<p style=”text-align: justify;”>आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने राहुल गांधी पर पलटवार किया. दिल्ली के पूर्व सीएम ने सोशल मीडिया पर लिखा, “आज राहुल गांधी जी दिल्ली आए. उन्होंने मुझे बहुत गालियाँ दीं. पर मैं उनके बयानों पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा. उनकी लड़ाई कांग्रेस बचाने की है, मेरी लड़ाई देश बचाने की है.”</p> <p style=”text-align: justify;”>आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने राहुल गांधी पर पलटवार किया. दिल्ली के पूर्व सीएम ने सोशल मीडिया पर लिखा, “आज राहुल गांधी जी दिल्ली आए. उन्होंने मुझे बहुत गालियाँ दीं. पर मैं उनके बयानों पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा. उनकी लड़ाई कांग्रेस बचाने की है, मेरी लड़ाई देश बचाने की है.”</p> दिल्ली NCR ‘माफी हरगिज नहीं मांगूंगा’, BPSC को खान सर का साफ जवाब, कहा- करा लें नार्को टेस्ट
Related Posts
सनातन बोर्ड के गठन की मांग पर काशी विद्वत परिषद ने जताई असमहती, देवकीनंदन ठाकुर पर दिया बड़ा बयान
सनातन बोर्ड के गठन की मांग पर काशी विद्वत परिषद ने जताई असमहती, देवकीनंदन ठाकुर पर दिया बड़ा बयान <p><strong>Devkinandan Thakur News:</strong> कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर द्वारा सनातन बोर्ड के गठन की मांग को और तेज कर दिया गया है. इन दिनों वह वाराणसी में है लेकिन अब काशी विद्वत परिषद सहित अन्य प्रमुख संगठनों ने उनकी मांग को दूसरे बोर्ड की नकल करना और निजी स्वार्थ के तहत उठाया गया मुद्दा बताया है. उनका कहना है कि किसी भी समस्या के समाधान के लिए आज सनातन संस्कृति खुद सक्षम है. अगर कोई आवश्यकता पड़ती है तो सनातन धर्म से जुड़े हुए प्रमुख संगठन और शंकराचार्य मिलकर इस पर निर्णय लेंगे. ऐसे किसी भी प्रकार के बोर्ड के गठन की आवश्यकता नहीं है और ना ही हम इसके पक्ष में हैं .</p>
<p>देवकीनंदन ठाकुर द्वारा सनातन बोर्ड के गठन की मांग को लेकर जब एबीपी न्यूज ने काशी विद्वत परिषद से बातचीत की तो उनका कहना है कि, किसी भी विषय वस्तु को हम नकल करके नहीं कर सकते हैं. कुछ बोर्ड बने हुए हैं, उन बोर्ड का नकल करके अगर हम बोर्ड बना देंगे तो क्या होने वाला है. हमारे यहां पहले से ही सनातन संस्थाएं कार्य कर रहीं हैं. हमारे यहां शंकराचार्य की परंपरा है. सनातन संस्कृति से जुड़ी सभी व्यवस्थाएं हैं, जो हिंदुओं को सनातन संस्था के प्रति जागृत करती हैं. </p>
<p>काशी विद्वत परिषद ने कहा कि, अगर कुछ व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए हमें आवश्यकता पड़ती है तो शंकराचार्य, अखाड़ा परिषद, काशी विद्वत परिषद, संत समिति जैसे सनातन संस्कृति से जुड़े संगठनों से विचार विमर्श करके फैसला लिया जा सकता है, लेकिन उसका समाधान कभी भी सनातन बोर्ड का गठन नहीं हो सकता. कोई भी व्यक्ति कुछ भी कह दे कि हम बोर्ड बना देंगे यह सनातन नहीं है. उन्हें चिंतन मनन करना चाहिए और हम सनातन संस्कृति से जुड़े हुए संगठन संस्कृति से जुड़े हुए किसी भी समस्या के समाधान के लिए विचार कर रहे हैं. इस महाकुंभ में इस विषय पर अखाड़ा परिषद, काशी विद्वत परिषद आचार्य महामंडलेश्वर और शंकराचार्य के साथ विचार विमर्श होगा. </p>
<p><strong>”हम लोगों से कोई विचार विमर्श नहीं किया गया”</strong><br />प्रोफेसर रामनारायण द्विवेदी ने कहा कि, काशी विद्वत परिषद, अखाड़ा परिषद, संत समिति और शंकराचार्य से कभी इस विषय पर उनके द्वारा विचार विमर्श नहीं किया गया. हम कोई भी निजी हित के तहत विषयों पर निर्णय लेने के इच्छुक नहीं है. हमारा स्पष्ट मनाना है कि पहले आप प्रारूप लाइए, ऐसे कोई चीजों को नकल करके हम नहीं ला सकते. हमारे यहाँ पहले से ही सनातन धर्म की संस्थाएं, सनातन धर्म को जागृत करने की विचारधाराओं को लेकर कार्य कर रही है. अन्य कोई व्यक्तिगत लाभ के पक्ष में हम नहीं हैं.</p>
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में स्टोन क्रेशर मालिक काबू:हमीरपुर में ED की छापेमारी के बाद पहली गिरफ्तारी, 28 जून को हुई थी रेड
