हरियाणा पंचायत समितियों-परिषदों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर SEC सख्त:डाक से मेंबरों को भेजना होगा नोटिस; बेलेट बॉक्स से गुप्त वोटिंग करनी होगी

हरियाणा पंचायत समितियों-परिषदों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर SEC सख्त:डाक से मेंबरों को भेजना होगा नोटिस; बेलेट बॉक्स से गुप्त वोटिंग करनी होगी

हरियाणा राज्य चुनाव आयोग ने राज्य में पंचायत समितियों के चेयरमैन व वायस चेयरमैन तथा जिला परिषदों के अध्यक्ष व उपाध्यक्षों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के संबंध में स्पष्ट किया है कि बेलेट बॉक्स के उपयोग से ही गुप्त वोटिंग प्रक्रिया पूरी की जाएगी। संबंधित पंचायत समिति या जिला परिषद के किसी जनप्रतिनिधि द्वारा अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया जाता है, तो चुने हुए सभी सदस्यों को पंजीकृत डाक के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। यह जानकारी सदस्य के पंजीकृत मोबाइल टेलीफोन पर व्हाट्सएप के माध्यम से या व्यक्तिगत रूप से भी दी जा सकती है। सूचना के बाद 10 दिनों में होगी बैठक इसके अलावा, इसकी सूचना संबंधित खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, उपमंडल अधिकारी (नागरिक) तथा उपायुक्त कार्यालयों के सूचना पट्टों पर लगाई जाएगी। सूचना जारी होने के बाद कम से कम दस दिनों में बैठक बुलाई जाएगी। संबंधित प्राधिकारी द्वारा जिस पद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है उसकी घोषणा की जाएगी और निर्धारित गुप्त वोटिंग स्लीप उपस्थित प्रत्येक सदस्य को जारी की जाएगी। वोटिंग के अगले दिन खुलेगा बैलेट बॉक्स मतदान से पहले रिटर्निंग अधिकारी व पीठासीन अधिकारी सदस्यों को वोटिंग प्रक्रिया के संबंध में समझाएंगे। वोटिंग खत्म होने के तुरंत बाद संबंधित प्राधिकारी कल सदस्यों की उपस्थिति में बैलेट बॉक्स खोलेगा और गुप्त वोटिंग स्लिप की गिनती करेगा। पंचायत समितियों के चेयरमैन व वाइस चेयरमैन के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 62 तथा जिला परिषदों के अध्यक्ष व उपाध्यक्षों के विरुद्ध धारा 123 के तहत अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। बैठक की प्रक्रिया पूरी होने की जानकारी उसी दिन हरियाणा राज्य चुनाव आयोग को भेजनी होगी। इसके अलावा, संबंधित प्रचार समिति या जिला परिषद के पट्ट पर भी प्रदर्शित करनी हरियाणा राज्य चुनाव आयोग ने राज्य में पंचायत समितियों के चेयरमैन व वायस चेयरमैन तथा जिला परिषदों के अध्यक्ष व उपाध्यक्षों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के संबंध में स्पष्ट किया है कि बेलेट बॉक्स के उपयोग से ही गुप्त वोटिंग प्रक्रिया पूरी की जाएगी। संबंधित पंचायत समिति या जिला परिषद के किसी जनप्रतिनिधि द्वारा अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया जाता है, तो चुने हुए सभी सदस्यों को पंजीकृत डाक के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। यह जानकारी सदस्य के पंजीकृत मोबाइल टेलीफोन पर व्हाट्सएप के माध्यम से या व्यक्तिगत रूप से भी दी जा सकती है। सूचना के बाद 10 दिनों में होगी बैठक इसके अलावा, इसकी सूचना संबंधित खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, उपमंडल अधिकारी (नागरिक) तथा उपायुक्त कार्यालयों के सूचना पट्टों पर लगाई जाएगी। सूचना जारी होने के बाद कम से कम दस दिनों में बैठक बुलाई जाएगी। संबंधित प्राधिकारी द्वारा जिस पद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है उसकी घोषणा की जाएगी और निर्धारित गुप्त वोटिंग स्लीप उपस्थित प्रत्येक सदस्य को जारी की जाएगी। वोटिंग के अगले दिन खुलेगा बैलेट बॉक्स मतदान से पहले रिटर्निंग अधिकारी व पीठासीन अधिकारी सदस्यों को वोटिंग प्रक्रिया के संबंध में समझाएंगे। वोटिंग खत्म होने के तुरंत बाद संबंधित प्राधिकारी कल सदस्यों की उपस्थिति में बैलेट बॉक्स खोलेगा और गुप्त वोटिंग स्लिप की गिनती करेगा। पंचायत समितियों के चेयरमैन व वाइस चेयरमैन के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 62 तथा जिला परिषदों के अध्यक्ष व उपाध्यक्षों के विरुद्ध धारा 123 के तहत अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। बैठक की प्रक्रिया पूरी होने की जानकारी उसी दिन हरियाणा राज्य चुनाव आयोग को भेजनी होगी। इसके अलावा, संबंधित प्रचार समिति या जिला परिषद के पट्ट पर भी प्रदर्शित करनी   हरियाणा | दैनिक भास्कर