हिमाचल हाईकोर्ट में सोमवार को मंडी से BJP सांसद बनी कंगना रनोट के चुनाव को चुनौती वाली याचिका पर सुनवाई हुई। कंगना ने एडवोकेट के माध्यम से आज अदालत के नोटिस का जवाब दिया। दरअसल, पिछली सुनवाई में कंगना को कोर्ट ने नोटिस जारी किया था।अब यह मामला चार सप्ताह बाद सुना जाएगा। अगली सुनवाई में याचिकाकर्ता लायक राम के एडवोकेट को जवाब देना होगा। बता दें कि किन्नौर जिले के रहने वाले लायक राम नेगी ने हाईकोर्ट में मंडी संसदीय सीट के चुनाव को रद करने के लिए याचिका दायर कर रखी है। नेगी की याचिका पर ही हाईकोर्ट ने कंगना को नोटिस जारी किया था। लायक राम ने भी मंडी लोकसभा सीट से नामांकन पत्र भरा था। लायक राम नेगी ने दी चुनाव को चुनौती लायक राम नेगी के अनुसार, उनके नामांकन पत्र को गलत ढंग से अस्वीकार किया गया। इसलिए उन्होंने मंडी लोकसभा चुनाव को रद करने की मांग की है। लायक राम ने इस मामले में रिटर्निंग ऑफिसर (RO) एवं डीसी मंडी को भी प्रतिवादी बनाया है। उन्होंने मंडी सीट पर दोबारा चुनाव की मांग की है। याचिकाकर्ता ने कहा- नामांकन के दौरान मुझ पर ऑब्जेक्शन लगाए लायक राम के अनुसार, उसने 14 मई को मंडी लोकसभा सीट से अपना नामांकन पत्र भरा। वन विभाग से असामयिक सेवानिवृत्त होने पर उसने निर्वाचन अधिकारी के समक्ष वन विभाग से जारी जरूरी नो ड्यूज सर्टिफिकेट नामांकन पत्र के साथ सौंपे। नामांकन के दौरान उन्हें कहा गया कि स्वतंत्र रूप से संबंधित विभागों द्वारा सरकारी आवास को लेकर जारी बिजली, पानी और टेलीफोन के नो ड्यूज सर्टिफिकेट भी देने होंगे। उसे यह प्रमाण पत्र देने के लिए अगले दिन तक का समय दिया गया। लायक राम का नामांकन इस वजह से रद्द किया गया था। 15 मई को नामांकन पत्रों की जांच की जानी थी। प्रार्थी के अनुसार, 15 मई को उसने विभिन्न विभागों द्वारा जारी बिजली, पानी और टेलीफोन के नो ड्यूज सर्टिफिकेट RO को सौंप दिए। मगर उन्होंने यह दस्तावेज लेने से इनकार कर दिया और कहा कि प्रार्थी के नामांकन में उपरोक्त नो ड्यूज सर्टिफिकेट न लगना एक बड़ी त्रुटि है, जिसे अब दूर नहीं किया जा सकता है। इसके बाद उनका नामांकन अस्वीकार किया गया। हिमाचल हाईकोर्ट में सोमवार को मंडी से BJP सांसद बनी कंगना रनोट के चुनाव को चुनौती वाली याचिका पर सुनवाई हुई। कंगना ने एडवोकेट के माध्यम से आज अदालत के नोटिस का जवाब दिया। दरअसल, पिछली सुनवाई में कंगना को कोर्ट ने नोटिस जारी किया था।अब यह मामला चार सप्ताह बाद सुना जाएगा। अगली सुनवाई में याचिकाकर्ता लायक राम के एडवोकेट को जवाब देना होगा। बता दें कि किन्नौर जिले के रहने वाले लायक राम नेगी ने हाईकोर्ट में मंडी संसदीय सीट के चुनाव को रद करने के लिए याचिका दायर कर रखी है। नेगी की याचिका पर ही हाईकोर्ट ने कंगना को नोटिस जारी किया था। लायक राम ने भी मंडी लोकसभा सीट से नामांकन पत्र भरा था। लायक राम नेगी ने दी चुनाव को चुनौती लायक राम नेगी के अनुसार, उनके नामांकन पत्र को गलत ढंग से अस्वीकार किया गया। इसलिए उन्होंने मंडी लोकसभा चुनाव को रद करने की मांग की है। लायक राम ने इस मामले में रिटर्निंग ऑफिसर (RO) एवं डीसी मंडी को भी प्रतिवादी बनाया है। उन्होंने मंडी सीट पर दोबारा चुनाव की मांग की है। याचिकाकर्ता ने कहा- नामांकन के दौरान मुझ पर ऑब्जेक्शन लगाए लायक राम के अनुसार, उसने 14 मई को मंडी लोकसभा सीट से अपना नामांकन पत्र भरा। वन विभाग से असामयिक सेवानिवृत्त होने पर उसने निर्वाचन अधिकारी के समक्ष वन विभाग से जारी जरूरी नो ड्यूज सर्टिफिकेट नामांकन पत्र के साथ सौंपे। नामांकन के दौरान उन्हें कहा गया कि स्वतंत्र रूप से संबंधित विभागों द्वारा सरकारी आवास को लेकर जारी बिजली, पानी और टेलीफोन के नो ड्यूज सर्टिफिकेट भी देने होंगे। उसे यह प्रमाण पत्र देने के लिए अगले दिन तक का समय दिया गया। लायक राम का नामांकन इस वजह से रद्द किया गया था। 15 मई को नामांकन पत्रों की जांच की जानी थी। प्रार्थी के अनुसार, 15 मई को उसने विभिन्न विभागों द्वारा जारी बिजली, पानी और टेलीफोन के नो ड्यूज सर्टिफिकेट RO को सौंप दिए। मगर उन्होंने यह दस्तावेज लेने से इनकार कर दिया और कहा कि प्रार्थी के नामांकन में उपरोक्त नो ड्यूज सर्टिफिकेट न लगना एक बड़ी त्रुटि है, जिसे अब दूर नहीं किया जा सकता है। इसके बाद उनका नामांकन अस्वीकार किया गया। हिमाचल | दैनिक भास्कर
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