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में स्टोन क्रेशर मालिक काबू:हमीरपुर में ED की छापेमारी के बाद पहली गिरफ्तारी, 28 जून को हुई थी रेड हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले से ताल्लुक रखने वाले नादौन के ज्ञानचंद को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया है। उनके अलावा दो और लोगों के खिलाफ भी मामले दर्ज हुए हैं। एक मामला अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ भी ईडी ने दर्ज किया हुआ है। इस केस में स्टोन क्रेशर मालिक ज्ञानचंद से पिछले लंबे समय से पूछताछ हो रही थी। उसे कई बार दिल्ली में बुलाया गया था। ईडी की टीम कई बार उनके नादौन के पास कांगड़ा जिले में स्थित स्टोन क्रेशर पर दस्तक दे चुकी है। वहां से रिकॉर्ड जब्त करके उसकी जांच हुई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी सहारनपुर और एक अन्य जगह पर ज्ञानचंद के साथ जुड़े हुए मामले पर ईडी की कार्रवाई हुई है। दो लोगों को वहां भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई गिरफ्तारी दरअसल में जिस स्टोन क्रेशर मालिक को अब गिरफ्तार किया गया है, उसके संबंध मौजूदा राज्य सरकार के साथ भी अच्छे खासे बताए जाते हैं। इसीलिए इसी साल जून माह के अंत में हमीरपुर में ईडी की कार्रवाई का जो दौर शुरू हुआ था। उसमें यह पहली गिरफ्तारी हुई है। आज कोर्ट में हो सकती है पेशी अब मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की अगली कार्रवाई पर नजर रहेगी। सूत्रों का कहना है कि गिरफ्तारी के बाद ज्ञानचंद को आज कोर्ट में पेश किया जा सकता है। हालांकि इस मामले को लेकर आधिकारिक तौर पर किसी का बयान नहीं आया है। लेकिन उनकी गिरफ्तारी को लेकर गुप्त जानकारी मिल रही है। 20 जून को ईजी ने की थी रेड बीते जून माह की 28 तारीख को ईडी ने हमीरपुर और इसके आसपास नो जगह पर रेड की थी। एक ही परिवार के अलग-अलग प्रति व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर भी जांच की थी लेकिन अंततः स्टोन क्रेशर ही इसमें मुख्य निशाना बना है।
सहारनपुर में एक अभियुक्त को उम्रकैद की सजा:तीन साल रेप का विरोध करने पर बुजुर्ग महिला की ईंट से कूचकर कर दी थी हत्या
सहारनपुर में एक अभियुक्त को उम्रकैद की सजा:तीन साल रेप का विरोध करने पर बुजुर्ग महिला की ईंट से कूचकर कर दी थी हत्या सहारनपुर कोर्ट ने रेप के बाद बुजुर्ग महिला की हत्या के मामले में एक अभियुक्त को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने अभियुक्त को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अभियुक्त पर 15 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। एडीजे एफटीसी विकास ने पत्रावली पर आए साक्ष्यों और गवाहों की गवाही के बाद सजा सुनाई है। बंद फाटक पर मिला था बुजुर्ग महिला का शव
सहायक शासकीय अधिवक्त सतीश सैनी ने बताया कि थाना जनकपुरी क्षेत्र में बंद फाटक के पास 2 फरवरी 2021 को एक बुजुर्ग महिला का शव मिला था। बुजुर्ग महिला की पहचान बाद में हुई थी। पुलिस ने अमजद की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने जब जांच की तो अभियुक्त मांगेराम का नाम सामने आया। पुलिस ने अभियुक्त को अरेस्ट कर जेल भेज दिया था। विरोध करने पर ईंटों से कूचकर कर दी थी हत्या
पुलिस ने जब अभियुक्त को अरेस्ट किया था। पूछताछ में अभियुक्त ने बताया था कि वो रेप करने का प्रयास कर रहा था। विरोध करने पर बुजुर्ग महिला की ईंट से कूचकर हत्या कर दी थी। शव बंद फाटक पर फेंककर भाग गया था। मुकदमें की विवेचना तत्कालीन इंस्पेक्टर जनकपुरी ने की थी। विवेचना में आईपीसी की धारा 302, 511 और 376 के तहत आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया गया। उम्र कैद की सुनाई सजा
सहायक शासकीय अधिवक्ता सतीश सैनी ने बताया कि मामले की सुनवाई एडीजे एफटीसी विकास की कोर्ट में हुई। कोर्ट ने पत्रावली पर आए साक्ष्यों और गवाहों की गवाही के बाद अभियुक्त मांगेराम को दोषी करार दिया। कोर्ट ने अभियुक्त को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 15 हजार रुपये के अर्थदंड़ की भी सजा सुनाई गई है।