हिमाचल में दिवाली पर 2 घंटे जलेंगे पटाखे:दिनभर आतिशबाजी बैन; रात 8 से 10 बजे का समय निर्धारित, HPPCB ने जारी किए आदेश

हिमाचल में दिवाली पर 2 घंटे जलेंगे पटाखे:दिनभर आतिशबाजी बैन; रात 8 से 10 बजे का समय निर्धारित, HPPCB ने जारी किए आदेश

हिमाचल प्रदेश में आज दिनभर पटाखे फोड़ने पर रोक रहेगी। नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के आदेशानुसार, प्रदेश में रात 8 से 10 बजे तक 2 घंटे की आतिशबाजी की जा सकेगी। तय समय से पहले या बाद में यदि कोई व्यक्ति पटाखे फोड़ते पकड़ा जाता है तो एनवायरमेंट एक्ट के प्रावधानों के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की एवज में 5 साल तक की कैद या एक लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है या दोनों सजा एक साथ हो सकती हैं। इसे लेकर राज्य के मुख्य सचिव ने अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग, DGP, सदस्य सचिव प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सभी डीसी-एसपी, उच्च शिक्षा निदेशक और डायरेक्टर पर्यावरण विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी विभाग को आदेश जारी किए है। मुख्य सचिव ने अपने आदेशों में दिवाली के साथ साथ दूसरे पर्व के दौरान भी पटाखे जलाने की टाइमिंग निर्धारित की है। यानी दिवाली के साथ साथ गुरुपर्व, क्रिसमस और न्यू ईयर पर भी लोग दिनभर पटाखे नहीं जला पाएंगे। एक अन्य आदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (HPPCB) द्वारा जारी किए गए। जिसमें सिर्फ ग्रीन पटाखे जलाने की बात कही है, ताकि कैमिकल युक्त पटाखों के जलने से निकलने वाले धुएं से लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर न पड़े। HPPCB ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए​​​​​ साइलेंस जोन में पटाखे फोड़ने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया है। इन स्थानों पर आतिशबाजी पर रहेगी पूरी तरह से रोक सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार साइलेंस जोन यानी अस्पतालों, शिक्षण संस्थानों और कोर्ट परिसर के पास आतिशबाजी पर पूरी तरह से रोक लगाने को कहा है। इन स्थानों पर एयर क्वालिटी के साथ साथ नॉइस पॉल्यूशन पर भी नजर रखने की हिदायत दी गई है। हिमाचल प्रदेश में आज दिनभर पटाखे फोड़ने पर रोक रहेगी। नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के आदेशानुसार, प्रदेश में रात 8 से 10 बजे तक 2 घंटे की आतिशबाजी की जा सकेगी। तय समय से पहले या बाद में यदि कोई व्यक्ति पटाखे फोड़ते पकड़ा जाता है तो एनवायरमेंट एक्ट के प्रावधानों के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की एवज में 5 साल तक की कैद या एक लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है या दोनों सजा एक साथ हो सकती हैं। इसे लेकर राज्य के मुख्य सचिव ने अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग, DGP, सदस्य सचिव प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सभी डीसी-एसपी, उच्च शिक्षा निदेशक और डायरेक्टर पर्यावरण विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी विभाग को आदेश जारी किए है। मुख्य सचिव ने अपने आदेशों में दिवाली के साथ साथ दूसरे पर्व के दौरान भी पटाखे जलाने की टाइमिंग निर्धारित की है। यानी दिवाली के साथ साथ गुरुपर्व, क्रिसमस और न्यू ईयर पर भी लोग दिनभर पटाखे नहीं जला पाएंगे। एक अन्य आदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (HPPCB) द्वारा जारी किए गए। जिसमें सिर्फ ग्रीन पटाखे जलाने की बात कही है, ताकि कैमिकल युक्त पटाखों के जलने से निकलने वाले धुएं से लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर न पड़े। HPPCB ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए​​​​​ साइलेंस जोन में पटाखे फोड़ने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया है। इन स्थानों पर आतिशबाजी पर रहेगी पूरी तरह से रोक सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार साइलेंस जोन यानी अस्पतालों, शिक्षण संस्थानों और कोर्ट परिसर के पास आतिशबाजी पर पूरी तरह से रोक लगाने को कहा है। इन स्थानों पर एयर क्वालिटी के साथ साथ नॉइस पॉल्यूशन पर भी नजर रखने की हिदायत दी गई है।   हिमाचल | दैनिक भास्कर