इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सम्मन आदेश को तामील करने में देरी करने वाले पुलिस अधिकारियों की जवाबदेही तय करने तथा न्यायिक अधिकारियों को सम्मन आदेश की तामील होने या न होने की स्थिति पत्रावली पर दर्ज करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने डीजीपी को कोर्ट से जारी सम्मन आदेश का समय से तामील करने को लेकर परिपत्र जारी करने के लिए आदेश की प्रति उन्हें भेजने का आदेश दिया है। साथ ही महानिबंधक को सभी जिला जजों को भी आदेश भेजने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा सम्मन तामील करने में देरी से न्याय मिलने में देरी होती है। न्यायिक कार्य प्रणाली में इससे अनिश्चितता आती है और न्यायिक तंत्र पर जन विश्वास कमजोर होता है। साथ ही अदालतों पर मुकद्दमों का बोझ बढ़ता है।सम्मन का समय से तामील किये जाने से न्यायिक कार्य प्रणाली की पवित्रता व निष्पक्षता कायम रहती है। कोर्ट ने प्रश्नगत मामले को मध्यस्थता केंद्र भेजने का आदेश देते हुए याची को 35 हजार रूपए का डिमांड ड्राफ्ट महानिबंधक कार्यालय में जमा करने तथा याचिका की अगली सुनवाई के लिए 31 जनवरी को पेश करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति मंजूरानी चौहान ने विजय कुमार कुशवाहा व तीन अन्य की याचिका पर दिया है। हाईकोर्ट ने कोर्ट से जारी सम्मन तामील न होने की सरकारी वकील से जानकारी मांगी तो बताया कि पते पर तीन बार पुलिस गई किन्तु कोई नहीं मिला। 15 जनवरी 25 को सम्मन तामील कर दिया गया है। कोर्ट ने कहा अकसर संज्ञान में आया है कि सम्मन तामील करने में अधिकारियों की लापरवाही के कारण न्याय देने में देरी होती है। यह कमी उचित न्याय देने की प्रक्रिया में बाधक है। समय से सम्मन तामील न होने से कोर्ट के कीमती समय की बर्बादी होती है और वादकारी पर अनुचित दबाव पड़ता है। इसलिए इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सम्मन आदेश को तामील करने में देरी करने वाले पुलिस अधिकारियों की जवाबदेही तय करने तथा न्यायिक अधिकारियों को सम्मन आदेश की तामील होने या न होने की स्थिति पत्रावली पर दर्ज करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने डीजीपी को कोर्ट से जारी सम्मन आदेश का समय से तामील करने को लेकर परिपत्र जारी करने के लिए आदेश की प्रति उन्हें भेजने का आदेश दिया है। साथ ही महानिबंधक को सभी जिला जजों को भी आदेश भेजने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा सम्मन तामील करने में देरी से न्याय मिलने में देरी होती है। न्यायिक कार्य प्रणाली में इससे अनिश्चितता आती है और न्यायिक तंत्र पर जन विश्वास कमजोर होता है। साथ ही अदालतों पर मुकद्दमों का बोझ बढ़ता है।सम्मन का समय से तामील किये जाने से न्यायिक कार्य प्रणाली की पवित्रता व निष्पक्षता कायम रहती है। कोर्ट ने प्रश्नगत मामले को मध्यस्थता केंद्र भेजने का आदेश देते हुए याची को 35 हजार रूपए का डिमांड ड्राफ्ट महानिबंधक कार्यालय में जमा करने तथा याचिका की अगली सुनवाई के लिए 31 जनवरी को पेश करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति मंजूरानी चौहान ने विजय कुमार कुशवाहा व तीन अन्य की याचिका पर दिया है। हाईकोर्ट ने कोर्ट से जारी सम्मन तामील न होने की सरकारी वकील से जानकारी मांगी तो बताया कि पते पर तीन बार पुलिस गई किन्तु कोई नहीं मिला। 15 जनवरी 25 को सम्मन तामील कर दिया गया है। कोर्ट ने कहा अकसर संज्ञान में आया है कि सम्मन तामील करने में अधिकारियों की लापरवाही के कारण न्याय देने में देरी होती है। यह कमी उचित न्याय देने की प्रक्रिया में बाधक है। समय से सम्मन तामील न होने से कोर्ट के कीमती समय की बर्बादी होती है और वादकारी पर अनुचित दबाव पड़ता है। इसलिए इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। उत्तरप्रदेश | दैनिक भास्कर
