जगराओं में शनिवार रात प्रॉपर्टी एडवाइजर्स एंड बिल्डर्स एसोसिएशन की बैठक एसोसिएशन के अध्यक्ष रितेश कुमार भट्ट की अध्यक्षता में सिधवां बेट स्थित एक निजी मीटिंग हॉल में हुई। बैठक में एसोसिएशन के सदस्यों व पदाधिकारियों ने अपने-अपने विचार रखे। बैठक को संबोधित करते हुए एसोसिएशन के अध्यक्ष रितेश कुमार ने कहा कि पंजाब सरकार ने 1 दिसंबर से बिना एनओसी के रजिस्ट्रेशन की अनुमति देने की अधिसूचना जारी कर दी है। जो प्रॉपर्टी से जुड़े बिजनेस के लिए बेहद फायदेमंद रहेगा। इससे पहले तहसील के राजस्व विभाग में बिना एनओसी के रजिस्ट्री कराने में दिक्कतें आ रही थीं और जनता को परेशानी उठानी पड़ रही थी। अब इस अधिसूचना के जारी होने से रजिस्ट्रेशन करने में तेजी आएगी और सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा। 500 गज के प्लाटों की रजिस्ट्री की अनुमति एडवोकेट एसएस छाबड़ा और एडवोकेट राहुल गुप्ता ने कहा कि पंजाब सरकार ने 500 गज तक के प्लॉटों की रजिस्ट्री कराने अनुमति दी है, लेकिन शर्तों को पूरा करना होगा। अधिसूचना की शर्तों के अनुसार, उसी क्षेत्र का पंजीकरण या 31 जुलाई से पहले इकरारनामा या पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर किया जा सकता है। सरकार की ओर से यह सुविधा 1 दिसंबर से 28 फरवरी 2025 तक के लिए दी गई है। बैठक में एसोसिएशन के सदस्यों ने तहसील कार्यालय के अंदर आने वाली परेशानियों पर भी चर्चा की। जिस पर सभी सदस्यों ने एकजुट होकर कार्यालय के अंदर होने वाली भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष करने का ऐलान किया। हरजीत सिंह सोनू, राहुल गुप्ता एडवोकेट, एसएस छाबड़ा रोमी एडवोकेट, राजकुमार राजू, कृष्ण लाल, परवीन धवन, रामदत पप्पू, प्रदीप कुमार दुआ, अनिल कुमार काका, जगजीत सिंह जनागल, प्रदीप सेखो, चरणजीत सिंह, करमजीत सिंह उप्पल, पाल सिंह, बिट्टू शर्मा और सुरिंदर कुमार आदि मौजूद रहे। जगराओं में शनिवार रात प्रॉपर्टी एडवाइजर्स एंड बिल्डर्स एसोसिएशन की बैठक एसोसिएशन के अध्यक्ष रितेश कुमार भट्ट की अध्यक्षता में सिधवां बेट स्थित एक निजी मीटिंग हॉल में हुई। बैठक में एसोसिएशन के सदस्यों व पदाधिकारियों ने अपने-अपने विचार रखे। बैठक को संबोधित करते हुए एसोसिएशन के अध्यक्ष रितेश कुमार ने कहा कि पंजाब सरकार ने 1 दिसंबर से बिना एनओसी के रजिस्ट्रेशन की अनुमति देने की अधिसूचना जारी कर दी है। जो प्रॉपर्टी से जुड़े बिजनेस के लिए बेहद फायदेमंद रहेगा। इससे पहले तहसील के राजस्व विभाग में बिना एनओसी के रजिस्ट्री कराने में दिक्कतें आ रही थीं और जनता को परेशानी उठानी पड़ रही थी। अब इस अधिसूचना के जारी होने से रजिस्ट्रेशन करने में तेजी आएगी और सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा। 500 गज के प्लाटों की रजिस्ट्री की अनुमति एडवोकेट एसएस छाबड़ा और एडवोकेट राहुल गुप्ता ने कहा कि पंजाब सरकार ने 500 गज तक के प्लॉटों की रजिस्ट्री कराने अनुमति दी है, लेकिन शर्तों को पूरा करना होगा। अधिसूचना की शर्तों के अनुसार, उसी क्षेत्र का पंजीकरण या 31 जुलाई से पहले इकरारनामा या पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर किया जा सकता है। सरकार की ओर से यह सुविधा 1 दिसंबर से 28 फरवरी 2025 तक के लिए दी गई है। बैठक में एसोसिएशन के सदस्यों ने तहसील कार्यालय के अंदर आने वाली परेशानियों पर भी चर्चा की। जिस पर सभी सदस्यों ने एकजुट होकर कार्यालय के अंदर होने वाली भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष करने का ऐलान किया। हरजीत सिंह सोनू, राहुल गुप्ता एडवोकेट, एसएस छाबड़ा रोमी एडवोकेट, राजकुमार राजू, कृष्ण लाल, परवीन धवन, रामदत पप्पू, प्रदीप कुमार दुआ, अनिल कुमार काका, जगजीत सिंह जनागल, प्रदीप सेखो, चरणजीत सिंह, करमजीत सिंह उप्पल, पाल सिंह, बिट्टू शर्मा और सुरिंदर कुमार आदि मौजूद रहे। पंजाब | दैनिक भास्कर
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