मुजफ्फरनगर पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने 2014 से हत्या के मामले में फरार सिसौली के पूर्व चेयरमैन यशपाल बंजी को उसके सिसौली स्थित घर से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के विरुद्ध कोर्ट ने 2019 में स्थायी वारंट जारी किया था। पुलिस ने आरोपी पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था। वर्ष 2014 में कस्बा सिसौली निवासी राजेंद्र पुत्र भुल्लन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतक के भाई ऋषिपाल ने कसबा निवासी यशपाल बंजी, मनोज उर्फ बिट्टू, भगत, कुलवीर, महक सिंह, बिल्लू बंजी, बोविंद्र, लाखन, राधेश्याम और हरेंद्र पुत्र राजवीर सिंह को नामजद कराया गया। पुलिस ने विवेचना के बाद मनोज उर्फ बिट्टू पुत्र राधेश्याम के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था जबकि अन्य आरोपियों को पुलिस ने क्लीन चिट दे दीमुकदमे में विचारण के दौरान गवाहों के बयान के आधार पर न्यायालय ने सीआरपीसी की धारा 319 के अन्तर्गत यशपाल बंजी को तलब किया था। अदालत के तलबी आदेश के बावजूद वह कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहा था। इसी वजह से न्यायालय ने यशपाल के विरुद्ध स्थायी वारंट जारी कर दिया था। 25 हजार रुपये का किया था इनाम घोषित
एसपी देहात आदित्य बंसल ने बताया कि थाना पुलिस व एसओजी की संयुक्त टीम ने वांछित आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार किया। उसकी गिरफ्तारी पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था। यशपाल बंजी सिसौली के चेयरमैन रहे हैं और उनकी पत्नी भी चेयरपर्सन रह चुकी है। थाना पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी को सिसौली की वर्तमान चेयरपर्सन के देवर प्रदीप की 2011 में हुई हत्या में भी नामजद किया गया था। 2014 में राजेंद्र की हत्या के अलावा अदालत के आदेश की अवमानना के अलावा 2012 में गुंडा एक्ट का मुकदमा दर्ज है। मुजफ्फरनगर पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने 2014 से हत्या के मामले में फरार सिसौली के पूर्व चेयरमैन यशपाल बंजी को उसके सिसौली स्थित घर से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के विरुद्ध कोर्ट ने 2019 में स्थायी वारंट जारी किया था। पुलिस ने आरोपी पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था। वर्ष 2014 में कस्बा सिसौली निवासी राजेंद्र पुत्र भुल्लन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतक के भाई ऋषिपाल ने कसबा निवासी यशपाल बंजी, मनोज उर्फ बिट्टू, भगत, कुलवीर, महक सिंह, बिल्लू बंजी, बोविंद्र, लाखन, राधेश्याम और हरेंद्र पुत्र राजवीर सिंह को नामजद कराया गया। पुलिस ने विवेचना के बाद मनोज उर्फ बिट्टू पुत्र राधेश्याम के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था जबकि अन्य आरोपियों को पुलिस ने क्लीन चिट दे दीमुकदमे में विचारण के दौरान गवाहों के बयान के आधार पर न्यायालय ने सीआरपीसी की धारा 319 के अन्तर्गत यशपाल बंजी को तलब किया था। अदालत के तलबी आदेश के बावजूद वह कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहा था। इसी वजह से न्यायालय ने यशपाल के विरुद्ध स्थायी वारंट जारी कर दिया था। 25 हजार रुपये का किया था इनाम घोषित
एसपी देहात आदित्य बंसल ने बताया कि थाना पुलिस व एसओजी की संयुक्त टीम ने वांछित आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार किया। उसकी गिरफ्तारी पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था। यशपाल बंजी सिसौली के चेयरमैन रहे हैं और उनकी पत्नी भी चेयरपर्सन रह चुकी है। थाना पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी को सिसौली की वर्तमान चेयरपर्सन के देवर प्रदीप की 2011 में हुई हत्या में भी नामजद किया गया था। 2014 में राजेंद्र की हत्या के अलावा अदालत के आदेश की अवमानना के अलावा 2012 में गुंडा एक्ट का मुकदमा दर्ज है। उत्तरप्रदेश | दैनिक भास्कर