हरियाणा सेवा अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता ने मार्केट कमेटी उकलाना की सचिव पूनम और हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड पर कुल 25 हजार का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई शिकायतकर्ता रोशन लाल प्रोपराइटर उदय राम अरुण कुमार की शिकायत पर की गई। फरवरी 2024 में शिकायतकर्ता ने किया था आवेदन शिकायतकर्ता को 2006 में नई अनाज मंडी उकलाना में एक प्लॉट आवंटित किया गया था, जिसकी पूरी राशि चुकाने के बावजूद मई 2023 में उन्हें गैरवाजिब बकाया राशि का मांगपत्र प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता ने बकाया राशि जमा कर 14 फरवरी 2024 को NOC के लिए आवेदन किया। बार-बार अनुरोध करने के बावजूद, सचिव और मुख्य प्रशासक ने NOC जारी करने में अनुचित देरी की। इस पर मजबूर होकर शिकायतकर्ता ने हरियाणा सेवा अधिकार आयोग का रुख किया। मुख्य आयुक्त ने लगाई थी फटकार आयोग ने मामले पर संज्ञान लेते हुए दोनों अधिकारियों से जवाब तलब किया। 19 दिसंबर 2024 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई सुनवाई के दौरान मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता ने अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने अनादेय प्रमाणपत्र में हुई देरी के लिए 25 हजार का जुर्माना लगाया। जिसमें से 5 हजार सचिव पूनम की सैलरी से काटने का आदेश दिया। 20 हजार काम में लापरवाही बरतने के जिम्मेदार अधिकारी से वसूलने के आदेश दिए। 31 दिसंबर 2024 को कन्वेंस डीड पूरी साथ ही शिकायतकर्ता की प्लॉट की कन्वेंस डीड लंबित मामले में एक सप्ताह के भीतर औपचारिकताएं पूरी करने का निर्देश दिया गया। 31 दिसंबर 2024 को शिकायतकर्ता की कन्वेंस डीड पूरी की गई। इस फैसले के बाद शिकायतकर्ता ने मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता का आभार व्यक्त किया। व्यापारियों को मिली बड़ी राहत इस निर्णय से अन्य व्यापारियों को भी राहत की उम्मीद जगी है, जो अपनी दुकानों की कन्वेंस डीड के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मुख्य आयुक्त ने स्पष्ट किया कि हरियाणा सेवा अधिकार अधिनियम 2014 के तहत, यदि कोई अधिकारी तीन बार देरी का दोषी पाया जाता है, तो उसकी बर्खास्तगी की अनुशंसा की जा सकती है। यह फैसला मार्केट कमेटी और अन्य विभागीय अधिकारियों के लिए एक कड़ा संदेश है कि वे निर्धारित समय सीमा में सेवाएं प्रदान करें और अनावश्यक देरी से बचें। हरियाणा सेवा अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता ने मार्केट कमेटी उकलाना की सचिव पूनम और हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड पर कुल 25 हजार का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई शिकायतकर्ता रोशन लाल प्रोपराइटर उदय राम अरुण कुमार की शिकायत पर की गई। फरवरी 2024 में शिकायतकर्ता ने किया था आवेदन शिकायतकर्ता को 2006 में नई अनाज मंडी उकलाना में एक प्लॉट आवंटित किया गया था, जिसकी पूरी राशि चुकाने के बावजूद मई 2023 में उन्हें गैरवाजिब बकाया राशि का मांगपत्र प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता ने बकाया राशि जमा कर 14 फरवरी 2024 को NOC के लिए आवेदन किया। बार-बार अनुरोध करने के बावजूद, सचिव और मुख्य प्रशासक ने NOC जारी करने में अनुचित देरी की। इस पर मजबूर होकर शिकायतकर्ता ने हरियाणा सेवा अधिकार आयोग का रुख किया। मुख्य आयुक्त ने लगाई थी फटकार आयोग ने मामले पर संज्ञान लेते हुए दोनों अधिकारियों से जवाब तलब किया। 19 दिसंबर 2024 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई सुनवाई के दौरान मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता ने अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने अनादेय प्रमाणपत्र में हुई देरी के लिए 25 हजार का जुर्माना लगाया। जिसमें से 5 हजार सचिव पूनम की सैलरी से काटने का आदेश दिया। 20 हजार काम में लापरवाही बरतने के जिम्मेदार अधिकारी से वसूलने के आदेश दिए। 31 दिसंबर 2024 को कन्वेंस डीड पूरी साथ ही शिकायतकर्ता की प्लॉट की कन्वेंस डीड लंबित मामले में एक सप्ताह के भीतर औपचारिकताएं पूरी करने का निर्देश दिया गया। 31 दिसंबर 2024 को शिकायतकर्ता की कन्वेंस डीड पूरी की गई। इस फैसले के बाद शिकायतकर्ता ने मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता का आभार व्यक्त किया। व्यापारियों को मिली बड़ी राहत इस निर्णय से अन्य व्यापारियों को भी राहत की उम्मीद जगी है, जो अपनी दुकानों की कन्वेंस डीड के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मुख्य आयुक्त ने स्पष्ट किया कि हरियाणा सेवा अधिकार अधिनियम 2014 के तहत, यदि कोई अधिकारी तीन बार देरी का दोषी पाया जाता है, तो उसकी बर्खास्तगी की अनुशंसा की जा सकती है। यह फैसला मार्केट कमेटी और अन्य विभागीय अधिकारियों के लिए एक कड़ा संदेश है कि वे निर्धारित समय सीमा में सेवाएं प्रदान करें और अनावश्यक देरी से बचें। हरियाणा | दैनिक भास्कर
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