हरियाणा के रोहतक में अखिल भारतीय किसान सभा हरियाणा एक बैठक हुई। ये बैठक स्थानीय जसवीर स्मारक में राज्य प्रधान बलबीर सिंह की अध्यक्षता में हुई। बैठक में बिजली संशोधन कानून के तहत प्रदेश सरकार द्वारा लाए जा रहे स्मार्ट मीटर योजना, लंबित बीमा क्लेम समेत किसानों की अन्य समस्याओं को लेकर आंदोलन करने का निर्णय लिया गया। किसान सभा के राज्य महासचिव सुमित दलाल ने बताया कि किसान सभा राज्य सचिव मंडल की बैठक रोहतक में हुई। बैठक में किसानों की तात्कालिक समस्याओं पर विचार विमर्श करते हुए हाल में प्रदेश सरकार द्वारा लाई जा रही स्मार्ट मीटर योजना का मुखर विरोध किया गया। किसान नेताओं ने कहा कि किसान आंदोलन के निलंबन पर केंद्र सरकार ने किसानों को जो लिखित आश्वासन दिया था, उसमें बिंदु 4 में वादा किया था कि बिजली बिल में किसान पर असर डालने वाले प्रावधानों पर सबसे पहले स्टेक होल्डर्स/संयुक्त किसान मोर्चा से चर्चा होगी। फिर बिल पेश किया जाएगा। लेकिन सरकार ने इस वादे पर किसानों को धोखा दिया। बिल को संसद में पेश किया और अब खुले तौर पर इसके जो प्रावधान है, उन्हें लागू करने की योजना को क्रियान्वित किया जा रहा है। 18 को DHBVN और 20 दिसंबर को UHBVN पर देंगे धरना उन्होंने कहा कि पिछले दिनों मंत्री अनिल विज द्वारा प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाने को जो घोषणा की गई है, वो इसी बिल का हिस्सा है। बिजली बिल कानून के माध्यम से सरकार बिजली महकमे का निजीकरण करते हुए कॉर्पोरेट घराने के हवाले करना चाहती है। स्मार्ट मीटर योजना भी उसी का हिस्सा है, जिसके बाद बिजली बिलों में बेतहाशा वृद्धि हो जाएगी। जो सस्ती बिजली आज गरीब किसान मजदूर उपभोक्ताओं को मिल रही है, वो खत्म हो जाएगी। इसलिए सरकार की इस योजना के खिलाफ 18 दिसम्बर को दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम और 20 दिसंबर को उतर हरियाणा बिजली वितरण निगम एवं पंचकूला में धरना देने का निर्णय किया गया। अन्य मुद्दों पर भी हुई चर्चा मीटिंग में किसानों के अन्य मुद्दे जिसमें लंबित मुआवजे जारी करवाने, फसल बीमा योजना में किसानों की हो रही लूट बंद करने, 2023 की कपास की फसल और रबी 2024 का बकाया लंबित बीमा क्लेम जारी करने की मांग उठाई गई। इसके साथ हाईटेंशन पावर लाइन और अंडरग्राउंड पाइप लाइन के लिए किसानों को बिन उचित मुआवजे के जबरन अधिग्रहण की जा रही जमीनों के मुद्दों पर भी संयुक्त आंदोलन चलाने के निर्णय लिया गया। हरियाणा के रोहतक में अखिल भारतीय किसान सभा हरियाणा एक बैठक हुई। ये बैठक स्थानीय जसवीर स्मारक में राज्य प्रधान बलबीर सिंह की अध्यक्षता में हुई। बैठक में बिजली संशोधन कानून के तहत प्रदेश सरकार द्वारा लाए जा रहे स्मार्ट मीटर योजना, लंबित बीमा क्लेम समेत किसानों की अन्य समस्याओं को लेकर आंदोलन करने का निर्णय लिया गया। किसान सभा के राज्य महासचिव सुमित दलाल ने बताया कि किसान सभा राज्य सचिव मंडल की बैठक रोहतक में हुई। बैठक में किसानों की तात्कालिक समस्याओं पर विचार विमर्श करते हुए हाल में प्रदेश सरकार द्वारा लाई जा रही स्मार्ट मीटर योजना का मुखर विरोध किया गया। किसान नेताओं ने कहा कि किसान आंदोलन के निलंबन पर केंद्र सरकार ने किसानों को जो लिखित आश्वासन दिया था, उसमें बिंदु 4 में वादा किया था कि बिजली बिल में किसान पर असर डालने वाले प्रावधानों पर सबसे पहले स्टेक होल्डर्स/संयुक्त किसान मोर्चा से चर्चा होगी। फिर बिल पेश किया जाएगा। लेकिन सरकार ने इस वादे पर किसानों को धोखा दिया। बिल को संसद में पेश किया और अब खुले तौर पर इसके जो प्रावधान है, उन्हें लागू करने की योजना को क्रियान्वित किया जा रहा है। 18 को DHBVN और 20 दिसंबर को UHBVN पर देंगे धरना उन्होंने कहा कि पिछले दिनों मंत्री अनिल विज द्वारा प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाने को जो घोषणा की गई है, वो इसी बिल का हिस्सा है। बिजली बिल कानून के माध्यम से सरकार बिजली महकमे का निजीकरण करते हुए कॉर्पोरेट घराने के हवाले करना चाहती है। स्मार्ट मीटर योजना भी उसी का हिस्सा है, जिसके बाद बिजली बिलों में बेतहाशा वृद्धि हो जाएगी। जो सस्ती बिजली आज गरीब किसान मजदूर उपभोक्ताओं को मिल रही है, वो खत्म हो जाएगी। इसलिए सरकार की इस योजना के खिलाफ 18 दिसम्बर को दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम और 20 दिसंबर को उतर हरियाणा बिजली वितरण निगम एवं पंचकूला में धरना देने का निर्णय किया गया। अन्य मुद्दों पर भी हुई चर्चा मीटिंग में किसानों के अन्य मुद्दे जिसमें लंबित मुआवजे जारी करवाने, फसल बीमा योजना में किसानों की हो रही लूट बंद करने, 2023 की कपास की फसल और रबी 2024 का बकाया लंबित बीमा क्लेम जारी करने की मांग उठाई गई। इसके साथ हाईटेंशन पावर लाइन और अंडरग्राउंड पाइप लाइन के लिए किसानों को बिन उचित मुआवजे के जबरन अधिग्रहण की जा रही जमीनों के मुद्दों पर भी संयुक्त आंदोलन चलाने के निर्णय लिया गया। हरियाणा | दैनिक भास्कर
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हरियाणा सरकार को हाईकोर्ट का झटका:पुलिस लाइन निर्माण के लिए नहीं कटेंगे 100 साल पुराने पेड़; दूसरी जगह तलाशने के आदेश दिए
हरियाणा सरकार को हाईकोर्ट का झटका:पुलिस लाइन निर्माण के लिए नहीं कटेंगे 100 साल पुराने पेड़; दूसरी जगह तलाशने के आदेश दिए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को बड़ा झटका दिया है। सोनीपत जिले में बनने वाले पुलिस थाने और पुलिस लाइन के निर्माण कार्य के लिए एक सदी पुराने 150 पेड़ों को काटने पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने कहा है कि हम लोगों ने काफी पर्यावरण क्षरण झेला है। इसलिए, यह न्यायालय किसी भी और क्षरण का हिस्सा नहीं बनेगा। मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति विकास सूरी ने कहा कि यदि संबंधित अधिकारी पेड़ों को काटे बिना पुलिस स्टेशन और पुलिस लाइन का निर्माण करने में असमर्थ हैं, तो उन्हें पेड़ों को काटने से रोका जाता है। साथ ही उन्हें निर्माण के लिए वैकल्पिक स्थान खोजने की सलाह दी जाती है। पुलिस लाइन और पुलिस स्टेशन में इस आदेश के किसी भी उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा। NGO ने डाली थी याचिका हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर एक याचिका राष्ट्रीय पर्यावरण और वन संरक्षण ट्रस्ट (पंजीकृत) द्वारा दायर की गई थी। जिसमें 2023 में ग्राम पंचायत ठस्का, जिला सोनीपत द्वारा पारित एक प्रस्ताव के अनुसार एक सार्वजनिक मुद्दा उठाया गया था। जिसमें पुलिस लाइन और थाने को जमीन आवंटित करने का निर्णय लिया गया था। थाना निर्माण के लिए एक एकड़ जमीन और पुलिस लाइन के लिए पांच एकड़ जमीन.दी गई थी। उनकी शिकायत थी कि वहां खड़े 150 पेड़ काटे जाएंगे, जो कथित तौर पर लगभग 100 वर्ष पुराने हैं। वन विभाग से तलब की थी HC ने रिपोर्ट याचिका पर विचार करते हुए हाईकोर्ट ने उप वन संरक्षक, सोनीपत से रिपोर्ट मांगी थी। रिपोर्ट की जांच करने के बाद, पीठ ने कहा कि यह स्पष्ट है कि संबंधित भूमि पर, जिसे पुलिस स्टेशन और पुलिस लाइन के निर्माण के लिए आवंटित किया गया है, लगभग 150 पेड़ खड़े हैं जो लगभग एक शताब्दी पुराने हैं। पीठ के लिए बोलते हुए, मुख्य न्यायाधीश नागू ने कहा कि, यह स्पष्ट है कि लगभग 150 पेड़, जो एक सदी पुराने हैं। एक पुलिस स्टेशन और एक पुलिस लाइन के निर्माण के उद्देश्य से आवंटित भूमि पर खड़े हैं। याचिकाकर्ता ने कुछ तस्वीरें दायर की हैं, संबंधित क्षेत्र से अन्य बातों के साथ-साथ यह भी पता चलता है कि उपरोक्त पेड़ों के बगल में एक जल निकाय भी है। प्राण वायु देवता पेंशन का दिया हवाला हलफनामे से यह भी पता चलता है कि पेड़ों के संबंध में ‘हरियाणा प्राण वायु देवता पेंशन योजना’ का लाभ बढ़ाया जा रहा है। हाईकोर्ट ने कहा, हालांकि, पार्टियों के बीच विवाद के कारण इस योजना का क्रियान्वयन रोक दिया गया है।न्यायालय ने निर्देश दिया कि “यदि संबंधित अधिकारी मौके पर खड़े 150 पेड़ों में से एक भी पेड़ को काटे, क्षतिग्रस्त किए बिना पुलिस स्टेशन और पुलिस लाइन का निर्माण कर सकते हैं, तो अधिकारी ऐसा करने के लिए स्वतंत्र हैं।
पंचकूला में सिलेंडर में ब्लास्ट:खड़क मंगोली में झोपड़ी में लगी आग; आसपास के क्षेत्र में हड़कंप, अन्य झोपड़ियों को बचाया
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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज हरियाणा आएंगे:राज्य स्तरीय पिछड़ा वर्ग सम्मान सम्मेलन में पहुंचेंगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 2 से एंट्री
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