फतेहपुर: तांत्रिक ने पेट फाड़ कर 2 साल की मासूम का निकाला था कलेजा, दोनों हाथ काट कर चढ़ा दी थी बलि, हुई सजा

फतेहपुर: तांत्रिक ने पेट फाड़ कर 2 साल की मासूम का निकाला था कलेजा, दोनों हाथ काट कर चढ़ा दी थी बलि, हुई सजा

<p style=”text-align: justify;”><strong>Fatehpur Crime News:</strong> यूपी के फतेहपुर जिले में करीब पांच साल पहले 2 साल की मासूम बच्ची को होली पर्व के दौरान गांव में फॉग देखने जाते समय रास्ते से अगवा कर लिया गया था. इसके बाद देवी-देवताओं को खुश करने के लिए तंत्र-मंत्र करते हुए तांत्रिक और उसके चेले ने मासूम की बलि चढ़ा दी थी. इस मामले में शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट प्रथम के जज ने आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 28-28 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>एडीजीसी कल्पना पांडेय ने बताया कि 21 मार्च 2019 को बिंदकी कोतवाली के नंदापुर गांव के रहने वाले राम खेलावन की 2 वर्षीय मासूम पोती कंचन घर के अन्य छोटे बच्चों के साथ गांव में फॉग देखने गई थी. काफी देर तक वापस घर न लौटने पर मासूम की तलाश शुरू की गई, लेकिन कुछ पता नहीं चला था. दूसरे दिन एक नाले में मासूम का शव मिला पड़ा मिला था. बच्ची के दोनों हाथ कटे थे. वहीं, शव का पेट फाड़कर कलेजा भी निकाला गया था. शव की दशा देखकर पीड़ित की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामले में अपहरण के साथ हत्या का मुकदमा दर्ज किया था.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong><a href=”https://www.abplive.com/states/up-uk/milkipur-bypoll-2025-om-prakash-rajbhar-says-government-has-the-milk-of-development-ann-2865236″>मिल्कीपुर उपचुनाव: मंत्री ओम प्रकाश राजभर बोले- ‘विकास रूपी दूध सरकार के पास, विरोधी लोग तो ठूठ गाय'</a><br /></strong></p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ऐसे खुला राज</strong><br />इसके बाद मामले की जांच-पड़ताल शुरू कर दी थी. विवेचना के दौरान गवाहों से पता चला था कि गांव का ही रहने वाला तांत्रिक हेमराज और उसका चेला ननकू देवी-देवताओं को खुश करने के लिए बच्चों की बलि चढ़ाता है. इस पर पुलिस ने उक्त आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू की. इस दौरान आरोपियों ने बताया था कि रास्ते से बच्ची को अपहरण करने के बाद गड़ासे से उसके दोनों हाथ काटे और फिर कलेजा निकाल कर बलि चढ़ा दी थी. इसके बाद लाश को नाले में फेंक दिया था.</p>
<p style=”text-align: justify;”>आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने घटना में प्रयुक्त गड़ासा को बरामद कर विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा था. रिपोर्ट में इस धारदार हथियार में इंसानी खून लगे होने की पुष्टि हुई थी, जिससे यह साबित हो गया था कि मासूम बच्ची की हत्या की गई है. इसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया था. शुक्रवार को मामले की अंतिम सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए सबूतों और गवाहों के आधार पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट प्रथम के जज डॉ. मोहम्मद इलियास ने मासूम की बलि देने आरोपी तांत्रिक और उसके चेले को दोषी ठहराया. साथ ही आजीवन कारावास के साथ 28-28 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.</p> <p style=”text-align: justify;”><strong>Fatehpur Crime News:</strong> यूपी के फतेहपुर जिले में करीब पांच साल पहले 2 साल की मासूम बच्ची को होली पर्व के दौरान गांव में फॉग देखने जाते समय रास्ते से अगवा कर लिया गया था. इसके बाद देवी-देवताओं को खुश करने के लिए तंत्र-मंत्र करते हुए तांत्रिक और उसके चेले ने मासूम की बलि चढ़ा दी थी. इस मामले में शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट प्रथम के जज ने आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 28-28 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>एडीजीसी कल्पना पांडेय ने बताया कि 21 मार्च 2019 को बिंदकी कोतवाली के नंदापुर गांव के रहने वाले राम खेलावन की 2 वर्षीय मासूम पोती कंचन घर के अन्य छोटे बच्चों के साथ गांव में फॉग देखने गई थी. काफी देर तक वापस घर न लौटने पर मासूम की तलाश शुरू की गई, लेकिन कुछ पता नहीं चला था. दूसरे दिन एक नाले में मासूम का शव मिला पड़ा मिला था. बच्ची के दोनों हाथ कटे थे. वहीं, शव का पेट फाड़कर कलेजा भी निकाला गया था. शव की दशा देखकर पीड़ित की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामले में अपहरण के साथ हत्या का मुकदमा दर्ज किया था.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong><a href=”https://www.abplive.com/states/up-uk/milkipur-bypoll-2025-om-prakash-rajbhar-says-government-has-the-milk-of-development-ann-2865236″>मिल्कीपुर उपचुनाव: मंत्री ओम प्रकाश राजभर बोले- ‘विकास रूपी दूध सरकार के पास, विरोधी लोग तो ठूठ गाय'</a><br /></strong></p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ऐसे खुला राज</strong><br />इसके बाद मामले की जांच-पड़ताल शुरू कर दी थी. विवेचना के दौरान गवाहों से पता चला था कि गांव का ही रहने वाला तांत्रिक हेमराज और उसका चेला ननकू देवी-देवताओं को खुश करने के लिए बच्चों की बलि चढ़ाता है. इस पर पुलिस ने उक्त आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू की. इस दौरान आरोपियों ने बताया था कि रास्ते से बच्ची को अपहरण करने के बाद गड़ासे से उसके दोनों हाथ काटे और फिर कलेजा निकाल कर बलि चढ़ा दी थी. इसके बाद लाश को नाले में फेंक दिया था.</p>
<p style=”text-align: justify;”>आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने घटना में प्रयुक्त गड़ासा को बरामद कर विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा था. रिपोर्ट में इस धारदार हथियार में इंसानी खून लगे होने की पुष्टि हुई थी, जिससे यह साबित हो गया था कि मासूम बच्ची की हत्या की गई है. इसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया था. शुक्रवार को मामले की अंतिम सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए सबूतों और गवाहों के आधार पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट प्रथम के जज डॉ. मोहम्मद इलियास ने मासूम की बलि देने आरोपी तांत्रिक और उसके चेले को दोषी ठहराया. साथ ही आजीवन कारावास के साथ 28-28 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.</p>  उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड वाराणसी कोर्ट के आदेश पर इंजीनियर के घर कुर्की का नोटिस चस्पा, गैर जमानती वारंट जारी