‘एक अति अबोध बालिका, जिसकी उम्र महज डेढ़ साल है। वह अभी ठीक से अपने माता-पिता को भी जानती-पहचानती नहीं होगी। उसके साथ 20 साल के व्यक्ति ने अत्यंत वीभत्स तरीके से अपनी काम पिपासा शांत करने के लिए न केवल बलात्कार किया, बल्कि पीड़िता के प्राइवेट पार्ट्स को क्षत-विक्षत कर दिया। डॉक्टरों ने बच्ची की जान बचाई।’ यह टिप्पणी बुधवार को फिरोजाबाद में स्पेशल पॉस्को कोर्ट ने की। पांच माह पहले डेढ़ साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार देते हुए अदालत ने उसे उम्र कैद की सजा दी। एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है, जिसे अदा न करने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। अब विस्तार से पढ़िए… घर से 500 मीटर दूर ले जाकर किया रेप मामला थाना नारखी क्षेत्र के एक गांव का है। गांव निवासी व्यक्ति ने बताया 16 जुलाई, 2024 को वह मजदूरी करने गया था। घर पर उसकी पत्नी और दो बेटियां थीं। पत्नी कामकाज में व्यस्त थी। इस बीच गांव के 20 साल के अंकुश ने उसकी डेढ़ साल की मासूम पुत्री को बहला-फुसलाकर गांव से 500 मीटर दूर खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया। लहूलुहान हालत में पड़ी थी बच्ची मासूम की चीख पुकार सुनकर आसपास खेतों में काम करने वाले लोग दौड़े। लोगों को आते देख आरोपी अंकुश भाग निकला। मासूम लहूलुहान हालत में पड़ी थी। पीड़िता का प्राइवेट पार्ट क्षत-विक्षत हो गया था। उसका आगरा के एसएन मेडिकल कालेज में इलाज कराया गया। इस घटना से परिवार और गांव के लोग आक्रोशित थे। उन्होंने आरोपी को खोजकर पकड़ा और पुलिस के हवाले किया था। बच्ची के पिता ने अंकुश के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने पीड़िता का जिला महिला अस्पताल में चेकअप कराया। मेडिकल रिपोर्ट, चश्मदीदों के बयानों को शामिल करते हुए जांच पड़ताल की गई। विवेचना के बाद पुलिस ने पॉस्को कोर्ट में अंकुश के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। जुर्माना न देने पर 2 साल सजा बढ़ जाएगी मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (ADJ) स्पेशल जज पॉस्को अवधेश कुमार सिंह की अदालत में हुई। 6 से अधिक लोगों ने कोर्ट में गवाही दी। कई सबूत पेश किए गए। गवाही और सबूतों के आधार पर कोर्ट ने अंकुश को दोषी माना। अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एक लाख रुपए का जुर्माना अदा न करने पर उसे 2 साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। कोर्ट ने कहा- नरमी नहीं बरती जाएगी एडीजीसी अवधेश भारद्वाज और अरबेश कुमार शुक्ला ने बताया कि जज अवधेश कुमार सिंह की अदालत ने आरोपी अंकुश को सजा सुनाने के बाद तल्ख टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा- नरमी बरतने का औचित्य ही नहीं है। उसे पूरी जिंदगी जेल में रखा जाए। तिल-तिल कर जीने के लिए मजबूर करना ही न्याय होगा। अदालत ने सजा सुनाते वक्त कहा- ‘मासूम, जिसे समाज और संसार की जानकारी नहीं है। उसके साथ इतने घिनौने कृत्य से उसके मन में भेड़ियारूपी बलात्कारियों के बारे में अत्यंत ही घिनौनी और वीभत्स छवि अंकित होगी, जो उसके समझदार होने पर उसके संपूर्ण जीवन काल में रह-रह कर न केवल उसे