सोलन में स्क्रैप डीलर की फर्म को नोटिस:बोर्ड ने 7 दिन के अंदर मांगा जवाब, ड्रम धोकर नाले में फेंका केमिकल

सोलन में स्क्रैप डीलर की फर्म को नोटिस:बोर्ड ने 7 दिन के अंदर मांगा जवाब, ड्रम धोकर नाले में फेंका केमिकल

हिमाचल प्रदेश के सोलन के नालागढ़ में साजिश के तहत खुद पर फायरिंग करवाने वाले स्क्रैप डीलर का एक और कारनामा सामने आया है। आरोपी की रियल एंटरप्राइस नामक फर्म को प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने नोटिस देते हुए सात दिन के भीतर जवाब मांगा है। अगर जवाब संतोषजनक नहीं मिलता है, तो बिजली काटी जा सकती है। नाले में फेंका जा रहा केमिकल प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के पास पुख़्ता सबूत थे कि यह फर्म भटोली कलां की नामी मल्टी नेशनल कंपनी से आने वाले केमिकल ड्रमों को खुले में धोता था, जिसका सारा केमिकल नाले में फेंका जा रहा था। जिससे एरिया में प्रदूषण फैलाया जा रहा था। ऐसे में कंपनी पर भी कई सवाल खड़े हो रहे है कि आख़िर किस आधार पर उक्त फ़र्म को वेंडर बनाया गया था। भारी जुर्माने का भी प्रावधान प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की ओर उक्त फ़र्म पर एन्वायर्नमेंट कॉम्पेनसेशन के तहत भारी जुर्माना भी लग सकता है। जिसमें 10 हज़ार से 15 लाख तक के जुर्माने का भारी प्रावधान भी है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव अनिल जोशी द्वारा पत्र में इस बात का हवाला दिया है कि 23 सिंतबर 2024 को आपके यूनिट का औचक निरीक्षण किया था। जिसमें मौके पर पाया था कि यूनिट में लाए केमिकल ड्रम बाहर खुले में धोकर केमिकल फेंक रहे है। लंबे समय से बंद था प्लांट इन ड्रमों को प्लांट के बाहर खुले स्थान पर धोया जा रहा था और इस गंदे व जहरीले कैमिकल युक्त पानी को नाले में फेंका जा रहा था। हैरानी तो तब हुई, जब विभागीय अधिकारियों ने यह पाया कि रीयल स्क्रैप एंटरप्राइजिज का ट्रिटमैंट प्लांट लंबे समय से बंद था और उसकी लोग बुक भी मेंटेन नहीं की गई थी। गांव के नाले में बिना अनुमति जहरीला बिना शोधित जल निपटारा करने पर प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड बद्दी ने 5 अक्टूबर को नोटिस भी उपरोक्त यूनिट को दिया था। 23 सितंबर को जो सैंपल लिए गए थे, उसके नतीजे नहीं थे। उस समय विभाग ने उक्त यूनिट को दोषी मानते हुए व पर्यावरण को दूषित करने के आरोप में बिजली काटने की बात कही थी। अवहेलना पर काटी जाएगी बिजली वहीं राज्य प्रदूषण नियंत्रण के सदस्य सचिव अनिल जोशी ने बताया कि मलपुर के रीयल स्क्रैप एंटरप्राइजिज को प्रदूषण बोर्ड नियमों की अवहेलना करने पर नोटिस जारी किया गया है। इसके अलावा एन्वायर्नमेंट कंपनसेशन के रूप में भारी जुर्माना लगाए जाने का भी प्रावधान है। उन्होंने बताया कि अवहेलना पर बिजली भी काटी जा सकती है। हिमाचल प्रदेश के सोलन के नालागढ़ में साजिश के तहत खुद पर फायरिंग करवाने वाले स्क्रैप डीलर का एक और कारनामा सामने आया है। आरोपी की रियल एंटरप्राइस नामक फर्म को प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने नोटिस देते हुए सात दिन के भीतर जवाब मांगा है। अगर जवाब संतोषजनक नहीं मिलता है, तो बिजली काटी जा सकती है। नाले में फेंका जा रहा केमिकल प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के पास पुख़्ता सबूत थे कि यह फर्म भटोली कलां की नामी मल्टी नेशनल कंपनी से आने वाले केमिकल ड्रमों को खुले में धोता था, जिसका सारा केमिकल नाले में फेंका जा रहा था। जिससे एरिया में प्रदूषण फैलाया जा रहा था। ऐसे में कंपनी पर भी कई सवाल खड़े हो रहे है कि आख़िर किस आधार पर उक्त फ़र्म को वेंडर बनाया गया था। भारी जुर्माने का भी प्रावधान प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की ओर उक्त फ़र्म पर एन्वायर्नमेंट कॉम्पेनसेशन के तहत भारी जुर्माना भी लग सकता है। जिसमें 10 हज़ार से 15 लाख तक के जुर्माने का भारी प्रावधान भी है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव अनिल जोशी द्वारा पत्र में इस बात का हवाला दिया है कि 23 सिंतबर 2024 को आपके यूनिट का औचक निरीक्षण किया था। जिसमें मौके पर पाया था कि यूनिट में लाए केमिकल ड्रम बाहर खुले में धोकर केमिकल फेंक रहे है। लंबे समय से बंद था प्लांट इन ड्रमों को प्लांट के बाहर खुले स्थान पर धोया जा रहा था और इस गंदे व जहरीले कैमिकल युक्त पानी को नाले में फेंका जा रहा था। हैरानी तो तब हुई, जब विभागीय अधिकारियों ने यह पाया कि रीयल स्क्रैप एंटरप्राइजिज का ट्रिटमैंट प्लांट लंबे समय से बंद था और उसकी लोग बुक भी मेंटेन नहीं की गई थी। गांव के नाले में बिना अनुमति जहरीला बिना शोधित जल निपटारा करने पर प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड बद्दी ने 5 अक्टूबर को नोटिस भी उपरोक्त यूनिट को दिया था। 23 सितंबर को जो सैंपल लिए गए थे, उसके नतीजे नहीं थे। उस समय विभाग ने उक्त यूनिट को दोषी मानते हुए व पर्यावरण को दूषित करने के आरोप में बिजली काटने की बात कही थी। अवहेलना पर काटी जाएगी बिजली वहीं राज्य प्रदूषण नियंत्रण के सदस्य सचिव अनिल जोशी ने बताया कि मलपुर के रीयल स्क्रैप एंटरप्राइजिज को प्रदूषण बोर्ड नियमों की अवहेलना करने पर नोटिस जारी किया गया है। इसके अलावा एन्वायर्नमेंट कंपनसेशन के रूप में भारी जुर्माना लगाए जाने का भी प्रावधान है। उन्होंने बताया कि अवहेलना पर बिजली भी काटी जा सकती है।   हिमाचल | दैनिक भास्कर