हरियाणा के हिसार में नगर निगम ने लोगों की धार्मिक भावनाओं के साथ खेलना शुरू कर दिया है। नगर निगम रेड स्क्वेयर मार्केट में ईलाइट सिनेमा के पास रामपुरा मोहल्ला की ओर जानी वाली मुख्य सड़क पर देवी-देवताओं के पोस्टर चस्पा दिए। इन पोस्टरों में हिंदुओं के साथ सिखों के गुरुओं के भी चित्र हैं। देवी देवताओं के फोटो लगाकर नगर निगम की ओर से पोस्टर पर ही संदेश लिखा गया है कि कृपया यहां कचरा ना डालें, कचरा डालने पर जुर्माना लगाया जाएगा। नगर निगम की इस हरकत से हिसार के लोगों में गुस्सा है। लोगों ने कहा कि यह हिंदू और सिख धर्म दोनों का अपमान है। वहीं नगर निगम ने इस पूरे वाकया से पल्ला झाड़ लिया है। नगर निगम हिसार के सैनिटरी इंस्पेक्टर राजकुमार का कहना है कि यह पोस्टर नगर निगम की ओर से नहीं लगाए गए हैं। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर निगम ने यह पोस्टर नहीं उखाड़े तो वह खुद यहां से यह पोस्टर उखाड़ देंगे। लोगों ने कहा कि निगम को कचरा डालने से रोकना है तो जुर्माना लगाए मगर देवी देवताओं के चित्र लगाकर उनका अनादर ना करे। निगम का जवाब-किसी शरारती तत्व ने लगाए नगर निगम के सैनिटरी इंस्पेक्टर राजकुमार ने कहा कि हिसार की दीवार पर देवी देवताओं के पोस्टर नगर निगम कभी नहीं लगाता है। यह किसी आसपास के ही लोगों के काम है। नगर निगम लोहे के बोर्ड लगाता है, और सिर्फ जुर्माना लगाने का मैसेज लिखता है। देवताओं के चित्र कभी नहीं लगाता। यह किसी शरारती तत्व के काम लगते हैं। निगम लगाता है जुर्माना, फिर भी नहीं मानते लोग हिसार नगर निगम सार्वजनिक स्थान पर कूड़ा फेंकने पर 200 रुपए, थूकने पर 100 रुपए, नहाने या पेशाब करने पर 100 रुपए और खुले में शौच करने पर 200 रुपए का जुर्माना लगाता है। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति को अनिर्दिष्ट स्थान पर पशुओं के लिए भोजन या चारा डालते हुए पाए जाने पर 200 रुपए, सार्वजनिक स्थान पर कचरा डालने पर 1,500 रुपए, कचरा जलाने या वाहन द्वारा कूड़ा डालने पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा यदि डस्टबीन का रखरखाव नहीं किया जाता तो दुकानदार पर 150 रुपए और रेहड़ी-पटरी वाले पर 100 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। वहीं विवाह, पार्टी, त्योहार हॉल, मॉल, सामुदायिक हॉल, पार्टी लॉन, प्रदर्शनी एवं मेला आदि पर गीला एवं सूखा कचरा अलग-अलग न करने और खतरनाक कचरा, बागवानी एवं अन्य कचरा खुले सार्वजनिक स्थानों पर डालने पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। हरियाणा के हिसार में नगर निगम ने लोगों की धार्मिक भावनाओं के साथ खेलना शुरू कर दिया है। नगर निगम रेड स्क्वेयर मार्केट में ईलाइट सिनेमा के पास रामपुरा मोहल्ला की ओर जानी वाली मुख्य सड़क पर देवी-देवताओं के पोस्टर चस्पा दिए। इन पोस्टरों में हिंदुओं के साथ सिखों के गुरुओं के भी चित्र हैं। देवी देवताओं के फोटो लगाकर नगर निगम की ओर से पोस्टर पर ही संदेश लिखा गया है कि कृपया यहां कचरा ना डालें, कचरा डालने पर जुर्माना लगाया जाएगा। नगर निगम की इस हरकत से हिसार के लोगों में गुस्सा है। लोगों ने कहा कि यह हिंदू और सिख धर्म दोनों का अपमान है। वहीं नगर निगम ने इस पूरे वाकया से पल्ला झाड़ लिया है। नगर निगम हिसार के सैनिटरी इंस्पेक्टर राजकुमार का कहना है कि यह पोस्टर नगर निगम की ओर से नहीं लगाए गए हैं। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर निगम ने यह पोस्टर नहीं उखाड़े तो वह खुद यहां से यह पोस्टर उखाड़ देंगे। लोगों ने कहा कि निगम को कचरा डालने से रोकना है तो जुर्माना लगाए मगर देवी देवताओं के चित्र लगाकर उनका अनादर ना करे। निगम का जवाब-किसी शरारती तत्व ने लगाए नगर निगम के सैनिटरी इंस्पेक्टर राजकुमार ने कहा कि हिसार की दीवार पर देवी देवताओं के पोस्टर नगर निगम कभी नहीं लगाता है। यह किसी आसपास के ही लोगों के काम है। नगर निगम लोहे के बोर्ड लगाता है, और सिर्फ जुर्माना लगाने का मैसेज लिखता है। देवताओं के चित्र कभी नहीं लगाता। यह किसी शरारती तत्व के काम लगते हैं। निगम लगाता है जुर्माना, फिर भी नहीं मानते लोग हिसार नगर निगम सार्वजनिक स्थान पर कूड़ा फेंकने पर 200 रुपए, थूकने पर 100 रुपए, नहाने या पेशाब करने पर 100 रुपए और खुले में शौच करने पर 200 रुपए का जुर्माना लगाता है। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति को अनिर्दिष्ट स्थान पर पशुओं के लिए भोजन या चारा डालते हुए पाए जाने पर 200 रुपए, सार्वजनिक स्थान पर कचरा डालने पर 1,500 रुपए, कचरा जलाने या वाहन द्वारा कूड़ा डालने पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा यदि डस्टबीन का रखरखाव नहीं किया जाता तो दुकानदार पर 150 रुपए और रेहड़ी-पटरी वाले पर 100 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। वहीं विवाह, पार्टी, त्योहार हॉल, मॉल, सामुदायिक हॉल, पार्टी लॉन, प्रदर्शनी एवं मेला आदि पर गीला एवं सूखा कचरा अलग-अलग न करने और खतरनाक कचरा, बागवानी एवं अन्य कचरा खुले सार्वजनिक स्थानों पर डालने पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। हरियाणा | दैनिक भास्कर
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