ऊना में एक महिला ने अपने ही पति को मारने की कोशिश की, जब सफलता नहीं मिली तो दोबारा अपने प्रेमी के साथ मिल कर इसकी साजिश रची। लेकिन पति बच गया, इसके बाद उसने पुलिस को अपनी पत्नी के खिलाफ शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। ऊना के हरोली थाना क्षेत्र के व्यक्ति ने बताया कि वह शादीशुदा है और उसके 3 बच्चे हैं। मगर उसकी पत्नी का किसी व्यक्ति से काफी लंबे वक्त से अवैध संबंध चल रहा है। महिला अक्सर खाने या दूध में कुछ मिला कर अपने पति को पिला देती थी, जो स्लो पॉइजन के रूप में काम कर रहा था। पति को पहले से ही महिला पर शक हो रहा था। मगर एक बार महिला यहीं नहीं रुकी, एक दिन उसने अपने आशिक को घर पर ही बुला लिया और पति का गला और मुंह दबा कर उसकी हत्या करने की कोशिश की, मगर वह बच गया। आरोपी पत्नी की इस कोशिश के बाद मामला खुल कर सामने आ गया। इस घटना को लेकर पीड़ित पति ने पुलिस थाना हरोली में शिकायत दे दी है। पुलिस ने मामला दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। डीएसपी हरोली मोहन रावत ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। ऊना में एक महिला ने अपने ही पति को मारने की कोशिश की, जब सफलता नहीं मिली तो दोबारा अपने प्रेमी के साथ मिल कर इसकी साजिश रची। लेकिन पति बच गया, इसके बाद उसने पुलिस को अपनी पत्नी के खिलाफ शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। ऊना के हरोली थाना क्षेत्र के व्यक्ति ने बताया कि वह शादीशुदा है और उसके 3 बच्चे हैं। मगर उसकी पत्नी का किसी व्यक्ति से काफी लंबे वक्त से अवैध संबंध चल रहा है। महिला अक्सर खाने या दूध में कुछ मिला कर अपने पति को पिला देती थी, जो स्लो पॉइजन के रूप में काम कर रहा था। पति को पहले से ही महिला पर शक हो रहा था। मगर एक बार महिला यहीं नहीं रुकी, एक दिन उसने अपने आशिक को घर पर ही बुला लिया और पति का गला और मुंह दबा कर उसकी हत्या करने की कोशिश की, मगर वह बच गया। आरोपी पत्नी की इस कोशिश के बाद मामला खुल कर सामने आ गया। इस घटना को लेकर पीड़ित पति ने पुलिस थाना हरोली में शिकायत दे दी है। पुलिस ने मामला दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। डीएसपी हरोली मोहन रावत ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। हिमाचल | दैनिक भास्कर
Related Posts
हिमाचल में प्राइवेट बस दुर्घटनाग्रस्त:8 यात्री घायल; ड्राइवर-कंडक्टर समेत 12 लोग सवार थे, मनाली से पठानकोट जा रही थी, ब्यास नदी के किनारे पलटी
हिमाचल में प्राइवेट बस दुर्घटनाग्रस्त:8 यात्री घायल; ड्राइवर-कंडक्टर समेत 12 लोग सवार थे, मनाली से पठानकोट जा रही थी, ब्यास नदी के किनारे पलटी हिमाचल प्रदेश के मशहूर पर्यटन स्थल मनाली में आज सुबह एक प्राइवेट बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसमें 8 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। घायलों में 6 का उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनाली और 2 का प्राइवेट अस्पताल में चल चल रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। सूचना के अनुसार, न्यू प्रेम बस सर्विस ट्रांसपोर्ट की निजी बस सुबह 7 बजकर 55 मिनट पर मनाली से पठानकोट के लिए निकली। इसमें ड्राइवर कंडक्टर सहित 12 यात्री सवार थे। मनाली से कुछ दूरी पर करीब 8 बजे बस अनियंत्रित होकर बाणुपुल के पास ब्यास नदी के किनारे पर जा गिरी। इससे बड़ा हादसा टल गया। यदि बस नदी के बीचोबीच जा गिरती तो बड़ा हादसा हो सकता था। इसके बाद मौके पर चीख-पुकार मचनी शुरू हुई। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से घायलों को 108 एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर सभी का उपचार चल रहा है। पुलिस अब हादसे के कारणों का पता लगाने में जुट गई है। बस की चपेट में एक गाड़ी भी आई है, जिसे काफी नुकसान पहुंचा है। जिस जगह बस सड़क से बाहर पलटी है, वहां पर सड़क किनारे ब्रेक के निशान है। डीएसपी मनाली केडी शर्मा ने बताया कि बस हादसे की जानकारी मिली है। पुलिस बल मौके पर पहुंच गया है। राहत बचाव कार्य में चल रहा है। उन्होंने बताया कि पुलिस हादसे के सही कारणों की जांच करने में जुट गई है। यहां देखे हादसे से जुड़ी फोटो..