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कानपुर में हैदराबाद से आएंगे वन्यजीव:सफेद नर बाघ के साथ पहली बार देखने को मिलेगा लाल कान वाला कछुआ; बंगाल टाइगर भेजा जाएगा वन्यजीव प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है। जुलाई के पहले सप्ताह तक हैदराबाद चिड़ियाघर से एक सफेद नर बाघ, एक जोड़ा देसी भालू और दो जोड़ा रेड इयर्ड स्लाइडर (लाल कान वाला कछुआ) समेत 14 वन्यजीव कानपुर चिड़ियाघर आएंगे। इसके बदले में यहां से एक मादा बंगाल टाइगर, दो तेंदुआ समेत 11 वन्यजीव जाएंगे। काफी प्रयास के बाद मिली सफलता
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चिड़ियाघर में पहली बार दर्शकों को चार रेड इयर्ड स्लाइडर (लाल-कान वाला कछुआ) देखने को मिलेगा। कानपुर चिड़ियाघर में अकेली रह रही मादा सफेद बाघिन को एक नर साथी मिलेगा। चार चौसिंगा हिरण, एक सांभर हिरण (मादा) आएगी। इसके बदले में कानपुर चिड़ियाघर से एक बंगाल टाइगर (मादा), पांच बारहसिंघा , तीन चिंकारा हिरण, दो मादा तेंदुआ हैदराबाद चिड़ियाघर भेजे जाएंगे। 11 वन्यजीव यहां से भेजे जाएंगे
चिड़ियाघर निदेशक केके सिंह के मुताबिक हैदराबाद से 14 वन्यजीव कानपुर चिड़ियाघर लाए जा रहे हैं। यहां से 11 वन्यजीव जाएंगे। छह सदस्यीय टीम वन्यजीवों को लेने जाएगी। जुलाई के पहले सप्ताह वन्यजीवों के आने की संभावना है।
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शिमला में कार बैक करते समय खाई में गिरी:हादसे में ड्राइवर की मौत, दो घायल; काम से लौट रहे थे घर शिमला जिला के रोहड़ू के अंद्रेवठी कैंची के पास दर्दनांक सड़क हादसा पेश आया है। इस सड़क हादसे में व्यक्ति की मौत और दो गंभीर घायल हो गए है। रोहड़ू के अंद्रेवठी कैंची के पास काम से लौट रहे कार चालक ने अपना नियंत्रण खो दिया जिससे कार खेत में गिर गई। हादसे में ड्राइवर की मौत हो गई, वहीं दो अन्य लोग घायल हुए हैं। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार घटना शुक्रवार देर शाम 7 बजे के आस पास की बताई जा रही है। भमनोली निवासी बागवान भूमि देव अपने दो कामगारों के साथ बगीचे से काम करके लौट रहे थे।मिली जानकारी के मुताबिक धन-बहादुर ने पुलिस को बताया कि वह और लीला राम भूमिदेव के पास काम करते हैं। शुक्रवार को बगीचे का काम खत्म करके वह बगीचे से भूमिदेव के साथ उनकी ही गाड़ी से उनके गांव भमनोली लौट रहे थे। तभी रास्ते में ये हादसा हो गया। भूमिदेव शर्मा चला रहा था गाड़ी उन्होंने पुलिस को बताया कि भूमिदेव अपनी गाड़ी चला रहा था और वह दोनों पीछे बैठे हुए थे। गाड़ी जब अंद्रेवठी कैंची के पास पहुंची तो भूमिदेव ने समरकोट से आ रही दूसरी गाड़ी को पास देने के लिए अपनी गाड़ी पीछे की। कार को पीछे करते समय भूमिदेव ने गाड़ी से नियंत्रण खो दिया और गाड़ी उसके बाईं ओर खेतों में जाकर गिरी। इसमें उन तीनों को चोटें आई है। तीनों को उपचार के लिए रोहड़ू हॉस्पिटल पहुँचाया गया। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक उपचार के दौरान भूमिदेव शर्मा ने दम तोड़ दिया। उसकी उम्र 54 साल थी, जो भमनौली रोहड़ू शिमला का रहने वाला था। वहीं पुलिस धन बहादुर के बयान के आधार पर मामले की जांच कर रही है।
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