएससी के चक्कर लगाने पड़ते थे। बीसी जाति में आ रही अड़चनें बीसी और ओबीसी यानी बैकवर्ड क्लास और अदर बैकवर्ड क्लास प्रमाण पत्र बनवाने में नागरिकों को समस्याएं आज भी आ रही है। बीसी और ओबीसी सर्टिफिकेट की महिलाएं अपना जाति प्रमाण पत्र बनवाती और वह दूसरे राज्य से शादी करवा हरियाणा में आई है तो पोर्टल उनके माता पिता की फैमिली आईडी मांगता है जबकि दूसरे राज्यों में फैमिली आईडी नहीं है और इनका जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पाता। हरियाणा | दैनिक भास्कर
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वर्तमान में अधिकतम 3 वर्ष तक के लिए जेल या अधिकतम 50 हजार रुपए तक का जुर्माना या दोनों या सामुदायिक सेवा का दंडादेश दे सकता है। अब इसमें संशोधन कर जुर्माने की धनराशि को अधिकतम मौजूदा 50 हजार रुपए से 10 गुना बढ़ाकर 5 लाख रुपए किए जाने का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार धारा 23(3) के अंतर्गत द्वितीय श्रेणी का ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट वर्तमान में अधिकतम एक वर्ष तक का कारावास या अधिकतम 10 हजार रुपए तक का जुर्माना या दोनों या सामुदायिक सेवा का दंडादेश दे सकता है। इसमें अब संशोधन कर जुर्माने की राशि को मौजूदा अधिकतम 10 हजार रुपए से 10 गुना बढ़ाकर एक लाख रुपए करने का प्रावधान किया जा रहा है। राष्ट्रपति देंगी मंजूरी
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विधानसभा सत्र के पहले दिन गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय का अभिभाषण हुआ। इसमें गवर्नर ने 2 बड़ी घोषणाएं की। इसके बाद गवर्नर के अभिभाषण में चर्चा हुई, जिसमें कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने मंत्री अनिल विज के जान को खतरा बताने वाले बयान का जिक्र किया। इस पर पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चुटकी लेते हुए कहा कि अनिल विज को गृहमंत्री बना दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। इसके साथ अशोक अरोड़ा ने CM से जवाब भी मांगे। इस पर कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा ने विरोध जताया। ढांडा के विरोध पर भूपेंद्र हुड्डा खड़े हुए। उन्होंने ढांडा से कहा कि आप लोग इतनी देर से गप्पें मार रहे हो, हम भी तो सुन ही रहे हैं न। इसलिए आप भी सुनिए। CM को विधायक की मांग माननी चाहिए। 7 विधेयक पेश किए गए
सत्र के पहले दिन 7 विधेयक पेश किए गए। इनमें हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) विधेयक 2024, हरियाणा ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) संशोधन विधेयक 2024, हरियाणा नगर पालिका (संशोधन) विधेयक 2024, हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक 2024, हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा (विनियमन) संशोधन विधेयक 2024, हरियाणा सिख गुरुद्वारा (प्रबंधक) संशोधन विधेयक 2024 और हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी (सेवा की सुनिश्चितता) विधेयक 2024 शामिल हैं। पहले दिन की पूरी कार्यवाही पढ़ें… दूसरे दिन CM सैनी ने बात रखी
दूसरे दिन की कार्यवाही के दौरान CM नायब सैनी ने राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के अभिभाषण पर अपनी बात रखी। इस दौरान CM ने तंज कसा कि विपक्ष का नेता नहीं बना। ऊपर से लेटर नहीं आया। यह सुनकर पूर्व CM भूपेंद्र हुड्डा ने पंजाबी में जवाब दिया कि बणे ना बणे, तुहानूं की (बने या न बने, आपको क्या)। CM ने कैथल विधायक आदित्य सुरजेवाला को भी नसीहत दे डाली कि वह पिता रणदीप सुरजेवाला के पदचिह्नों पर न चलें। वहीं, कांग्रेस विधायक भारत भूषण बत्रा ने कहा कि भाजपा को EVM की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद भाजपा के कई विधायकों ने अपनी सीट से खड़े होकर इस बयान का विरोध किया। कांग्रेस विधायक रघुवीर कादियान ने भाजपा सरकार बनने पर कहा कि ये तो समय का फेर है, बिल्ली के भाग्य से छींका टूट गया। दूसरे दिन की पूरी कार्यवाही पढ़ें…