झकझोरती रहेगी, बल्कि उससे स्वयं ही प्रश्न करेगी कि उसका दोष क्या था? ऐसे में दोषी के विरुद्ध नरमी बरतने का औचित्य नहीं है। उसे संपूर्ण जीवन भर जेल में रख कर तिल-तिल कर जीने के दंड से दंडित किया जाना न्यायोचित होगा। फिरोजाबाद कोर्ट से जुड़ा यह मामला भी पढ़िए… 2 साल की बच्ची से रेप करने वाले को आजीवन कारावास एक अन्य घटना में फिरोजाबाद कोर्ट ने रेप के दोषी को उम्र कैद की सजा दी है। मामला 19 दिसंबर, 2018 का है। वक्त शाम छह बजे का था। एक महिला अपने चार बच्चों के साथ घर पर थी। इस बीच डीएम कालोनी निवासी एक नाबालिग घर में आया। वह अक्सर घर आता-जाता था। महिला के अनुसार, वह पानी भरने बाहर गई। इस दौरान आरोपी ने उसकी दो वर्षीय बेटी से रेप किया। वह घर लौटी तो बेटी खून से लथपथ थी। परिजनों ने उसे पकड़ कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया। मामले की उसी दिन शिकायत दर्ज की गई। जुवेनाइल बोर्ड में आरोप पत्र जमा किया गया। बाद में वहां से मुकदमा बाल न्यायालय, विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) व एडीजे न्यायालय में ट्रांसफर कर दिया गया। एडीजीसी संजीव शर्मा ने बताया कि बाल न्यायालय व एडीजे मुमताज अली ने दाेषी को उम्रकैद दी है। ————————————— यह खबर भी पढ़ें… लखनऊ में बेटे ने मां को मार डाला:खेत में मफलर से गला घोंटा, नाले में छिपाई लाश; लूट दिखाने के लिए जेवर निकाले लखनऊ में शराब के पैसे नहीं देने पर बेटे ने दोस्त के साथ मिलकर मां की हत्या कर दी थी। किसी को शक न हो, इसलिए वारदात को लूट बता दिया। मां के शरीर से जेवर, अंगूठी, माला और पायल उतार लिए। शव को खेत से 50 मीटर दूर एक नाले में छिपा दिया। पुलिस ने बुधवार को बेटे और उसके साथी को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की, तो पूरी सच्चाई सामने आ गई। पढ़ें पूरी खबर ‘एक अति अबोध बालिका, जिसकी उम्र महज डेढ़ साल है। वह अभी ठीक से अपने माता-पिता को भी जानती-पहचानती नहीं होगी। उसके साथ 20 साल के व्यक्ति ने अत्यंत वीभत्स तरीके से अपनी काम पिपासा शांत करने के लिए न केवल बलात्कार किया, बल्कि पीड़िता के प्राइवेट पार्ट्स को क्षत-विक्षत कर दिया। डॉक्टरों ने बच्ची की जान बचाई।’ यह टिप्पणी बुधवार को फिरोजाबाद में स्पेशल पॉस्को कोर्ट ने की। पांच माह पहले डेढ़ साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार देते हुए अदालत ने उसे उम्र कैद की सजा दी। एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है, जिसे अदा न करने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। अब विस्तार से पढ़िए… घर से 500 मीटर दूर ले जाकर किया रेप मामला थाना नारखी क्षेत्र के एक गांव का है। गांव निवासी व्यक्ति ने बताया 16 जुलाई, 2024 को वह मजदूरी करने गया था। घर पर उसकी पत्नी और दो बेटियां थीं। पत्नी कामकाज में व्यस्त थी। इस बीच गांव के 20 साल के अंकुश ने उसकी डेढ़ साल की मासूम पुत्री को बहला-फुसलाकर गांव से 500 मीटर दूर खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया। लहूलुहान हालत में पड़ी थी बच्ची मासूम की चीख पुकार सुनकर आसपास खेतों में काम करने वाले लोग दौड़े। लोगों को आते देख आरोपी अंकुश भाग