Himachal: CM सुक्खू के डिनर मेन्यू में ‘जंगली मुर्गा’? पुलिस ने दर्ज किया मानहानि, फेक न्यूज़ का मामला

Himachal: CM सुक्खू के डिनर मेन्यू में ‘जंगली मुर्गा’? पुलिस ने दर्ज किया मानहानि, फेक न्यूज़ का मामला

<p style=”text-align: justify;”><strong>Sukhvinder Singh Sukhu News:</strong> हिमाचल प्रदेश की पुलिस ने एक वीडियो ऑनलाइन सामने आने के बाद मानहानि और झूठी खबर फैलाने का मामला दर्ज किया है. एक वीडियो में कथित तौर से राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर अपने सहयोगियों को डिनर के दौरान जंगली मुर्गा (Grey Junglefowl) खाने के लिए प्रोत्साहित करने का जिक्र किया गया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने कहा कि अज्ञात लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 353 (2) और 356 के तहत नफरत और मानहानि की भावनाओं को बढ़ावा देने के इरादे से झूठी या अफवाह वाली खबरों के प्रकाशन या प्रसार का मामला दर्ज किया गया है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>सुमन चौहान की शिकायत पर मामला दर्ज</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>पुलिस के मुताबिक कुलग ग्राम प्रधान सुमन चौहान और एक अन्य स्थानीय नीटू कुमार की शिकायत के आधार पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. ग्राम प्रधान सुमन चौहान ने दावा किया कि उनके क्षेत्र में जंगली मुर्गा नहीं पाया जाता है और मुख्यमंत्री ने कहा कि वह ‘देसी मुर्गा’ का जिक्र कर रहे थे.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>बीजेपी ने सीएम सुक्खू से माफी की मांग की</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>बीजेपी ने इस मामले पर सीएम सुक्खू से माफी की मांग की है. बीजेपी ने दावा किया है कि ‘जंगली मुर्गा’ वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची I के तहत सूचीबद्ध एक लुप्तप्राय प्रजाति है और वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम 2022 और इसका शिकार करना या खाना गैरकानूनी है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने पहले दावा किया था कि सुक्खू ने बाद में अपने शब्दों को जंगली से देसी मुर्गा में बदल दिया. उन्होंने बताया कि जंगली मुर्गा का शिकार करने और खाने पर कारावास और जुर्माने का प्रावधान है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>CM सुक्खू ने क्या कहा?</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>उधर, मुख्यमंत्री सुक्खू ने दावा किया है कि स्थानीय ग्रामीणों ने देसी मुर्गा बनाया था और वह इसे दूसरों को दे रहे थे क्योंकि वह स्वास्थ्य कारणों से मांसाहारी खाना नहीं खाते हैं. सुक्खू ने इस बात पर जोर दिया है कि मांसाहारी खाना गांवों में जीवन जीने का एक तरीका है और विपक्षी नेताओं की आलोचना की.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ये भी पढ़ें:</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”><strong><a title=”जब CM सुक्खू को खली नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की कमी, फिर सदन में जमकर लगे ठहाके” href=”https://www.abplive.com/states/himachal-pradesh/himachal-pradesh-winter-session-2024-cm-sukhvinder-singh-sukhu-on-jairam-thakur-ann-2844997″ target=”_self”>जब CM सुक्खू को खली नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की कमी, फिर सदन में जमकर लगे ठहाके</a></strong></p> <p style=”text-align: justify;”><strong>Sukhvinder Singh Sukhu News:</strong> हिमाचल प्रदेश की पुलिस ने एक वीडियो ऑनलाइन सामने आने के बाद मानहानि और झूठी खबर फैलाने का मामला दर्ज किया है. एक वीडियो में कथित तौर से राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर अपने सहयोगियों को डिनर के दौरान जंगली मुर्गा (Grey Junglefowl) खाने के लिए प्रोत्साहित करने का जिक्र किया गया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने कहा कि अज्ञात लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 353 (2) और 356 के तहत नफरत और मानहानि की भावनाओं को बढ़ावा देने के इरादे से झूठी या अफवाह वाली खबरों के प्रकाशन या प्रसार का मामला दर्ज किया गया है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>सुमन चौहान की शिकायत पर मामला दर्ज</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>पुलिस के मुताबिक कुलग ग्राम प्रधान सुमन चौहान और एक अन्य स्थानीय नीटू कुमार की शिकायत के आधार पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. ग्राम प्रधान सुमन चौहान ने दावा किया कि उनके क्षेत्र में जंगली मुर्गा नहीं पाया जाता है और मुख्यमंत्री ने कहा कि वह ‘देसी मुर्गा’ का जिक्र कर रहे थे.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>बीजेपी ने सीएम सुक्खू से माफी की मांग की</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>बीजेपी ने इस मामले पर सीएम सुक्खू से माफी की मांग की है. बीजेपी ने दावा किया है कि ‘जंगली मुर्गा’ वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची I के तहत सूचीबद्ध एक लुप्तप्राय प्रजाति है और वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम 2022 और इसका शिकार करना या खाना गैरकानूनी है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने पहले दावा किया था कि सुक्खू ने बाद में अपने शब्दों को जंगली से देसी मुर्गा में बदल दिया. उन्होंने बताया कि जंगली मुर्गा का शिकार करने और खाने पर कारावास और जुर्माने का प्रावधान है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>CM सुक्खू ने क्या कहा?</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>उधर, मुख्यमंत्री सुक्खू ने दावा किया है कि स्थानीय ग्रामीणों ने देसी मुर्गा बनाया था और वह इसे दूसरों को दे रहे थे क्योंकि वह स्वास्थ्य कारणों से मांसाहारी खाना नहीं खाते हैं. सुक्खू ने इस बात पर जोर दिया है कि मांसाहारी खाना गांवों में जीवन जीने का एक तरीका है और विपक्षी नेताओं की आलोचना की.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ये भी पढ़ें:</strong></p>
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