<p style=”text-align: justify;”><strong>CM Hemant Soren News:</strong> ईडी के समन की अवहेलना से जुड़े केस में झारखंड हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दी गई राहत बरकरार रखी है. अदालत ने सोमवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए रांची की एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में उन्हें व्यक्तिगत तौर पर हाजिर होने से आगामी 16 जनवरी तक छूट बरकरार रखने का आदेश दिया.</p>
<p style=”text-align: justify;”>जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की बेंच ने इस मामले में पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान ईडी को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था. सोमवार तक ईडी ने जवाब दाखिल नहीं किया. अदालत ने एजेंसी को इसके लिए एक और मौका देते हुए मामले की अगली सुनवाई 16 जनवरी तय की है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>झारखंड हाईकोर्ट में लगाई है याचिका </strong><br />उल्लेखनीय है कि एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होने से छूट की मांग वाली सोरेन की याचिका 25 नवंबर को खारिज कर दी थी और उन्हें 4 दिसंबर को पेश होने का आदेश दिया था. हेमंत सोरेन ने इस आदेश के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में याचिका लगाई, जिसपर सुनवाई के दौरान उनके अधिवक्ता पीयूष चित्रेश, दीपांकर रॉय और श्रेय मिश्रा ने बहस की.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>दस समन में, दो समन पर हुए उपस्थित</strong><br />ईडी की ओर से सीजेएम कोर्ट में हेमंत सोरेन के खिलाफ 19 फरवरी, 2024 को शिकायतवाद दर्ज कराया गया था. इसमें एजेंसी ने बताया है कि जमीन घोटाले में पूछताछ के लिए हेमंत सोरेन को दस समन भेजे गए थे, लेकिन इनमें से मात्र दो समन पर वह उपस्थित हुए. यह पीएमएलए (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) की धारा 63 एवं आईपीसी की धारा 174 के तहत गैरकानूनी है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong> यह याचिका कर दी थी खारिज </strong><br />कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के बाद 4 मार्च को संज्ञान लिया था. बाद में यह मामला एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया था. इसके बाद हेमंत सोरेन ने 5 जुलाई को याचिका दाखिल कर दरख्वास्त की थी कि ईडी की ओर से समन अवहेलना का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ जो शिकायत वाद दायर किया गया है, उसमें सुनवाई के दौरान उन्हें व्यक्तिगत तौर पर उपस्थिति से छूट दी जाए. एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश सार्थक शर्मा की अदालत ने उनकी यह याचिका खारिज कर दी थी.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>31 जनवरी को हुई थी पूछताछ </strong><br />रांची के बड़गाईं अंचल से संबंधित जमीन घोटाले को लेकर ईडी ने हेमंत सोरेन को पहली बार 14 अगस्त 2023 को हाजिर होने के लिए समन भेजा था. इसके बाद इसी वर्ष उन्हें 19 अगस्त, 1 सितंबर, 17 सितंबर, 26 सितंबर, 11 दिसंबर, 29 दिसंबर और 2024 में 13 जनवरी, 22 जनवरी और 27 जनवरी को समन भेजे गए थे. दसवें समन पर उनसे 31 जनवरी को पूछताछ हुई थी और इसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ये भी पढ़ें: <a title=”रांची में JSSC कार्यालय का घेराव कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज, भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग” href=”https://www.abplive.com/states/jharkhand/ranchi-lathi-charge-on-protesting-students-during-gherao-of-jssc-office-2843665″ target=”_self”>रांची में JSSC कार्यालय का घेराव कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज, भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग</a></strong></p> <p style=”text-align: justify;”><strong>CM Hemant Soren News:</strong> ईडी के समन की अवहेलना से जुड़े केस में झारखंड हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दी गई राहत बरकरार रखी है. अदालत ने सोमवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए रांची की एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में उन्हें व्यक्तिगत तौर पर हाजिर होने से आगामी 16 जनवरी तक छूट बरकरार रखने का आदेश दिया.</p>
<p style=”text-align: justify;”>जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की बेंच ने इस मामले में पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान ईडी को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था. सोमवार तक ईडी ने जवाब दाखिल नहीं किया. अदालत ने एजेंसी को इसके लिए एक और मौका देते हुए मामले की अगली सुनवाई 16 जनवरी तय की है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>झारखंड हाईकोर्ट में लगाई है याचिका </strong><br />उल्लेखनीय है कि एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होने से छूट की मांग वाली सोरेन की याचिका 25 नवंबर को खारिज कर दी थी और उन्हें 4 दिसंबर को पेश होने का आदेश दिया था. हेमंत सोरेन ने इस आदेश के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में याचिका लगाई, जिसपर सुनवाई के दौरान उनके अधिवक्ता पीयूष चित्रेश, दीपांकर रॉय और श्रेय मिश्रा ने बहस की.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>दस समन में, दो समन पर हुए उपस्थित</strong><br />ईडी की ओर से सीजेएम कोर्ट में हेमंत सोरेन के खिलाफ 19 फरवरी, 2024 को शिकायतवाद दर्ज कराया गया था. इसमें एजेंसी ने बताया है कि जमीन घोटाले में पूछताछ के लिए हेमंत सोरेन को दस समन भेजे गए थे, लेकिन इनमें से मात्र दो समन पर वह उपस्थित हुए. यह पीएमएलए (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) की धारा 63 एवं आईपीसी की धारा 174 के तहत गैरकानूनी है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong> यह याचिका कर दी थी खारिज </strong><br />कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के बाद 4 मार्च को संज्ञान लिया था. बाद में यह मामला एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया था. इसके बाद हेमंत सोरेन ने 5 जुलाई को याचिका दाखिल कर दरख्वास्त की थी कि ईडी की ओर से समन अवहेलना का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ जो शिकायत वाद दायर किया गया है, उसमें सुनवाई के दौरान उन्हें व्यक्तिगत तौर पर उपस्थिति से छूट दी जाए. एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश सार्थक शर्मा की अदालत ने उनकी यह याचिका खारिज कर दी थी.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>31 जनवरी को हुई थी पूछताछ </strong><br />रांची के बड़गाईं अंचल से संबंधित जमीन घोटाले को लेकर ईडी ने हेमंत सोरेन को पहली बार 14 अगस्त 2023 को हाजिर होने के लिए समन भेजा था. इसके बाद इसी वर्ष उन्हें 19 अगस्त, 1 सितंबर, 17 सितंबर, 26 सितंबर, 11 दिसंबर, 29 दिसंबर और 2024 में 13 जनवरी, 22 जनवरी और 27 जनवरी को समन भेजे गए थे. दसवें समन पर उनसे 31 जनवरी को पूछताछ हुई थी और इसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था.</p>
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