निकला। मासूम लहूलुहान हालत में पड़ी थी। पीड़िता का प्राइवेट पार्ट क्षत-विक्षत हो गया था। उसका आगरा के एसएन मेडिकल कालेज में इलाज कराया गया। इस घटना से परिवार और गांव के लोग आक्रोशित थे। उन्होंने आरोपी को खोजकर पकड़ा और पुलिस के हवाले किया था। बच्ची के पिता ने अंकुश के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने पीड़िता का जिला महिला अस्पताल में चेकअप कराया। मेडिकल रिपोर्ट, चश्मदीदों के बयानों को शामिल करते हुए जांच पड़ताल की गई। विवेचना के बाद पुलिस ने पॉस्को कोर्ट में अंकुश के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। जुर्माना न देने पर 2 साल सजा बढ़ जाएगी मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (ADJ) स्पेशल जज पॉस्को अवधेश कुमार सिंह की अदालत में हुई। 6 से अधिक लोगों ने कोर्ट में गवाही दी। कई सबूत पेश किए गए। गवाही और सबूतों के आधार पर कोर्ट ने अंकुश को दोषी माना। अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एक लाख रुपए का जुर्माना अदा न करने पर उसे 2 साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। कोर्ट ने कहा- नरमी नहीं बरती जाएगी एडीजीसी अवधेश भारद्वाज और अरबेश कुमार शुक्ला ने बताया कि जज अवधेश कुमार सिंह की अदालत ने आरोपी अंकुश को सजा सुनाने के बाद तल्ख टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा- नरमी बरतने का औचित्य ही नहीं है। उसे पूरी जिंदगी जेल में रखा जाए। तिल-तिल कर जीने के लिए मजबूर करना ही न्याय होगा। अदालत ने सजा सुनाते वक्त कहा- ‘मासूम, जिसे समाज और संसार की जानकारी नहीं है। उसके साथ इतने घिनौने कृत्य से उसके मन में भेड़ियारूपी बलात्कारियों के बारे में अत्यंत ही घिनौनी और वीभत्स छवि अंकित होगी, जो उसके समझदार होने पर उसके संपूर्ण जीवन काल में रह-रह कर न केवल उसे झकझोरती रहेगी, बल्कि उससे स्वयं ही प्रश्न करेगी कि उसका दोष क्या था? ऐसे में दोषी के विरुद्ध नरमी बरतने का औचित्य नहीं है। उसे संपूर्ण जीवन भर जेल में रख कर तिल-तिल कर जीने के दंड से दंडित किया जाना न्यायोचित होगा। फिरोजाबाद कोर्ट से जुड़ा यह मामला भी पढ़िए… 2 साल की बच्ची से रेप करने वाले को आजीवन कारावास एक अन्य घटना में फिरोजाबाद कोर्ट ने रेप के दोषी को उम्र कैद की सजा दी है। मामला 19 दिसंबर, 2018 का है। वक्त शाम छह बजे का था। एक महिला अपने चार बच्चों के साथ घर पर थी। इस बीच डीएम कालोनी निवासी एक नाबालिग घर में आया। वह अक्सर घर आता-जाता था। महिला के अनुसार, वह पानी भरने बाहर गई। इस दौरान आरोपी ने उसकी दो वर्षीय बेटी से रेप किया। वह घर लौटी तो बेटी खून से लथपथ थी। परिजनों ने उसे पकड़ कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया। मामले की उसी दिन शिकायत दर्ज की गई। जुवेनाइल बोर्ड में आरोप पत्र जमा किया गया। बाद में वहां से मुकदमा बाल न्यायालय, विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) व एडीजे न्यायालय में ट्रांसफर कर दिया गया। एडीजीसी संजीव शर्मा ने बताया कि बाल न्यायालय व एडीजे मुमताज अली ने दाेषी को उम्रकैद दी है। ————————————— यह खबर भी पढ़ें… लखनऊ में बेटे ने मां को मार डाला:खेत में मफलर से गला