हरियाणा के हिसार जिले के गांव मुगलपुरा में 8 साल पहले जमीन के विवाद की रंजिश में घर में घुसकर महिला पर हमला करने के मामले में दो भाइयों को शुक्रवार को एडीजे गगनदीप की कोर्ट ने 5-5 साल की सजा सुनाई है। दोषी सुरेंद्र उर्फ शैलेंद्र व उसके भाई कृष्ण 30-30 हजार का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने 16 जुलाई को दोनों भाइयों को दोषी करार दिया था कोर्ट में चले अभियोग के मुताबिक मुगलपरा निवासी ललिता ने बताया कि उसके पति हरदीप के दो भाई अन्य कुलदीप व संदीप दोनों बड़े हैं। तीनों ही शहर में मजदूरी करते हैं।सुबह काम पर चले जाते हैं और शाम को वापस घर आ जाते हैं। 15 मई 2016 को मैं व मेरी काक सास सुनीता व मेरी सास चन्द्रों घर पर बैठे हुए आपस में बातचीत कर रहे थे कि अचानक जोगींद्र उर्फ बबलू घर के अन्दर आया। उसकी सास ने उसे टोका क्या बात है और जोर से कहने लगा कि मैं गली में तुम्हें प्लाट की जगह दूंगा, इतना कहते ही पूर्व सरपंच सहित अन्य घर में घुस आए। जिन्होंने मेरी सास चन्द्रों को पकड़ लिया और घसीट कर बाहर खींचने लगे जिसको मैने व मेरी काक सास सुनीता ने छुड़वाने की कोशिश की तो सुरेंद्र व कृष्ण ने कस्सी से वार किया था। मामले में उकलाना पुलिस ने ललिता की बयान पर केस दर्ज किया था हरियाणा के हिसार जिले के गांव मुगलपुरा में 8 साल पहले जमीन के विवाद की रंजिश में घर में घुसकर महिला पर हमला करने के मामले में दो भाइयों को शुक्रवार को एडीजे गगनदीप की कोर्ट ने 5-5 साल की सजा सुनाई है। दोषी सुरेंद्र उर्फ शैलेंद्र व उसके भाई कृष्ण 30-30 हजार का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने 16 जुलाई को दोनों भाइयों को दोषी करार दिया था कोर्ट में चले अभियोग के मुताबिक मुगलपरा निवासी ललिता ने बताया कि उसके पति हरदीप के दो भाई अन्य कुलदीप व संदीप दोनों बड़े हैं। तीनों ही शहर में मजदूरी करते हैं।सुबह काम पर चले जाते हैं और शाम को वापस घर आ जाते हैं। 15 मई 2016 को मैं व मेरी काक सास सुनीता व मेरी सास चन्द्रों घर पर बैठे हुए आपस में बातचीत कर रहे थे कि अचानक जोगींद्र उर्फ बबलू घर के अन्दर आया। उसकी सास ने उसे टोका क्या बात है और जोर से कहने लगा कि मैं गली में तुम्हें प्लाट की जगह दूंगा, इतना कहते ही पूर्व सरपंच सहित अन्य घर में घुस आए। जिन्होंने मेरी सास चन्द्रों को पकड़ लिया और घसीट कर बाहर खींचने लगे जिसको मैने व मेरी काक सास सुनीता ने छुड़वाने की कोशिश की तो सुरेंद्र व कृष्ण ने कस्सी से वार किया था। मामले में उकलाना पुलिस ने ललिता की बयान पर केस दर्ज किया था हरियाणा | दैनिक भास्कर
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गांव पेगां निवासी सुदेश ने अलेवा थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसके पति करतार सिंह की साढ़े तीन महीने पहले हृदय गति रुकने से मौत हो गई थी। इसके बाद वह अपने बच्चों को साथ लेकर रहती थी। छह अक्टूबर रात को उसका बेटा बंटी खाना खाने के बाद बाहर पशुओं के बाड़े में सोने के लिए चला गया। सुबह जब उठकर वहां पर गई तो उनका मोटरसाइकिल गली में खड़ा हुआ था और उसका बेटा बंटी गायब मिला। अलेवा से डॉक्टरों ने युवक को किया था रेफर
बाद में उसके देवर के पास सैलेंद्र की कॉल आई और उसने बताया कि बंटी के साथ मारपीट की गई और उसे डायल 112 अलेवा सीएचसी में लेकर गई है। वहां से बंटी को जींद के नागरिक अस्पताल में रेफर किया गया। वहां से परिजन उसे हिसार के निजी अस्पताल में ले गए। जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। सुदेश का आरोप है कि उसके बेटे को बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया, उसे यातनाएं दी गई। उसके पूरे शरीर पर निशान हैं। अलेवा थाना पुलिस ने सुदेश की शिकायत पर पेगां निवासी मंजीत, जगबीर, गुरमेल, सुमित, विनय, संदीप की पत्नी, महाबीर की पत्नी, दर्शन की पत्नी, गुरमेल की पत्नी, जगबीर की पत्नी, रणधीर की पत्नी, वजीर, वजीर की पत्नी के खिलाफ हत्या समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।
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