छह साल पहले श्री हेमकुंट साहिब की यात्रा के दौरान 28 सितंबर 2019 को टैंपो ट्रैवल पर चट्टान गिरने से ट्राइसिटी के 7 लोगों की जान चली गई थी। मृतक सारे दोस्त थे, हादसे में ट्रैवलर के ड्राइवर की भी मौत हो गई थी। इस मामले में चंडीगढ़ मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने पांच मृतकों के परिवारों को 4.20 करोड़ रुपए मुआवजा देने के आदेश जारी किए हैं। सभी ने इस मामले में अलग-अलग केस दायर किए थे। एक परिवार को मिलेगा 1.20 रुपए का मुआजवा इस दौरान सबसे अधिक मुआवजा खरड़ निवासी तेजिंदर सिंह को मिलेगा। वह ओमेक्स कंपनी में तैनात थे। उनका वेतन 2.26 लाख प्रति माह था। हादसे के समय उनकी उम्र 55 साल थी। ऐसे में सारी स्थिति को ध्यान में रखते हुए ट्रिब्यूनल ने 1.20 करोड़ रुपए मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। बाकी मृतकों के परिवार को 60 से अस्सी लाख के बीच अदायगी होगी। रमेश कुमार (44) पिंजौर पंचकूला को 70.47 लाख रुपए, गुरदीप सिंह (35) गांव जयंती माजरी मोहाली के परिवार को 66.73 लाख, सुरिंदर कुमार (41) नयागांव मोहाली को 88.80 लाख, और गुरप्रीत सिंह (33) गांव सरसीणी मोहाली को 73.93 लाख रुपए मिलेंगे। गाड़ी पर चट्टान गिरने से गई थी जान इस मामले में के वकील ने बताया कि 2019 में कुछ दोस्त श्री हेमकुंट साहिब में माथा टेकने गए थे। उन्होंने टैंपो ट्रैवलर बुक करवाई थी। एक दिन ऋषिकेश रुकने के बाद 28 सितंबर 2019 को वह यात्रा पर निकल पड़े। उस दिन काफी बारिश हो रही थी। रास्ता भी बेहद खराब था। वह ऋषिकेश से 50 किलोमीटर चाय पीने रुके। वहां उन्हें लोगों ने रोका और कहा कि भूस्खलन का खतरा है। यात्रियों ने भी ड्राइवर को आगे जाने से मना किया। लेकिन ड्राइवर की दलील थी कि वह इन रास्तों को अच्छी तरह से समझता है। इस दौरान उनकी गाड़ी पर एक बड़ी चट्टान गिर गई। हादसे में ड्राइवर समेत सात लोगों की मौत हो गई थी, जबकि दो जिंदा बचे थे। यह केस इसलिए चंडीगढ़ में लगा क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी का दफ्तर चंडीगढ़ में था। छह साल पहले श्री हेमकुंट साहिब की यात्रा के दौरान 28 सितंबर 2019 को टैंपो ट्रैवल पर चट्टान गिरने से ट्राइसिटी के 7 लोगों की जान चली गई थी। मृतक सारे दोस्त थे, हादसे में ट्रैवलर के ड्राइवर की भी मौत हो गई थी। इस मामले में चंडीगढ़ मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने पांच मृतकों के परिवारों को 4.20 करोड़ रुपए मुआवजा देने के आदेश जारी किए हैं। सभी ने इस मामले में अलग-अलग केस दायर किए थे। एक परिवार को मिलेगा 1.20 रुपए का मुआजवा इस दौरान सबसे अधिक मुआवजा खरड़ निवासी तेजिंदर सिंह को मिलेगा। वह ओमेक्स कंपनी में तैनात थे। उनका वेतन 2.26 लाख प्रति माह था। हादसे के समय उनकी उम्र 55 साल थी। ऐसे में सारी स्थिति को ध्यान में रखते हुए ट्रिब्यूनल ने 1.20 करोड़ रुपए मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। बाकी मृतकों के परिवार को 60 से अस्सी लाख के बीच अदायगी होगी। रमेश कुमार (44) पिंजौर पंचकूला को 70.47 लाख रुपए, गुरदीप सिंह (35) गांव जयंती माजरी मोहाली के परिवार को 66.73 लाख, सुरिंदर कुमार (41) नयागांव मोहाली को 88.80 लाख, और गुरप्रीत सिंह (33) गांव सरसीणी मोहाली को 73.93 लाख रुपए मिलेंगे। गाड़ी पर चट्टान गिरने से गई थी जान इस मामले में के वकील ने बताया कि 2019 में कुछ दोस्त श्री हेमकुंट साहिब में माथा टेकने गए थे। उन्होंने टैंपो ट्रैवलर बुक करवाई थी। एक दिन ऋषिकेश रुकने के बाद 28 सितंबर 2019 को वह यात्रा पर निकल पड़े। उस दिन काफी बारिश हो रही थी। रास्ता भी बेहद खराब था। वह ऋषिकेश से 50 किलोमीटर चाय पीने रुके। वहां उन्हें लोगों ने रोका और कहा कि भूस्खलन का खतरा है। यात्रियों ने भी ड्राइवर को आगे जाने से मना किया। लेकिन ड्राइवर की दलील थी कि वह इन रास्तों को अच्छी तरह से समझता है। इस दौरान उनकी गाड़ी पर एक बड़ी चट्टान गिर गई। हादसे में ड्राइवर समेत सात लोगों की मौत हो गई थी, जबकि दो जिंदा बचे थे। यह केस इसलिए चंडीगढ़ में लगा क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी का दफ्तर चंडीगढ़ में था। पंजाब | दैनिक भास्कर