घोंटा, नाले में छिपाई लाश; लूट दिखाने के लिए जेवर निकाले लखनऊ में शराब के पैसे नहीं देने पर बेटे ने दोस्त के साथ मिलकर मां की हत्या कर दी थी। किसी को शक न हो, इसलिए वारदात को लूट बता दिया। मां के शरीर से जेवर, अंगूठी, माला और पायल उतार लिए। शव को खेत से 50 मीटर दूर एक नाले में छिपा दिया। पुलिस ने बुधवार को बेटे और उसके साथी को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की, तो पूरी सच्चाई सामने आ गई। पढ़ें पूरी खबर उत्तरप्रदेश | दैनिक भास्कर
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<p style=”text-align: justify;”>प्राधिकरण अपनी कमाई बढ़ाने का प्रयास कर रहा है. इसके लिए रास्ता ढूंढा जा रहा है. जमीनों के आवंटन के साथ यूनिपोल (विज्ञापन बोर्ड ) की संख्या बढ़ाने का भी निर्णय लिया है. पहले से 60 स्थानों पर लगे यूनिपोल के अलावा 76 और ऐसे स्थान चिन्हित किए गए हैं, जहां यूनिपोल लगाए जा सकते हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong> 54 यूनीपोल से 70 लाख की होगी कमाई</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>सर्वे करने के बाद जगह चिन्हित कर ली गई है. इसके देखरेख और रखरखाव लिए दो अलग-अलग निविदाएं जारी कर दी गई हैं. अभी 60 स्थानों पर यूनिपोल लगे यूनिपोल से प्राधिकरण को प्रतिमाह 17 लाख की कमाई हो रही है. इसके अलावा 22 यूनीपोल से 23 लाख और 54 यूनीपोल से 70 लाख की कमाई होगी.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>करोड़ों की होगी कमाई </strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>पहले से 60 यूनीपोल की निविदा समाप्त होने के बाद जब नई निविदा जारी की जाएगी तो कमाई और बढ़ जाएगी. 136 स्थानों पर लगने वाले यूनीपोल से प्रतिमाह 1.10 करोड़ की कमाई करेगा. इसकी तैयारी शुरू कर दी है. वर्तमान में 60 यूनीपोल से 17 लाख की कमाई हो रही है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>अवैध यूनिपोल पर लगेगा अंकुश</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>यूनीपोल की संख्या बढ़ने से प्राधिकरण को जहां प्रतिमाह अच्छी कमाई होगी, वहीं अवैध यूनीपोल पर अंकुश भी लगेगा. प्राधिकरण ने ऐसे सभी प्रमुख स्थान चिन्हित कर लिए हैं, जो यूनीपोल (विज्ञापन बोर्ड) के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं. कंपनियों को अपना प्रचार करने के लिए आसानी से जगह मिल जाएगी.</p>
<p style=”text-align: justify;”>शहर में 76 नए स्थानों पर यूनीपोल लगाए जाएंगे. इसके लिए जगह चिन्हित कर निविदा जारी कर दी गई है. जल्द ही एजेंसी का चयन कर जगह आवंटित कर दी जाएगी. ऐसे सभी स्थान चिन्हित कर लिए गए हैं, जो विज्ञापन बोर्ड लगाने के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ये भी पढ़ें: <a title=”क्या इरफान सोलंकी की पत्नी पर कसेगा ED का शिकंजा? सरकारी गवाह ने किया बड़ा खुलासा” href=”https://www.abplive.com/states/up-uk/ed-will-take-action-against-irfan-solanki-wife-sent-notice-to-government-witness-akil-ahmad-ann-2751987″ target=”_self”>क्या इरफान सोलंकी की पत्नी पर कसेगा ED का शिकंजा? सरकारी गवाह ने किया बड़ा खुलासा</a></strong></p>