मणिकर्ण में दो नशा तस्कर गिरफ्तार:कॉटेज में रेड के दौरान महिला के पास चिट्टा मिला, दूसरा तस्कर कांगड़ा का रहने वाला
मणिकर्ण में दो नशा तस्कर गिरफ्तार:कॉटेज में रेड के दौरान महिला के पास चिट्टा मिला, दूसरा तस्कर कांगड़ा का रहने वाला मणिकर्ण में दो नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से चिट्टा मिला है। पुलिस थाना मनीकर्ण की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर सुमारोपा में द कैम्प्स एंड कॉटेज में रेड की तलाशी करने बाद एक महिला और कांगड़ा के युवक को चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान बर्ष (29) निवासी गोकुल पुरी, दिल्ली लीजर द कैम्प्स एंड कॉटेज और रजत कुमार (29) निवासी बोहाल डाकघर गदरोली तहसील फतेहपुर जिला कांगड़ा के तौर पर हुई है। पुलिस अधीक्षक कुल्लू डॉ गोकुल चन्द्र कार्तिकेयन ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ धारा 21, 29 मादक पदार्थ अधिनियम के तहत अभियोग नियमानुसार गिरफ्तार किया गया है।
हिमाचल हाईकोर्ट में पुलिस विभाग का जवाब:पूर्व DGP सहित 10 अफसरों पर नहीं बनता केस; कांस्टेबल धर्म सुख नेगी को बर्खास्त करने का मामला
हिमाचल हाईकोर्ट में पुलिस विभाग का जवाब:पूर्व DGP सहित 10 अफसरों पर नहीं बनता केस; कांस्टेबल धर्म सुख नेगी को बर्खास्त करने का मामला हिमाचल प्रदेश पुलिस ने हाईकोर्ट में दायर जवाब में कहा कि कांस्टेबल धर्म सुख नेगी के कथित उत्पीड़न मामले में पुलिस अधिकारियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता। यह जवाब IPS अंजुम आरा व 2 अन्य पुलिस अधिकारियों द्वारा उनके खिलाफ दायर प्राथमिकी को निरस्त करने की याचिका के जवाब में पुलिस विभाग ने दिया है। पुलिस ने अपने जवाब में कोर्ट को बताया कि इस मामले में दर्ज केस को रद्द करने के लिए 23 अक्टूबर को फाइनल कैंसिलेशन रिपोर्ट तैयार की गई है। इस पर न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 2 दिसंबर को तय की है। बता दें कि किन्नौर निवासी बर्खास्त पुलिस कांस्टेबल धर्म सुख नेगी की पत्नी ने पूर्व DGP संजय कुंडू समेत 10 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। इनके खिलाफ अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति एक्ट की धारा 3 (1)(P), एससी-एसटी एक्ट 1989 के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस अधिकारियों पर पति के उत्पीड़न के आरोप धर्म सुख नेगी की पत्नी मीना नेगी ने संजय कुंडू, पूर्व आईपीएस समेत अन्य पुलिस अधिकारियों पर पति के उत्पीड़न का आरोप लगाया है। महिला ने पुलिस अधिकारियों के खिलाफ दर्ज शिकायत में आरोप लगाया कि पुलिस के उच्च अधिकारियों ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए उसके पति धर्म सुख नेगी को नौकरी से निकाला है। पति को बेइज्जत करके नौकरी से निकालने का आरोप शिकायतकर्ता के अनुसार, पुलिस अधिकारियों ने पहले उसके पति पर झूठे आरोप लगाए। फिर विभागीय जांच बिठाकर 9 जुलाई 2020 को जबरन बेइज्जत करके नौकरी से निकाल दिया, जबकि उसके पति का अभी 8 साल का सेवाकाल बचा हुआ था। महिला ने आरोप लगाया कि पुलिस अधिकारियों के इस व्यवहार के कारण उनके पति व परिवार को सामाजिक, आर्थिक व मानसिक तौर पर पीड़ा पहुंची है। इन अधिकारियों के खिलाफ दर्ज कराया FIR महिला ने पूर्व डीजीपी संजय कुंडू, रिटायर आईपीएस हिमांशु मिश्रा और अरविंद शारदा, SP शालिनी अग्निहोत्री, दिवाकर दत्त शर्मा, अंजुम आरा खान, भगत सिंह ठाकुर, पंकज शर्मा, मीनाक्षी और DSP बलदेव दत्त के खिलाफ FIR कराई है। अंजुम आरा, पंकज शर्मा और बलदेव दत्त ने उन पर लगाए आरोपों को निराधार बताते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर कर प्राथमिकी को रद्द करने की गुहार लगाई है।